राज्य उपभोक्ता आयोग ने किसान के पक्ष में सुनाया निर्णय।
भोपाल, Digital Education Portal प्रतिनिधि। एक किसान गजानंद महाजन ने बुरहानपुर के एक व्यापारी राजेश कपाड़िया को 2012 में पौने दो लाख रुपये की राशि दी थी। दरअसल व्यापारी ने केले के उत्पाद बनाने वाली फैक्ट्री शुरू करने के लिए कई लोगों से रुपये लिए थे। बाद में तय समय पूरा होने पर जब किसान ने व्यापारी से रुपयों की मांग की, लेकिन उसने नहीं दिए। किसान ने कई जगहों पर शिकायत भी की, लेकिन उसे न्याय नहीं मिला। किसान ने कमीश्नर और कलेक्ट्रेट कार्यालय में भी शिकायत की थी, जहां से उसके पक्ष में निर्णय सुनाया गया, लेकिन फिर भी व्यापारी को रुपये नहीं मिले।
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