मध्यप्रदेश शासन ने लोक सेवकों के पेंशन प्रकरणों के निराकरण के संबंध में लोक सेवा केंद्र के विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं।
लोक सेवा केंद्र पर करना होगा पेंशन/परिवार पेंशन आवेदन
अब पेंशन प्रकरणों के लिए कर्मचारियों को विभागों के चक्कर नहीं लगाना होंगे । इस हेतु लोक सेवा प्रबंधन विभाग की प्रक्रिया का पालन करना होगा। जिसके अंतर्गत अधिकतम 30 दिवस में पेंशन प्रक्रिया का निराकरण हो जाएगा। इस सेवा का मुख्य उद्देश्य सेवानिवृत्ति होने वाले शासकीय सेवकों के पेंशन प्रकरण अथवा सेवा में रहते हुए मृत सेवकों के परिवार को परिवार पेंशन के प्रकरण करना एवं संभागीय/जिला पेंशन कार्यालय में समय सीमा में भेजना है। जिससे कि संबंधित लोक सेवक के पेंशन प्रकरण का निराकरण समय सीमा में किया जा सके।
पेंशन/परिवार पेंशन पात्रता की शर्तें एवं आवेदन प्रक्रिया
- कोई भी कर्मचारी जिसकी सेवानिवृत्ति के लिए न्यूनतम 6 माह का समय शेष है।
- जिसने मध्यप्रदेश सिविल सेवा पेंशन नियम 1976 के तहत पेंशन के मामले में निर्धारित प्रारूप 6 क में आवेदन संबंधित पदाधिकारी को कर दिया है।
- कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में विधिक उत्तराधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप 6 ग में आवेदन संबंधित पदाधिकारी को कर दिया है।
- ऐसे लोकसेवक या उत्तराधिकारी जिन्होंने निर्धारित प्रारूप में पेंशन प्रकरण हेतु आवेदन पदाधिकारी को किया है वह लोक सेवा केंद्र में संलग्न प्रारूप एक में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।
- आवेदन के साथ प्रारूप 6 क अथवा 6 ग में पदाभिहित अधिकारी को प्रस्तुत किए गए आवेदन पत्र की पावती की छाया प्रति संलग्न करना होगी।
पेंशन/परिवार पेंशन का निर्धारित प्रारूप तथा अन्य शर्तें एवं निराकरण की प्रक्रिया तथा इस संबंध में वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश आदेश की पीडीएफ फाइल नीचे देखिए
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