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Mp Employee Medical Reimbursment Rules 2024 चिकित्सा क्षतिपूर्ति नियम, आवेदन , रेट लिस्ट, प्रक्रिया, अस्पतालों की सूची – मध्य प्रदेश सिविल सेवा चिकित्सा परिचर्या नियम 2022 के अनुसार 👇

चिकित्सा क्षतिपूर्ति नियम, आवेदन पत्र

Mp Employee Medical Reimbursment Rules 2024 : मध्य प्रदेश सिविल सेवा चिकित्सा परिचर्या नियम 2022 मध्य प्रदेश सरकार अपने कर्मचारियों और उनके परिवारों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उन्हें चिकित्सा क्षतिपूर्ति प्रदान करती है। यह योजना कर्मचारियों को उनके चिकित्सा खर्चों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है।

मध्य प्रदेश सिविल सेवा चिकित्सा परिचर्या नियम 2022
Mp Employee Medical Reimbursment Rules 2024 चिकित्सा क्षतिपूर्ति नियम, आवेदन , रेट लिस्ट, प्रक्रिया, अस्पतालों की सूची - मध्य प्रदेश सिविल सेवा चिकित्सा परिचर्या नियम 2022 के अनुसार 👇 24

मध्य प्रदेश सरकार अपने कर्मचारियों के लिए चिकित्सा क्षतिपूर्ति योजना प्रदान करती है, जो उन्हें चिकित्सा खर्चों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है। यह योजना राज्य के सभी स्थायी और अस्थायी कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और उनके परिवारों पर लागू होती है।

स्कूल शिक्षा विभाग अनुकंपा नियुक्ति

मध्य प्रदेश सिविल सेवा चिकित्सा परिचर्या नियम 2022

म.प्र. सिविल सेवा चिकित्सा परिचर्या नियम 2022

म.प्र. सिविल सेवा चिकित्सा परिचर्या नियम 2022 नवीनतम नियम हैं जो 3 अगस्त 2022 से लागू हुए थे।

इन नियमों में कुछ मुख्य बातें:

  • परिवार की परिभाषा में बदलाव: अब परिवार में पति/पत्नी, अविवाहित पुत्र/पुत्री (25 वर्ष तक), विधवा/विधुर पुत्र/पुत्री (किसी भी आयु), अविवाहित/विधवा/विधुर भाई/बहन (आर्थिक रूप से कर्मचारी पर आश्रित) शामिल हैं।
  • चिकित्सा प्रतिपूर्ति की सीमा:
    • अधिकारी – वेतन का 20%
    • कर्मचारी – वेतन का 15%
  • आपातकालीन चिकित्सा:
    • देश के किसी भी स्थान पर आपातकालीन चिकित्सा के लिए प्रतिपूर्ति स्वीकार्य होगी।
    • प्रतिपूर्ति की सीमा – अधिकारी/कर्मचारी के वेतन का 30%
  • अंतर्वासी उपचार:
    • अधिकतम 30 दिन तक प्रतिपूर्ति स्वीकार्य होगी।
    • प्रतिपूर्ति की सीमा – अधिकारी/कर्मचारी के वेतन का 20%
  • बाह्य रोगी उपचार:
    • प्रति वर्ष अधिकतम 10000 रुपये तक प्रतिपूर्ति स्वीकार्य होगी।
  • प्रतिपूर्ति योग्य चिकित्सा व्यय:
    • OPD: ₹ 5000 प्रति माह
    • IPD: ₹ 25000 प्रति वर्ष
    • गंभीर बीमारियों के लिए: ₹ 5 लाख प्रति वर्ष
    • COVID-19 उपचार: ₹ 1 लाख
  • गंभीर बीमारियों के लिए प्रतिपूर्ति की शुरुआत:
    • कैंसर
    • हृदय रोग
    • किडनी रोग
    • न्यूरोलॉजिकल रोग
  • चिकित्सा प्रतिपूर्ति:
    • निर्धारित सीमा तक
    • बिल/रसीद/प्रमाणपत्रों के आधार पर
    • ऑनलाइन दावा प्रस्तुत करने की सुविधा

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शासकीय सेवक के लिए चिकित्सा सुविधाओं व चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति प्रक्रिया व नियम

  • शासकीय सेवकों को बीमार होने पर स्वास्थ्य लाभ हेतु किए गए व्यय का भुगतान शासन द्वारा किया जाता है।
  • यह योजना ‘चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति’ के नाम से जानी जाती है।
  • कई लोकसेवक जानकारी के अभाव में इसका लाभ नहीं उठा पाते हैं।

नवीन शिक्षक संवर्ग में नियुक्ति के बाद अध्यापक संवर्ग के शिक्षक (प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक) को भी अन्य शासकीय सेवकों के समान चिकित्सा सुविधाओं की पात्रता है.

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शासकीय सेवक चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति (Government servant medical expenses reimbursement) हेतु सामान्यतः अपनाई जाने वाली प्रक्रिया की जानकारी Digital Education Portal द्वारा दी जा रही है, शासकीय सेवक के अस्वस्थ (बीमार) होने पर बिना अस्पताल में भर्ती हुए उपचार की स्थिति में तथा Hospital में भर्ती होने की स्थिति में Medical treatment पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति शासन से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है.

अस्पताल में भर्ती न होने की स्थिति में चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति
(Medical expenses reimbursement in case of non-hospitalization)

सरकारी अस्पताल में इलाज करवाने की प्रक्रिया:

(क) ऐसे प्रकरणों में जिसमें पेशेंट को अस्पताल में भर्ती नहीं होना पड़ता है, तब क्या करना होता है –

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1. पंजीकरण:

  • सबसे पहले, मरीज को सरकारी अस्पताल में जाकर अपना पंजीकरण करवाना होगा।
  • पंजीकरण के लिए, आपको अपना नाम, पता, आयु और संपर्क जानकारी प्रदान करनी होगी।
  • पंजीकरण के बाद, आपको एक पर्ची मिलेगी जिसमें आपकी पंजीकरण संख्या और डॉक्टर का नाम लिखा होगा।

2. डॉक्टर से परामर्श:

  • अपनी पर्ची लेकर, आपको डॉक्टर से मिलना होगा।
  • डॉक्टर आपकी बीमारी का निदान करेंगे और आपको दवाइयां लिखेंगे।

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3. दवाइयां प्राप्त करना:

  • यदि अस्पताल में लिखी गई दवाइयां उपलब्ध हैं, तो आपको उन्हें मुफ्त में दिया जाएगा।
  • यदि अस्पताल में दवाइयां उपलब्ध नहीं हैं, तो आपको उन्हें बाजार से खरीदना होगा।
  • दवाइयां खरीदते समय, आपको बिल लेना होगा।

4. फॉर्म प्राप्त करें:

  • आपको बाजार से चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति का फॉर्म खरीदना होगा।
  • आप अस्पताल से भी फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं।

5. फॉर्म भरें:

  • फॉर्म में सभी आवश्यक जानकारी भरें, जैसे कि:
    • आपका नाम
    • आपका पता
    • आपका संपर्क नंबर
    • डॉक्टर का नाम
    • अस्पताल का नाम
    • दवाइयों का नाम और मूल्य
  • फॉर्म के साथ बिलों की प्रतियां संलग्न करें।

6. फॉर्म जमा करें:

  • भरे हुए फॉर्म को अस्पताल में निर्धारित खिड़की पर जमा करें।

7. डॉक्टर द्वारा सत्यापन:

  • डॉक्टर क्रय की गई दवाइयों को बिल के आधार पर चेक करेगा।
  • डॉक्टर स्वीकृत दवाइयों की सूची तैयार करेगा।

8. DDO को फॉर्म और बिल जमा करें:

  • भरे हुए फॉर्म, बिलों की प्रतियां और कवरिंग लेटर को अपने आहरण वितरण अधिकारी (DDO) को जमा करें।

9. DDO द्वारा बिल बनाना:

  • DDO फॉर्म के आधार पर बिल बनाएगा।

10. स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी से काउंटर साइन:

  • DDO बिल को जिले के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी (CMO) से काउंटर साइन करवाएगा।

11. भुगतान:

  • DDO बिल को कोषालय में भुगतान के लिए प्रस्तुत करेगा।
  • कोषालय आपके बैंक खाते में पैसा ट्रांसफर करेगा।

अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति
(Medical expenses reimbursement in case of hospitalization)

(ख ) यदि पेशेंट (लोकसेवक अथवा परिजन) की तबियत में सुधार के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती होना पड़े तो

1. अस्पताल में भर्ती होने से पहले:

  • सरकारी अस्पताल के डॉक्टर से चिकित्सा प्रमाणपत्र प्राप्त करें।
  • प्रमाणपत्र में बीमारी का विवरण और अनुमानित खर्च लिखवाएं।
  • प्रमाणपत्र को कवरिंग पत्र के साथ अपने कार्यरत कार्यालय को सूचित करें।

2. अग्रिम भुगतान प्राप्त करने के लिए:

  • अनुमानित खर्च के आधार पर 80% धनराशि अग्रिम स्वीकृत हो सकती है।
  • इसके लिए, आपको चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति का फॉर्म भरना होगा।
  • फॉर्म में सभी आवश्यक जानकारी भरें, जैसे कि:
    • आपका नाम
    • आपका पता
    • आपका संपर्क नंबर
    • डॉक्टर का नाम
    • अस्पताल का नाम
    • बीमारी का नाम
    • अनुमानित खर्च
  • फॉर्म के साथ प्रमाणपत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न करें।
  • भरे हुए फॉर्म को अपने कार्यरत कार्यालय में जमा करें।

3. इलाज के बाद भुगतान प्राप्त करने के लिए:

  • यदि आप इलाज के बाद एक साथ खर्च की धनराशि चाहते हैं, तो आपको निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना होगा:
    • चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति का फॉर्म भरें।
    • फॉर्म में सभी आवश्यक जानकारी भरें, जैसे कि:
      • आपका नाम
      • आपका पता
      • आपका संपर्क नंबर
      • डॉक्टर का नाम
      • अस्पताल का नाम
      • बीमारी का नाम
      • वास्तविक खर्च
    • फॉर्म के साथ बिलों की प्रतियां संलग्न करें।
    • भरे हुए फॉर्म को अपने कार्यरत कार्यालय में जमा करें।

4. DDO द्वारा भुगतान:

  • DDO फॉर्म और बिलों की जांच करेगा।
  • यदि सब कुछ ठीक है, तो DDO भुगतान के लिए स्वीकृति देगा।
  • भुगतान आपके बैंक खाते में जमा किया जाएगा।

निजी अस्पताल में इलाज करवाने की प्रक्रिया:

1. सरकारी अस्पताल में पंजीकरण:

  • सबसे पहले, आपको सरकारी अस्पताल में जाकर अपना पंजीकरण करवाना होगा।
  • पंजीकरण के बाद, आपको एक पर्ची मिलेगी जिसमें आपकी पंजीकरण संख्या और डॉक्टर का नाम लिखा होगा।

2. डॉक्टर से प्रमाणपत्र प्राप्त करें:

  • डॉक्टर से लिखित प्रमाणपत्र प्राप्त करें कि मरीज का इलाज सरकारी अस्पताल में या प्रदेश के किसी भी अस्पताल में संभव नहीं है।

3. निजी अस्पताल में इलाज:

  • प्रमाणपत्र प्राप्त करने के बाद, आप मरीज को निजी अस्पताल में भर्ती करवा सकते हैं और इलाज करवा सकते हैं।

4. चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन:

  • इलाज के बाद, आप चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं।
  • आवेदन करने के लिए, आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:
    • चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति का फॉर्म
    • सरकारी अस्पताल से पंजीकरण पर्ची
    • डॉक्टर का प्रमाणपत्र
    • बिलों की प्रतियां
    • अन्य आवश्यक दस्तावेज

5. DDO द्वारा भुगतान:

  • DDO फॉर्म और दस्तावेजों की जांच करेगा।
  • यदि सब कुछ ठीक है, तो DDO भुगतान के लिए स्वीकृति देगा।
  • भुगतान आपके बैंक खाते में जमा किया जाएगा।

आकस्मिक बीमारी की स्थिति में:

  • यदि मरीज आकस्मिक रूप से बीमार हुआ है, तो आपको घटना के बाद तुरंत अपने कार्यालय को सूचित करना होगा।
  • इसके बाद, आप उपरोक्त प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं।

पात्रता: Mp Employee Medical Reimbursment Rules 2024

  • मध्य प्रदेश सरकार के सभी नियमित कर्मचारी इस योजना के लिए पात्र हैं।
  • अस्थायी कर्मचारी भी कुछ शर्तों के अधीन इस योजना के लिए पात्र हो सकते हैं।
  • कर्मचारी के परिवार के सदस्य (पति/पत्नी, आश्रित माता-पिता, अविवाहित पुत्र/पुत्री) भी इस योजना के तहत लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

आवश्यक दस्तावेज:

  • कर्मचारी का पहचान पत्र
  • वेतन पर्ची
  • परिवार के सदस्यों का पहचान पत्र
  • चिकित्सा बिल
  • दवाओं के पर्चे
  • अन्य संबंधित दस्तावेज

आवेदन करने की प्रक्रिया: Mp Employee Medical Reimbursment Rules 2024

  • कर्मचारी को संबंधित कार्यालय में आवेदन पत्र जमा करना होगा।
  • आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज भी जमा करना होगा।
  • कार्यालय आवेदन पत्र और दस्तावेजों की जांच करेगा।
  • यदि आवेदन स्वीकृत हो जाता है, तो कर्मचारी को चिकित्सा क्षतिपूर्ति का लाभ मिलेगा।

चिकित्सा क्षतिपूर्ति के तहत लाभ: Mp Employee Medical Reimbursment Rules 2024

  • चिकित्सा बिलों की प्रतिपूर्ति
  • दवाओं की प्रतिपूर्ति
  • अस्पताल में भर्ती होने पर प्रतिदिन भत्ता
  • मृत्यु के मामले में आर्थिक सहायता

Mp Employee Medical Reimbursment Rules 2024 : अपडेट

  • 2024 में, मध्य प्रदेश सरकार ने चिकित्सा क्षतिपूर्ति योजना में कुछ बदलाव किए हैं।
  • इन बदलावों के तहत, चिकित्सा क्षतिपूर्ति की राशि में वृद्धि की गई है।
  • इन बदलावों के अनुसार, शिक्षकों को अब चिकित्सा बिलों की प्रतिपूर्ति के लिए अधिकतम ₹10 लाख तक का लाभ मिलेगा।
  • दुर्घटना बीमा की राशि भी ₹10 लाख तक बढ़ा दी गई है।
    गंभीर बीमारी बीमा की राशि ₹20 लाख तक बढ़ा दी गई है।
  • अब कर्मचारी अपने परिवार के सदस्यों के लिए भी अधिक चिकित्सा क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकते हैं।

चिकित्सा क्षतिपूर्ति के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप

स्कूल शिक्षा विभाग अनुकंपा नियुक्ति

मध्य प्रदेश के शिक्षकों एवं अन्य शासकीय कर्मचारियों के लिए चिकित्सा क्षतिपूर्ति हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप डिजिटल एजुकेशन पोर्टल द्वारा कर्मचारियों की सुविधा के लिए यहां पर उपलब्ध करवाया जा रहा है।

मध्य प्रदेश में किसी निजी चिकित्सालय अथवा शासकीय चिकित्सालय में इलाज करने के दौरान चिकित्सा क्षतिपूर्ति के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप

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Mp Employee Medical Reimbursment Rules 2024 चिकित्सा क्षतिपूर्ति नियम, आवेदन , रेट लिस्ट, प्रक्रिया, अस्पतालों की सूची - मध्य प्रदेश सिविल सेवा चिकित्सा परिचर्या नियम 2022 के अनुसार 👇 25
मध्य प्रदेश में किसी निजी चिकित्सालय अथवा शासकीय चिकित्सालय में इलाज करने के दौरान चिकित्सा क्षतिपूर्ति के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप

मध्य प्रदेश के कर्मचारियों द्वारा राज्य के बाहर शासकीय अथवा निजी चिकित्सालय में कराया जाए उपचार अथवा जांच के लिए चिकित्सा क्षतिपूर्ति हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

मध्य प्रदेश के कर्मचारियों द्वारा राज्य के बाहर शासकीय अथवा निजी चिकित्सालय में कराया जाए उपचार अथवा जांच के लिए चिकित्सा क्षतिपूर्ति हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप
मध्य प्रदेश के कर्मचारियों द्वारा राज्य के बाहर शासकीय अथवा निजी चिकित्सालय में कराया जाए उपचार अथवा जांच के लिए चिकित्सा क्षतिपूर्ति हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

फॉलो अप मेडिकल चेकअप फॉर्म

फॉलो अप मेडिकल चेकअप फॉर्म
फॉलो अप मेडिकल चेकअप फॉर्म

मध्य प्रदेश चिकित्सा क्षतिपूर्ति हेतु मान्य शासकीय एवं निजी अस्पतालों की सूची एवं रेट लिस्ट (अपडेटेड 2024)

शासकीय अस्पताल:

मध्य प्रदेश में सभी शासकीय अस्पताल चिकित्सा क्षतिपूर्ति योजना के तहत मान्य हैं। इनमें शामिल हैं:

  • जिला अस्पताल
  • सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र
  • प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र
  • उप स्वास्थ्य केंद्र

निजी अस्पताल:

मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में कई निजी अस्पतालों को चिकित्सा क्षतिपूर्ति योजना के तहत मान्यता दी है। इन अस्पतालों की सूची और रेट लिस्ट मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

यहां कुछ प्रमुख निजी अस्पतालों की सूची दी गई है:

  • भोपाल:
    • अपोलो हॉस्पिटल्स
    • फोर्टिस हॉस्पिटल्स
    • बीएम बिड़ला हॉस्पिटल
    • चिरायु हॉस्पिटल
  • इंदौर:
    • चोइथराम हॉस्पिटल
    • एमआर हॉस्पिटल
    • बॉम्बे हॉस्पिटल
    • अरबिंदो हॉस्पिटल
  • ग्वालियर:
    • जय अरोरा हॉस्पिटल
    • बीएसएनएच हॉस्पिटल
    • ग्लोबल हॉस्पिटल
    • सिटी हॉस्पिटल

रेट लिस्ट:

चिकित्सा क्षतिपूर्ति योजना के तहत विभिन्न प्रकार के उपचारों के लिए अलग-अलग दरें निर्धारित हैं। इन दरों को मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा समय-समय पर अपडेट किया जाता है।

नवीनतम रेट लिस्ट के लिए, कृपया मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा विभाग की वेबसाइट देखें।

अधिक जानकारी के लिए:

यह जानकारी आपको मध्य प्रदेश चिकित्सा क्षतिपूर्ति योजना के तहत मान्य शासकीय एवं निजी अस्पतालों की सूची और रेट लिस्ट ढूंढने में मदद करेगी।

मध्य प्रदेश कर्मचारी चिकित्सा क्षतिपूर्ति नियम आदेश पीडीएफ फाइल

डिजिटल एजुकेशन पोर्टल द्वारा मध्य प्रदेश के शिक्षकों एवं कर्मचारियों के लिए चिकित्सा क्षतिपूर्ति हेतु जारी नीति नियम निर्देशों की पीडीएफ फाइल यहां पर उपलब्ध करवाई जा रही है जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं|

चिकित्सा क्षतिपूर्ति हेतु प्राइवेट अस्पतालों की सूची 2024

List_of_Pvt_Hospitals_empaneled_for_Medical_Reimbursement_of_Govt

997_Empanelment_of_Pvt_Hospital_for_treatment_of_Govt_Employies

चिकित्सा क्षतिपूर्ति हेतु निर्धारित शासकीय दर 2024

mr-rate-list-2017

चिकित्सा क्षतिपूर्ति आवेदन पत्र का प्रारूप पीडीएफ फाइल

१_चिकित्सा_प्रतिपूर्ति_आवेदन_पत्र

राज्य के बाहर निजी चिकित्सालय चिकित्सा क्षतिपूर्ति निर्देश

१_राज्य_के_बाहर_लोकसेवक_के_चिकित्सा_सुविधा_की_अनुमति_प्रक्रिया

क्या शासकीय कर्मचारी शासकीय अस्पताल में निशुल्क उपचार का हकदार है?

हाँ, मध्य प्रदेश सिविल सेवा चिकित्सा परिचर्या नियम 2022 के अनुसार शासकीय कर्मचारी शासकीय अस्पताल में निशुल्क उपचार का हकदार है।
नियम 3(1) में यह उल्लेख किया गया है कि “शासकीय सेवक, जो इस नियमों के अधीन हैं, … राज्य के भीतर संधारित शासकीय चिकित्सालयों में उपचार प्राप्त करने के हकदार होंगे।”
यह नियम निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:
शासकीय कर्मचारी को अपना पहचान पत्र और वेतन पर्ची प्रस्तुत करनी होगी।
शासकीय कर्मचारी को चिकित्सक द्वारा जारी किया गया प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।
उपचार राज्य के भीतर संधारित शासकीय चिकित्सालयों में ही उपलब्ध होगा।
नियम 3(2) में यह भी उल्लेख किया गया है कि “शासकीय सेवक … राज्य के बाहर संधारित शासकीय चिकित्सालयों में … उपचार प्राप्त करने के हकदार होंगे।”
यह नियम निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:
शासकीय कर्मचारी को राज्य के बाहर जाने के लिए उचित प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी।
शासकीय कर्मचारी को चिकित्सक द्वारा जारी किया गया प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।
उपचार राज्य के बाहर संधारित शासकीय चिकित्सालयों में ही उपलब्ध होगा।

मध्य प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों के लिए राज्य के अंदर मान्यता प्राप्त चिकित्सालय की सूची कहां मिलेगी?

मध्य प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों के लिए राज्य के अंदर मान्यता प्राप्त चिकित्सालय की सूची निम्नलिखित स्थानों पर मिल सकती है:
मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा विभाग की वेबसाइट: https://medicaleducation.mp.gov.in/ost

मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट: https://mphc.gov.in/

मध्य प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाइट: https://gad.mp.gov.in/

कर्मचारी के कार्यालय: कर्मचारी अपने कार्यालय के प्रशासनिक अधिकारी से भी मान्यता प्राप्त चिकित्सालयों की सूची प्राप्त कर सकते हैं।

निजी चिकित्सालय: कर्मचारी राज्य के अंदर स्थित किसी भी निजी चिकित्सालय से संपर्क कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि क्या वे मध्य प्रदेश सरकार के कर्मचारियों के लिए उपचार प्रदान करते हैं।

क्या मध्यप्रदेश के शासकीय सेवकों के लिए राज्य के अंदर शासकीय चिकित्सालय में शासकीय सेवक एवं उनके परिवार के सदस्यों के उपचार हेतु रेफरल की आवश्यकता होगी?

नहीं, मध्य प्रदेश सिविल सेवा चिकित्सा परिचर्या नियम 2022 के अनुसार, मध्य प्रदेश के शासकीय सेवकों एवं उनके परिवार के सदस्यों को राज्य के अंदर शासकीय चिकित्सालय में उपचार हेतु रेफरल की आवश्यकता नहीं होगी।
नियम 4(1) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि “शासकीय सेवक एवं उस पर आश्रित परिवाजनों को राज्य एवं केन्द्र शासन द्वारा राज्य में संचालित चिकित्सालयों में उपचार हेतु रेफरल/उपचार अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।”
यह नियम निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:
शासकीय सेवक को अपना पहचान पत्र और वेतन पर्ची प्रस्तुत करनी होगी।
शासकीय सेवक को चिकित्सक द्वारा जारी किया गया प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।
नियम 4(2) में यह भी उल्लेख किया गया है कि “शासकीय सेवक एवं उस पर आश्रित परिवाजनों को राज्य के बाहर संचालित शासकीय चिकित्सालयों में … उपचार हेतु रेफरल/उपचार अनुमति की आवश्यकता होगी।”
यह नियम निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:
शासकीय सेवक को राज्य के बाहर जाने के लिए उचित प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी।
शासकीय सेवक को चिकित्सक द्वारा जारी किया गया प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।

राज्य के अंदर शासकीय चिकित्सालय में शासकीय सेवक एवं उनके सदस्यों के उपचार हेतु अनुमति की आवश्यकता होगी?

नहीं, मध्य प्रदेश के शासकीय सेवकों के लिए राज्य के अंदर शासकीय चिकित्सालय में उपचार हेतु अनुमति की आवश्यकता नहीं है। मध्य प्रदेश सिविल सेवा चिकित्सा परिचर्या नियम 2022 के अनुसार, शासकीय सेवक और उनके परिवार के सदस्य राज्य के अंदर स्थित किसी भी शासकीय चिकित्सालय में बिना अनुमति के उपचार प्राप्त कर सकते हैं।
यह नियम निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:
शासकीय सेवक को अपना पहचान पत्र और वेतन पर्ची प्रस्तुत करनी होगी।
शासकीय सेवक को चिकित्सक द्वारा जारी किया गया प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।
नियम 4(1) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि “शासकीय सेवक … राज्य के भीतर संधारित शासकीय चिकित्सालयों में … उपचार प्राप्त करने के हकदार होंगे, बिना किसी पूर्व अनुमति या रेफरल के।”
यह नियम 4(2) में भी दोहराया गया है, जो कहता है कि “शासकीय सेवक के आश्रित सदस्य … राज्य के भीतर संधारित शासकीय चिकित्सालयों में … उपचार प्राप्त करने के हकदार होंगे, बिना किसी पूर्व अनुमति या रेफरल के।”

मध्यप्रदेश के शासकीय सेवकों के लिए निजी चिकित्सालयों में रेफरल की प्रक्रिया क्या है ?

मध्य प्रदेश सिविल सेवा चिकित्सा परिचर्या नियम 2022 के अनुसार, शासकीय सेवकों को निजी चिकित्सालयों में रेफरल के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना होगा:
1. प्राथमिक उपचार:
शासकीय सेवक को पहले सरकारी अस्पताल में जाना होगा और प्राथमिक उपचार प्राप्त करना होगा।

2. रेफरल:
यदि सरकारी अस्पताल में आवश्यक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो चिकित्सक शासकीय सेवक को निजी चिकित्सालय में रेफर कर सकता है।
3. अनुमोदन:
शासकीय सेवक को रेफरल पर्ची के साथ अपने विभाग के प्रमुख से अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

4. निजी चिकित्सालय में उपचार:
शासकीय सेवक अनुमोदित रेफरल पर्ची के साथ निजी चिकित्सालय में जाकर उपचार प्राप्त कर सकता है।

फालोअप उपचार अनुमति किसके द्वारा प्रदान की जाती है एवं कितने समय के लिये प्रदान की जाती है?

राज्य के अंदर शासकीय सेवक एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यों को फालोअप उपचार अनुमति सिविल सर्जन सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक द्वारा 6 माह के लिये प्रदान की जाती है।

राज्य के अंदर शासकीय सेवक एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यों हेतु शासकीय चिकित्सालयों में चिकित्सा अग्रिम की वर्तमान व्यवस्था क्या है?

मध्य प्रदेश सिविल सेवा चिकित्सा परिचर्या नियम 2022 के अनुसार, राज्य के अंदर शासकीय सेवकों और उनके परिवार के आश्रित सदस्यों को शासकीय चिकित्सालयों में चिकित्सा अग्रिम प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध है।
यह सुविधा निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:
चिकित्सा सुविधा शासकीय अस्पताल में उपलब्ध नहीं हो: यदि चिकित्सा सुविधा शासकीय अस्पताल में उपलब्ध नहीं है, तो शासकीय सेवक निजी अस्पताल में उपचार करवाने के लिए चिकित्सा अग्रिम प्राप्त कर सकते हैं।
उचित प्राधिकारी से अनुमति: शासकीय सेवक को चिकित्सा अग्रिम प्राप्त करने के लिए उचित प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी।
निर्धारित प्रपत्र में आवेदन: शासकीय सेवक को निर्धारित प्रपत्र में चिकित्सा अग्रिम के लिए आवेदन करना होगा।
बिलों और दस्तावेजों की प्रस्तुति: शासकीय सेवक को चिकित्सा अग्रिम प्राप्त करने के लिए बिलों और अन्य आवश्यक दस्तावेजों की प्रस्तुति करनी होगी।

राज्य के अंदर शासकीय सेवक एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यों शासन द्वारा मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों में उपचार हेतु चिकित्सा अग्रिम / अनुमति / फालोअप अनुमति वर्तमान व्यवस्था क्या है ?

राज्य के अंदर शासकीय सेवक एवं उनके परिवार आश्रित सदस्यों हेतु मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों में उपचार हेतु जिला स्तर सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड को अधिकार दिये गये हैं। मेडिकल बोर्ड द्वारा केवल उन्ही जाँच/उपचार की सुविधा हेतु निजी चिकित्सालय में रेफरल किया जायेगा जो शासकीय जिला चिकित्सालय /शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में जाँच / उपचार की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। (परिपत्र क्रमांक एफ 9-9 /2013/17 /मेडि-3 भोपाल दिनांक 26/08/2013) विभाग की वेबसाईट http://www.health.mp.gov.in पर अपलोड है।

मध्यप्रदेश के शासकीय सेवकों के लिए निजी चिकित्सालयों की मान्यता प्रक्रिया (मध्य प्रदेश सिविल सेवा चिकित्सा परिचर्या नियम 2022 के अनुसार)

निजी चिकित्सालयों को शासकीय मान्यता हेतु आवेदन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को प्रेषित करना होता है।
आवेदन फार्म http://www.health.mp.gov.in/ पर अपलोड है। उन्हीं निजी चिकित्सालयों को मान्यता दी जाएगी जिन्हें National Accreditation Board for Hospitals & Healthcare Providers (NABH) द्वारा अधिमान्यता दी गई हो। निजी चिकित्सालयों को मान्यता हेतु NABH को एक वर्ष में प्रमाणीकरण प्राप्त करना होगा।

राज्य के अंदर शासकीय सेवक एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यों आकस्मिक उपचार हेतु क्या व्यवस्था है ?

मध्य प्रदेश सिविल सेवा चिकित्सा परिचर्या नियम 2022 के अनुसार, राज्य के अंदर शासकीय सेवकों और उनके परिवार के आश्रित सदस्यों के लिए आकस्मिक उपचार हेतु निम्नलिखित व्यवस्थाएं हैं:
आकस्मिक उपचार:
यदि कोई शासकीय सेवक या उनके आश्रित सदस्य को अचानक बीमारी या चोट लगती है, तो उन्हें तुरंत नजदीकी चिकित्सालय में ले जाया जाएगा।
यदि यह शासकीय चिकित्सालय है, तो उन्हें निःशुल्क उपचार मिलेगा।
यदि यह निजी चिकित्सालय है, तो उन्हें उपचार का खर्च वहन करना होगा।
बाद में, वे चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं।
अधिक जानकारी के लिए, आप निम्नलिखित वेबसाइटों पर जा सकते हैं:
https://medicaleducation.mp.gov.in/ost
https://mphc.gov.in/
https://gad.mp.gov.in/

या आप अपने कार्यालय के प्रशासनिक अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।

म.प्र. चिकित्सा परिचर्या नियम 1958 अनुसार मरीज के भर्ती की स्थिति में

आक्सीजन देने में हुआ सम्पूर्ण व्यय.
वार्ड या कमरे का किराया में व्यय शामिल होगा, चतुर्थ श्रेणी के शासकीय कर्मचारियों तथा आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों के मामले में सम्पूर्ण एवं अन्य मामलों में केवल पचास प्रतिशत.
रुधिराधान के लिए रक्त खरीद पर हुआ व्यय.
शल्य क्रिया तथा रोग सम्बन्धी (पैथालाजिक) जीवाणु सम्बन्धी रेडियोलाजिकल एवं अन्य परिक्षण जो कि प्राधिकृत चिकित्सीय परिचारक द्वारा आवश्यक समझे जाए और प्रमाणित किये जाए, किया गया पूर्ण व्यय.

यह लेख मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के लिए चिकित्सा क्षतिपूर्ति नियम 2024 अपडेट सहित सटीक,सही जानकारी ,विस्तृत लेख लिखिए। जिसमें चिकित्सा क्षतिपूर्ति के लिए पात्रता आवश्यक दस्तावेज आवेदन करने की प्रक्रिया सहित संपूर्ण विवरण दिया गया हो।

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