मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में तेजी से फेल रहे कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं दिव्यांग कर्मचारियों अधिकारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए शासकीय कार्यालयों में कार्य दिव्यांग लोक सेवकों को ऑफिस आने से छूट प्रदान की गई है। मध्यप्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया।
दिव्यांग कर्मचारी घर से कर पाएंगे कार्य
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिव्यांग अधिकारी कर्मचारियों को work-from-home घर से कार्य करने की अनुमति दी गई है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप कोई भी विभाग दिव्यांग अधिकारी कर्मचारियों को, जब तक अति आवश्यक ना हो ऑफिस नहीं भुला सकेंगे। यह निर्देश कोरोना संक्रमण के संबंध में आगामी आदेश तक जारी रहेंगे।
मंत्रालय-राज्यस्तरीय दफ्तरों में 10 प्रतिशत से अधिक कर्मचारी बुलाने पर रोक, जीएडी ने चेताया
राज्य शासन ने प्रदेश में राज्य स्तरीय सरकारी दफ्तरों
और मंत्रालय में 10 प्रतिशत से अधिक कर्मचारियों की उपस्थिति पर रोक लगा दी है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सभी व्सीविभागों के एसीएस, प्रमुख सचिव, सचिव, विभागाध्यक्ष, संभागायुक्त, कलेक्टरों को दिए निर्देश में कहा कि इन दफ्तरों में 10 प्रतिशत उपस्थिति के साथ कार्यालय संचालित करने के लिये कहा गया था लेकिन शासन के संज्ञान में लाया गया है कि कतिपय विभाग 10 प्रतिशत से अधिक स्टाफ के साथ संचालित हो रहे हैं। इन विभागों में यह सुनिश्चित किया जाये कि 10 प्रतिशत से अधिक उपस्थिति न हो। इसके अलावा दिव्यांग कर्मचारियों को दफ्तर आने से छूट रहेगी। वे वर्क फ्रॉम होम करेंगे।
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