कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों के लिए गणवेश वितरण को लेकर राज्य सरकार ने जारी किए यह नवीन निर्देश, यहां देखे पूरी जानकारी

आरएसके एमपी, राज्य शिक्षा केन्द्र, मध्यप्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग, स्कूल ड्रेस,गणवेश वितरण,कक्षा 1 से 8,सरकारी स्कूल,शिक्षा विभाग,
मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा सरकारी स्कूलों के कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों को गणवेश वितरण के संबंध में नवीन दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। आपको बता दें कि सरकारी स्कूलों में निशुल्क शिक्षा ,निशुल्क पढ़ाई ,पाठ्य पुस्तकें एवं भोजन तथा गणवेश वितरण किया जाता है। इसी क्रम में नए सत्र 2022 23 के लिए कक्षा एक से आठ के विद्यार्थियों को गणवेश वितरण के संबंध में दिशानिर्देश राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा जारी किए गए हैं।

स्व सहायता समूह द्वारा वितरित की जाएगी गणवेश
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत गठित स्व सहायता समूह की आर्थिक गतिविधियों को बल देने के उद्देश्य से सरकारी स्कूलों में गणवेश बनाने तथा विद्यार्थियों को वितरण करने का कार्य स्व सहायता समूह को 2020 21 दिया गया है।
पिछले 2 वर्षों से सरकारी स्कूलों में कक्षा एक से आठ के विद्यार्थियों को गणवेश निर्माण एवं वितरण करने का कार्य पंचायत एंड ग्रामीण विकास विभाग का महिला बाल विकास विभाग द्वारा गठित महिला स्व सहायता समूह के द्वारा किया जाता है। मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा इस सत्र 2022 23 के लिए भी स्व सहायता समूह के माध्यम से जाने गणवेश (school dress ) निर्माण एवं वितरण करने के निर्देश जारी किए गए हैं।
स्व सहायता समूह की क्षमता निर्धारण के निर्देश
शासकीय विद्यालयों में अध्ययरनत छात्र-छात्राओं (कक्षा 1 से 8 तक) को गणवेश प्रदाय हेतु जिले में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग महिला बाल विकास विभाग एवं नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग के अंतर्गत संचालित स्व-सहायता समूह की क्षमता निर्धारण हेतु निर्देश जारी किये गये हैं।
मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा जारी निर्देशों के मुताबिक प्राथमिक एवं माध्यमिक शासकीय स्कूलों में गणवेश वितरण से पूर्व पंचायत ग्रामीण विकास विभाग में महिला बाल विकास विभाग से संपर्क स्थापित कर स्व सहायता समूह द्वारा गणवेश ( स्कूल ड्रेस) निर्माण की क्षमता निर्धारण किया जाना है।
क्षमता निर्धारण से तात्पर्य संबंधित स्व सहायता समूह द्वारा कितने विद्यार्थियों की स्कूल ड्रेस निर्मित की जा सकती है एवं उनके पास ड्रेस निर्माण के संबंध में क्या मशीनरी उपलब्ध है इन सब चीजों का आकलन संबंधित विभाग एवं स्कूल शिक्षा विभाग के आपसी समन्वय के माध्यम से किया जाना है। ताकि स्व सहायता समूह को स्कूलों में ड्रेस वितरण करने में किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े।
समूह की क्षमता के निर्धारण में यह ध्यान रखा जाए कि उनके द्वारा सत्र 2020-21 में गणवेश प्रदाय की स्थिति कैसी थी, तथा गणवेश तैयार करने हेतु संसाधानों की उपलब्धता क्या थी?
स्व सहायता समूह के समर्थ नहीं होने पर अभिभावकों के खातों में जारी की जाएगी गणवेश राशि
राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा निर्देशित किया गया है कि सत्र 2022-23 के लिये स्व-सहायता समूह की क्षमता का निर्धारण कर लिया जाये जिन जिलों अथवा विकासखण्ड में स्व-सहायता समूह समर्थ नहीं है उन जिलों के लिये छात्र-छात्राओं / पालकों के
खाते के माध्यम से गणवेश की राशि प्रदान की जाएगी।
स्व सहायता समूह से गणवेश का आकलन तथा सैंपल लिए जाने के लिए देश
स्व-सहायता समूह के माध्यम से स्टैण्डर्ड साईज की गणवेश का आंकलन करा लिया जाये अर्थात कक्षा 1 से 8 तक की बालक एवं बालिकाओं को किस साइज की गणवेश तैयार करना होगी उसका सैम्पल प्राप्त कर लिया जाये।
शालावार नामांकन का सत्यापन विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयक के माध्यम से कराया जायेगा।