Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /home/educationportal.org.in/public_html/index.php on line 4

Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /home/educationportal.org.in/public_html/index.php on line 4
VT (Vocational Trainer) व्यवसायिक प्रशिक्षकों के लिए आई ये बड़ी खबर, हाईकोर्ट के आदेश के बाद फिर से करवाना होगा पात्रता परीक्षण, अपात्र होने पर किया जाएगा सेवा से बाहर – Digital Education Portal
educationEducational News

VT (Vocational Trainer) व्यवसायिक प्रशिक्षकों के लिए आई ये बड़ी खबर, हाईकोर्ट के आदेश के बाद फिर से करवाना होगा पात्रता परीक्षण, अपात्र होने पर किया जाएगा सेवा से बाहर

मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा वोकेशनल ट्रेनर व्यवसायिक प्रशिक्षकों को लेकर बड़ा निर्णय लिया गया है । आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सहित देश के विभिन्न राज्यों में व्यवसायिक शिक्षा कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों के लिए प्रचलित है। वोकेशनल एजुकेशन व्यवसायिक शिक्षा के लिए मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा विभिन्न कंपनियों से किए गए अनुबंध के आधार पर कंपनी द्वारा आउट सोर्स पर वोकेशनल ट्रेनर की नियुक्ति की गई है। मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत मध्य प्रदेश के हाई एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों में व्यवसायिक शिक्षा लागू की गई है।

VT (Vocational Trainer) व्यवसायिक प्रशिक्षकों के यह आई ये बड़ी खबर, हाईकोर्ट के आदेश के बाद फिर से करवाना होगा पास्ता परीक्षण, अपात्र होने पर किया जाएगा सेवा से बाहर
Vocational trainer mp

यह व्यवसायिक शिक्षा प्रणाली मध्यप्रदेश के कुछ चयनित विद्यालयों में लागू की गई है। जिसमें विभिन्न ट्रेड जैसे ब्यूटी वैलनेस, हेल्थ केयर, आईटी ,एग्रीकल्चर , प्लंबर आदि रोजगार मुखी कोर्स लागू किए गए हैं। मध्यप्रदेश शासन द्वारा देश के शासकीय हाई एवं हायर सेकंडरी स्कूलों में विद्यार्थियों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से व्यवसायिक शिक्षा प्रणाली अंतर्गत व्यवसायिक शिक्षा 2014 से लागू की गई है।

34 कंपनियों के साथ एमओयू आधार पर दी जा रही है व्यवसायिक प्रशिक्षकों की सेवाएं

मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 2021 -22 में नई 34 कंपनियों के साथ एमओयू अनुबंध के आधार पर व्यवसायिक शिक्षा प्रणाली अंतर्गत चयनित स्कूलों में व्यवसायिक प्रशिक्षकों की सेवाएं ली जा रही है। आपको बता दें कि इससे पूर्व कोरोना संक्रमण के दौरान स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा स्कूलों में व्यवसायिक प्रशिक्षकों की सेवाएं एसएमडीसी स्कूल प्रबंधन समिति के माध्यम से लगातार दो वर्षो से ली गई थी।

कोरोना संक्रमण काल समाप्त होने के पश्चात मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 34 कंपनियों एनजीओ के साथ अनुबंध एमओयू के आधार पर व्यवसायिक प्रशिक्षकों की सेवाएं लिए जाने के आदेश प्रसारित किए गए। इसके बाद इन कंपनियों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत व्यवसायिक प्रशिक्षकों की परीक्षा आयोजित करते हुए साक्षात्कार एवं मेरिट सूची के आधार पर चयन किया गया।

हाईकोर्ट के निर्देश पर पूर्व से कार्यरत व्यवसायिक प्रशिक्षकों को निरंतर रखा गया

आपको बता दें कि वर्ष 2019 20 एवं 20 21 में कोरोना संक्रमण के दौरान एसएमडीसी के माध्यम से रखे गए व्यवसायिक शिक्षकों द्वारा कंपनियों के माध्यम से ली जा रही परीक्षा के विरुद्ध न्यायालय का दरवाजा खटखटाया गया। इसके बाद हाईकोर्ट द्वारा अभ्यर्थियों के पक्ष में स्थगन देते हुए कहा गया कि ऐसे अभ्यर्थी या वोकेशनल ट्रेनर जो कि पूर्व से स्कूलों में सेवाएं दे रहे हैं उन्हें हटाया नहीं जाए तथा किसी भी प्रकार की परीक्षा नहीं ली जाए एवं उनकी सेवाएं निरंतर रखी जाए। हाईकोर्ट के इस निर्देश के पश्चात स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा समस्त 34 कंपनियों को निर्देशों का पालन करने के लिए पत्र जारी किया गया। इसके बाद इन कंपनियों द्वारा लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए स्थगन एवं निर्देश के आधार पर पूर्व से कार्यरत वोकेशनल ट्रेनर व्यवसायिक प्रशिक्षकों को निरंतर रखने के लिए ऑफर लेटर जारी कर दिए गए।

आपको बता दें कि यह सभी व्यवसायिक शिक्षा पिछले कई वर्षों से व्यवसायिक शिक्षा प्रणाली अंतर्गत स्कूलों में व्यवसायिक शिक्षक के रूप में सेवाएं दे रहे हैं।

High court निर्णय के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने उठाया यह बड़ा कदम

मध्य प्रदेश के हाई एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों में व्यवसायिक शिक्षा के लिए रखे गए व्यवसायिक प्रशिक्षकों के पक्ष में दिए गए स्थगन आदेश के बाद अब हाईकोर्ट ने स्पष्ट निर्णय दे दिया है. हाई कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय के बाद अब स्कूल शिक्षा विभाग पूर्व से कार्यरत इन व्यवसायिक प्रशिक्षकों के लिए अब फिर से योग्यता परीक्षण करेगा.

Join WhatsApp For Latest Update

जी हां वर्तमान में मध्य प्रदेश के हाई एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों में कार्यरत व्यवसायिक प्रशिक्षक VT के लिए परीक्षा की एक और घड़ी आ गई है । अब स्कूल शिक्षा विभाग ने समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि कार्यरत व्यवसायिक प्रशिक्षकों का योग्यता परीक्षण किया जाए. इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र भी जारी कर दिया गया है.

कार्यरत व्यवसायिक प्रशिक्षकों VT का होगा पात्रता परीक्षण, जिला स्तर पर समिति लेगी निर्णय

लोक शिक्षण संचालनालय डीपीआई भोपाल द्वारा जिला शिक्षा अधिकारियों को जारी पत्र अनुसार अब कार्यरत समस्त ट्रेड के व्यवसायिक प्रशिक्षकों की पात्रता का परीक्षण किया जाएगा। इसके लिए बकायदा जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया जाएगा। जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी,संबंधित वीटीपी कंपनी के प्रतिनिधि ,रमसा के एडीपीसी, व्यवसायिक कोऑर्डिनेटर सम्मिलित रहेंगे।

व्यवसायिक प्रशिक्षक VT को 6 मई तक फिर से देना होगा आवेदन, ये दस्तावेज होंगे अनिवार्य

डीपीआई द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप अब व्यवसायिक प्रशिक्षकों को अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। अर्थात व्यवसायिक प्रशिक्षकों को फिर से सेवा में आगे बने रहने के लिए अपने प्राचार्य को आवेदन पत्र देना होगा। संबंधित व्यवसायिक प्रशिक्षक VT को आवेदन पत्र नीचे दिए जा रहे आवश्यक दस्तावेजों के साथ 6 मई 2022 तक अनिवार्य रूप से अपने प्राचार्य को प्रस्तुत करना होगा।

व्यवसायिक प्रशिक्षक को आवेदन पत्र के साथ निम्नानुसार दस्तावेज को स्वप्रमाणित करते हुए प्रस्तुत करना अनिवार्य होंगे 👇

  1. व्यवसायिक प्रशिक्षण VT को आवेदन पत्र के साथ संबंधित ट्रेड हेतु परिशिष्ट-1′ (नवीन सत्र 2022-23 हेतु PSSCIVE द्वारा निर्धारित VTs के लिए आवश्यक अर्हताऐं) अनुसार निर्धारित न्यूनतम योग्यता के दस्तावेज संलग्न करना होंगे।
  2. दक्षता, अनुभव एवं आयु से संबंधित अभिलेख प्रस्तुत करने होंगे।
  3. सत्र 2019-20 तक VTP द्वारा चयन की प्रक्रिया के अभिलेख
  4. VTP द्वारा लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार उपरान्त चयन संबंधी प्रमाणपत्र
  5. VTP द्वारा जारी किये गये नियुक्ति पत्र / ऑफर लेटर की स्वच्छ पठनीय एवं स्वप्रमाणित छायाप्रति
  6. संलग्न किये जा रहे अभिलेखों का क्रमवार उल्लेख आवेदन पत्र में आवश्यक रूप से किया जाए।

प्राचार्य 7 मई तक आवेदन जिला शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे

नवीन व्यावसायिक शिक्षा अंतर्गत प्रचलित ट्रेड अंतर्गत कार्यरत व्यवसायिक प्रशिक्षक VT से उपरोक्त अनुसार आवश्यक दस्तावेज सहित आवेदन प्राप्त कर संलग्न किये गये अभिलेखों की छायाप्रतियों को मूल अभिलेखों से मिलान कर हस्ताक्षर एवं सील सहित सत्यापित (Attested) करेंगे।

संस्था प्राचार्य VT से प्राप्त आवेदन पत्र के साथ संलग्न अभिलेखों को सत्यापित (Attested) कर दिनांक 07.05.2022 तक अपने जिले के जिला शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे।

09.05.2022 से 21.05.2022 की अवधि के मध्य पात्रता परीक्षण

व्यवसायिक प्रशिक्षक की पात्रता परीक्षण संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा दिनांक 9 मई 2022 से 21 मई 2022 के मध्य अनिवार्य रूप से किया जाएगा।

व्यवसायिक प्रशिक्षण की पात्रता परीक्षण के लिए VTP, संबंधित जिले के लिए अपना प्रतिनिधि नामांकित करेंगे , जो जिला शिक्षा अधिकारियों से सम्पर्क कर उस जिले में कार्यरत VTS की पात्रता के परीक्षण करने हेतु दिनांक 09.05.2022 से 21.05.2022 की अवधि के मध्य पात्रता परीक्षण की कार्यवाही पूर्ण करेंगे।

इस आधार पर होगा व्यवसायिक प्रशिक्षकों की पात्रता का परीक्षण

नवीन सत्र 2022-23 में प्रदेश में संचालित होने वाले ट्रेड / जॉबरोल के लिए अभ्यर्थी की पात्रता का निर्धारण पंडित सुन्दर लाल शर्मा केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान (PSSCIVE), भोपाल के अनुसार संलग्न परिशिष्ट-‘1’ में दी गयी न्यूनतम अर्हताओं के आधार पर अभिलेखों का परीक्षण करेंगे।

संबंधित ट्रेड के लिये पात्र पाये जाने पर अभ्यर्थी को बिना किसी चयन प्रक्रिया के संबंधि यथावत रखे जाने हेतु पात्रता / ऑफर / नियुक्ति पत्र VTP द्वारा जारी किया जाएगा।

संबंधित ट्रेड के लिये अभ्यर्थी के अपात्र पाये जाने पर जिला शिक्षा अधिकारी, अतिरिक्त परियोजना समन्वयक, जिला व्यावसायिक शिक्षा समन्वयक एवं VTP प्रतिनिधि की समिति अपात्रता का कारण दर्शाते हुए संबंधित ट्रेड के व्यावसायिक प्रशिक्षक के कार्य हेतु अयोग्य घोषित करेगी।

vocational trainer के अयोग्य होने पर नहीं ली जाएगी सेवाएं

समिति का VTP वार पात्रता परीक्षण प्रतिवेदन (परिशिष्ट-2′ अनुसार) की स्केन्ड कॉपी दिनांक 25.05.2022 तक राज्य कार्यालय के ई-मेल nveqfmp2@gmail.com पर एवं हार्ड कॉपी राज्य कार्यालय के व्यावसायिक कक्ष क्रमांक- 214 में उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

डीपीआई द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप अयोग्य घोषित अभ्यर्थी को VTP द्वारा व्यावसायिक प्रशिक्षक के रूप में नहीं रखा जायेगा।

प्रत्येक ट्रेड के लिए रखे जाएंगे एक व्यवसायिक प्रशिक्षक

विद्यालय में एक ट्रेड के लिए केवल एक ही व्यावसायिक प्रशिक्षक पात्र होगा। यदि किसी विद्यालय विशेष के लिए एक ही ट्रेड में व्यावसायिक प्रशिक्षक हेतु एक से अधिक अभ्यर्थी पात्रता रखते हैं, तो ऐसी स्थिति में समस्त पात्र अभ्यर्थियों की मेरिट (शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के आधार पर) बनाऐं। मेरिट में सबसे अधिक मेघावी अभ्यर्थी को ही VTP द्वारा पात्रता / ऑफर / नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा।

वोकेशनल ट्रेनर व्यवसायिक प्रशिक्षण की पात्रता की जानकारी विमर्श पोर्टल पर होगी अपलोड

जिला शिक्षा अधिकारी व्यावसायिक प्रशिक्षकों के पात्रता परीक्षण से संबंधित आवश्यक जानकारी दिनांक 25.05.2022 तक विमर्श पोर्टल पर अपलोड करवाना सुनिश्चित करेंगे।

Vocational Trainer व्यवसायिक प्रशिक्षकों के संबंध में हाई कोर्ट द्वारा जारी निर्णय देखे

डिजिटल एजुकेशन पोर्टल आपकी सुविधा के लिए यहां पर वोकेशनल ट्रेनर व्यावसायिक प्रशिक्षण के संबंध में हाल ही में जारी हाई कोर्ट के निर्णय की कॉपी उपलब्ध करवा रहा है।

Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Please Close Ad Blocker

हमारी साइट पर विज्ञापन दिखाने की अनुमति दें लगता है कि आप विज्ञापन रोकने वाला सॉफ़्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं. कृपया इसे बंद करें|