तहसीलदार और नायब तहसीलदार के रिक्त पदों को देखते मध्य प्रदेश सरकार ने यह फैसला किया है।
भोपाल (राज्य ब्यूरो)। मध्य प्रदेश में अधीक्षक भू-अभिलेख को तहसीलदार के अधिकार मिलेंगे। यह व्यवस्था सिर्फ उन्हीं जिलों में लागू होगी, जहां तहसीलदार के पद रिक्त हैं। इसी तरह सहायक भू-अभिलेख अधिकारियों को नायब तहसीलदार की शक्तियां मिलेंगी। कलेक्टरों को इसके लिए प्रस्ताव बनाकर प्रमुख राजस्व आयुक्त कार्यालय को भेजना होगा। अनुमोदन मिलने के बाद कलेक्टर इन अधिकारियों को न्यायिक शक्तियां दे सकेंगे। प्रदेश में तहसीलदार के 341 और नायब तहसीलदार के 483 पद रिक्त हैं।
भोपाल और इंदौर में कलेक्टरों ने राजस्व न्यायालयों में कार्यपालिक अधिकारियों की कमी को देखते हुए सहायक भू-अभिलेख अधिकारियों को नायब तहसीलदार पद की जिम्मेदारी दी थी। प्रशासनिक व्यवस्था में एकरूपता के लिए राजस्व विभाग ने भू-अभिलेख अधिकारी को तहसीलदार और सहायक भू-अभिलेख अधिकारी को नायब तहसीलदार की शक्तियां देने का निर्णय लिया है।
कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं कि वे जिन्हें ये शक्तियां दी जाएं, उनका विभागीय परीक्षा पास उत्तीर्ण होना अनिवार्य रहेगा। रिक्त पद होने पर ही यह व्यवस्था की जा सकेगी लेकिन इससे भू-अभिलेख का कार्य प्रभावित नहीं होना चाहिए।
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