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मध्य प्रदेश के 35 जिलों में ड्राइविंग लाइसेंस संबंधी पांच सेवाएं आनलाइन शुरू Digital Education Portal

इन जिलों में अब लर्निंग लाइसेंस बनवाने, नवीनीकरण, डुप्लीकेट लाइसेंस, नाम-पता आदि बदलवाने के लिए आरटीओ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

मध्‍य प्रदेश के 35 जिलों में ड्राइविंग लाइसेंस संबंधी पांच सेवाएं आनलाइन शुरू
भोपाल। परिवहन विभाग ने परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण, डुप्लीकेट लाइसेंस बनवाना, लाइसेंस में पता बदलवाने की व्यवस्था आदि आनलाइन शुरू कर दी है। अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए क्षेत्रीय परिवहन व जिला परिवहन कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। ड्राइविंग लाइसेंस संबंधी सुविधा अब आफलाइन नहीं होगी। नवीनीकरण, डुप्लीकेट लाइसेंस, पता, नाम बदलवाने जैसी पांच सुविधाएं भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन, सागर, अनूपपुर, उमारिया, शिवपुरी सहित 35 जिलों में बुधवार से शुरू हो गई है।

बता दें कि पिछले दिनों आगर मालवा में प्रयोग के रूप में व्यवस्था शुरू की गई थी। आरटीओ के सहयोग से परिवहन विभाग संबंधी सेवाओं की आनलाइन व्‍यवस्‍था का काम देख रही एनआइसी के हेड राजीव अग्रवाल ने बताया कि जल्द ही सुविधाओं को सभी 51 जिलों में शुरू कर दिया जाएगा। बता दें कि भोपाल आरटीओ में रोजाना 100 परमानेंट ड्रायविंग लाइसेंस, लाइसेंसों का नवीनीकरण, 50 तक डुप्लीकेट ड्राइिंवग लाइसेंस, 80 से 100 लाइसेंस पता, नाम बदलवाने के काम होते हैं। अब परिवहन सारथी वेबसाइट पर स्वयं आनलाइन आवेदन करके या कियोस्क से कराकर सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।
गौरतलब है कि परिवहन विभाग ने बीते साल नवंबर माह में पहले घर बैठें लर्निंग ड्राइिंवग लाइसेंस की सुविधा शुरू की थी। आज भोपाल सहित प्रदेशभर में दो लाख से अधिक लोगों ने खुद ही आनलाइन सेवा का लाभ उठाकर लाइसेंस बनवाए हैं। अब लर्निंग लाइसेंस के लिए लोगों को क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय व जिला परिवहन कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ते हैं। लोग अपने मोबाइल, लेपटाप, टेबलेट पर खुद ही लर्निंग लाइसेंस बना रहे हैं। वहीं कियोस्क पहुंचकर भी लाइसेंस बनवा रहे हैं। अब खुद लर्निंग लाइसेंस बनाने के बाद छह महीने की समयावधि में एक माह बीतने पर परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आनलाइन आवेदन करने पर तय समय में आरटीओ पहुंच कर परमानेंट लाइसेंस बनवा सकते हैं। परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस रोजाना 250 से 350 बनते हैं, जिनके लिए ही लोग आरटीओ फोटो खिंचवाने, फ्रिंगर प्रिंट व हस्ताक्षर की प्रक्रिया करने सहित टेस्ट देने जाते हैं। अब लर्निंग लाइसेंस, लाइसेंसों का नवीनीकरण, डुप्लीकेट लाइसेंस बनवाने के लिए आरटीओ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
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