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मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग में अनुकंपा नियुक्ति नियमों में किए यह बड़े बदलाव, 7 वर्ष से अधिक समय सीमा वाले अभ्यर्थियों को अनुकंपा नियुक्ति देने के लिए जारी हुए यह नवीन निर्देश

मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा विभागीय स्तर पर 7 वर्ष से अधिक समय के लंबित अनुकंपा नियुक्ति प्रकरणों के लिए लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इन दिशानिर्देशों के अनुरूप ऐसे प्रकरण जोकि शिक्षा विभाग में 7 वर्ष से अधिक समय से अनुकंपा नियुक्ति के लिए लंबित हैं, उन्हें नियमानुसार तत्काल नियुक्ति देते हुए प्रकरणों को समाप्त करने के निर्देश जारी किए गए हैं।

7 वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने पर नहीं है अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान

मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत वर्तमान में सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र दिनांक 29 सितंबर 2014 के अनुसार ऐसे आवेदक जिनके अभिभावक माता पिता की सेवा में रहते हुए मृत्यु हो गई है उन्हें संबंधित कर्मचारी की मृत्यु दिनांक से 7 वर्ष के अंदर आवेदन करने , पात्र होने तथा विभाग में निम्न स्तर का पद रिक्त होने पर अनुकंपा नियुक्ति देने का प्रावधान है। लेकिन यदि संबंधित आवेदक कर्मचारी की मृत्यु दिनांक से 7 वर्ष के अंदर आवेदन नहीं कर पाता है अथवा 7 वर्ष तक आवश्यक अर्हता प्राप्त नहीं करता है या फिर विभाग में पद रिक्त नहीं होते हैं तो ऐसी स्थिति में 7 वर्ष के पश्चात अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी जा सकती हैं।

मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग के इन 7 वर्ष की अवधि में अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता धारण नहीं करने अथवा वयस्क नहीं होने अथवा आवेदन नहीं करनी अथवा विभाग में पद रिक्त नहीं होने की स्थिति में अनुकंपा नियुक्ति हेतु हजारों प्रकरण लंबित है। प्रदेश के हजारों युवा नौकरी की आस में लंबे समय से शासकीय कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं। इनमें से कई आवेदकों की मृत्यु हो चुकी है तो कुछ आवेदक निराश होकर नौकरी की आस छोड़ चुके हैं। लेकिन इन आवेदकों के लिए यह खबर उम्मीद की नई किरण लेकर आई है।

कार्यालयीन/विभागीय प्रक्रिया के कारण 7 वर्ष से अधिक समय सीमा वाले प्रकरणों पर हो सकेगी अनुकंपा नियुक्ति की कार्रवाई

जी हां मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा हाल ही में अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में नवीन निर्देश जारी किए गए। इन निर्देशों के अनुसार अब ऐसे आवेदक जिन्होंने की संबंधित कर्मचारी की मृत्यु के 7 वर्ष के भीतर आवेदन प्रस्तुत कर दिया था एवं वह संबंधित कर्मचारी के निम्न स्तर पद के लिए निर्धारित योग्यता धारण करते थे , लेकिन कार्यालयीन विभागीय प्रक्रिया के कारण संबंधित अभ्यर्थी को नियुक्ति प्रदान नहीं की जा सकी है ; तो ऐसे आवेदनों पर तत्काल कार्रवाई करते हुए संबंधित आवेदक को अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने के निर्देश डीपीआई भोपाल द्वारा जारी किए गए हैं।

ऐसे आवेदक जो आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय प्रचलित भर्ती नियम अनुसार दिवंगत कर्मचारी की मृत्यु तिथि के 07 वर्ष के पूर्व ही संबंधित निम्नतर पद के लिये निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं अर्हता धारित करते थे तथा जिनके द्वारा नियमानुसार निर्धारित समयावधि के भीतर संबंधित सक्षम अधिकारी / कार्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिया गया हो, किन्तु कार्यालयीन प्रक्रियागत एवं अन्य कारणवश प्रकरण का निराकरण समयावधि में न होकर संबंधित कार्यालय स्तर पर प्रकरण विलंबित होकर समय बाधित हो गया हो, केवल ऐस प्रकरण का परीक्षण किया जाकर विभाग में उपलब्ध निम्नतर रिक्त पद की उपलब्धता, आवेदक की शैक्षणिक योग्यता एवं अर्हता भर्ती नियमों के अनुसार होकर पात्र पाये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुकंपा नियुक्ति प्रदाय करने की कार्यवाही की जा सकती है।

अभय वर्मा
आयुक्त
लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश

अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में आदेश देखें

मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल द्वारा हाल ही में अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में 7 वर्ष की समय सीमा से अधिक अवधि के पश्चात अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने हेतु जारी किए निर्देश देखें। 👇

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