educationEducational News

High Court Order – निजी स्कूल 20 प्रतिशत फीस कम करें

Calcutta High Court ordered to slash school fee 20% / निजी स्कूल 20 प्रतिशत फीस कम करें

कलकत्ता हाई कोर्ट ने दिए आदेश- निजी स्कूल कम से कम 20 प्रतिशत फीस कम करें मंगलवार को कलकत्ता हाई कोर्ट ने 145 निजी स्कूलों को कम से कम 20 प्रतिशत कम शुल्क करने की पेशकश के आदेश दिए है। इसने साथ ही कहा कि सुविधाओं के इस्तेमाल के लिए गैर जरूरी शुल्क की अनुमति नहीं होगी।

2020 102020101408550955707 0 news large 19
High Court Order - निजी स्कूल 20 प्रतिशत फीस कम करें 7

कलकत्ता हाई कोर्ट ने दिए आदेश उल्लेखनीय है कि शहर के 145 निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों ने स्कूल फीस में कमी करने का अनुरोध करते हुए याचिका दायर की थी। उनका कहना था कि कक्षाएं केवल ऑनलाइन चल रही हैं। अदालत ने आदेश दिया कि वित्त वर्ष 2020-21 में कोई फीस वृद्धि नहीं होगी और अप्रैल 2020 से जब तक स्कूल दोबारा पारंपरिक तरीके से खुल नहीं जाते, तब तक सभी 145 स्कूल शुल्क में कम से कम 20 प्रतिशत कमी करने की पेशकश करेंगे।

निजी स्कूल 20 प्रतिशत फीस कम करें
High Court Order - निजी स्कूल 20 प्रतिशत फीस कम करें 8

Ordered by High court

कलकत्ता हाई कोर्ट ने दिए आदेश यह फैसला न्यायमूर्ति संजीब बनर्जी और न्यायमूर्ति मौसमी भट्टाचार्य की पीठ ने दिया। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि इस याचिका पर वह सात दिसंबर 2020 को दोबारा सुनवाई करेगी। इससे पहले अदालत निर्देशों के अनुपालन में हुई प्रगति की निगरानी करेगी।

Read More – इस स्कूल में मिल रहा है सरकारी नौकरी करने का मौका जानिए पूरा विवरण


Discover more from Digital Education Portal

Subscribe to get the latest posts to your email.

Show More

आपके सुझाव हमारे लिए महत्त्वपूर्ण हैं ! इस पोस्ट पर कृपया अपने सुझाव/फीडबैक देकर हमे अनुग्रहित करने का कष्ट करे !

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button

Discover more from Digital Education Portal

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading

Please Close Ad Blocker

हमारी साइट पर विज्ञापन दिखाने की अनुमति दें लगता है कि आप विज्ञापन रोकने वाला सॉफ़्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं. कृपया इसे बंद करें|