गृहमंत्री डा.नरोत्तम मिश्रा, नगरीय विकास मंत्री भूपेन्द्र सिंह, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेन्द्र सिंह महाधिवक्ता प्रशांत सिंह, मुख्य सचिव सहित अधिकारियों के साथ बैठक।
भोपाल। (राज्य ब्यूरो)। त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) का आरक्षण समाप्त करने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से निर्मित हुई स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को बैठक की। इसमें गृहमंत्री डा.नरोत्तम मिश्रा, नगरीय विकास मंत्री भूपेन्द्र सिंह, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेन्द्र सिंह सिसोदिया, महाधिवक्ता प्रशांत सिंह, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, प्रमुख सचिव विधि एवं विधायी गोपाल श्रीवास्तव सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में मुख्यमंत्री ने ओबीसी आरक्षण को लेकर कानून सलाह मांगी और कहा कि सभी पहलूओं पर विचार किया जाए।
मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक बैठक में इस बात पर विचार किया गया कि पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को लेकर जो निर्णय आया है, उसको लेकर अब क्या किया जा सकता है। सरकार यदि सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करती है तो क्या संभावनाएं हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि सभी कानूनी पहलुओं पर अध्ययन किया जाए क्योंकि सात दिन के भीतर राज्य निर्वाचन आयोग को अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पदों को पुन: अधिसूचित करके देना है। चुनाव प्रक्रिया चल रही है। बैठक में विधानसभा में मंगलवार को प्रस्तावित चर्चा को लेकर भी चर्चा की गई।
देर शाम तक आती रही नामांकन पत्र जमा करने की जानकारी
उधर, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले और दूसरे चरण के लिए नामांकन पत्र जमा करने का सिलसिला सोमवार को थम गया। देर शाम तक राज्य निर्वाचन आयोग में इसकी जानकारी आती रही। आयोग ने अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पदों को छोड़कर चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ा रहा है। नामांकन पत्रों की मंगलवार को जांच की जाएगी। 23 दिसंबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। इसके साथ ही अभ्यर्थियों को प्रतीक चिन्ह का आवंटन कर दिया जाएगा। मतदान पहले चरण के छह जनवरी और दूसरे चरण के लिए 28 जनवरी को कराया जाएगा।
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