ईपीएफ खाताधारकों के लिए खुशखबरी : नौकरी बदलने पर नहीं करना पड़ेगा ईपीएफ खाता ट्रांसफर, नए आईटी सिस्टम को मंजूरी

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नौकरी बदलने पर अब भविष्य निधि (पीएफ) खाता ट्रांसफर कराने का झंझट खत्म हो जाएगा। नई जगह जाने पर आपका पुराना खाता स्वतः नए खाते में जुड़ जाएगा। इसके लिए शनिवार को ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक में सेंट्रलाइज आईटी सिस्टम को मंजूरी दे दी गई।
नौकरी छोड़, दूसरी कंपनी में नौकरी करने पर ईपीएफ खाता खुद करवाना पड़ता है ट्रांसफर
अब तक कोई कर्मचारी एक कंपनी छोड़कर दूसरी कंपनी में जाता है तो वह या तो पीएफ का पैसा निकाल लेता है या दूसरी कंपनी में ट्रांसफर कराता है। उसे यह काम खुद ही करना होता है। सेंट्रलाइज सिस्टम की मदद से कर्मचारी का खाता खुद मर्ज हो जाएगा। इसके लिए नियोक्ता को सिर्फ यूएएन नंबर उपलब्ध कराना होगा।
नया नियम नई जगह जाने पर पुराना खाता ,नए में स्वतः शामिल हो जाएगा ईपीएफ खाता
बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक में सेंट्रलाइज आईटी सिस्टम मंजूर
श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में पीएफ पर ब्याज को लेकर भी निर्णय होने की उम्मीद थी, लेकिन कोई फैसला नहीं हो सका। फिलहाल पीएफ पर 8.5 फीसदी वार्षिक ब्याज दिया जा रहा है।
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