
जीवनसाथी पेंशन : केंद्रीय कार्मिक,लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेन्द्र सिंह ने शनिवार को जीवनसाथी की पेंशन को लेकर एक महत्वपूर्ण सूचना दी. उन्होंने कहा कि अब जीवनसाथी की पेंशन के लिए ज्वाइंट बैंक खाता होना अनिवार्य नहीं है. कुछ परिस्थितियों में इस नियम में कुछ छूट दी जा सकती है.
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने कहा है कि जीवनसाथी पेंशन पाने के लिए जॉइंट बैंक खाता अनिवार्य नहीं है। केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने शनिवार को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार समाज के सभी वर्ग जिसमें सेवानिवृत्त लोग और पेंशनर भी शामिल हैं उनका जीवन सरल करने के लिए प्रयासरत है।
नया खाता खुलवाने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं बैंक
उन्होंने कहा कि अगर सरकारी सेवानिवृत्त कर्मचारी किसी कारणवश जॉइंट बैंक खाता खुलवाने में असमर्थ है तो उसे रियायत दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी बैंक जो केंद्र कर्मियों की पेंशन जारी करते हैं। अगर पेंशनर का पहले से उनके पास जॉइंट बैंक खाता है तो वे नया जॉइंट खाता खुलवाने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। पेंशन पेमेंट ऑर्डर के तहत पेंशन जारी होगी। इस फैसले का उद्देश्य पेंशनरों को पेंशन के लिए संयुक्त खाता खुलवाने के लिए बैंकों का चक्कर काटने से बचाना है।
जीवनसाथी पेंशन अब ज्वाइंट खाता होना अनिवार्य नहीं
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अगर कार्यालय प्रमुख इस बात से संतुष्ट है कि सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी के लिए अपने पति या पत्नि के साथ ज्वाइंट खाता खोलना संभव नहीं है तो उन्हें इस नियम में छूट दी जा सकती है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की पेंशन का वितरण करने वाली एंजेंसी-बैंकों को ये सूचना जारी कर दी गई है कि अगर पति या पत्नी परिवार पेंशन के क्रेडिट के लिए वर्तमान संयुक्त बैंक खाते का विकल्प चुनते हैं, तो बैंको द्वारा उन पर नया खाता खोलने के लिए दवाब नहीं बनाया जा सकता है.
साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हांलाकि पति-पत्नी के साथ एक संयुक्त बैंक खाता होना जरूरी है. यह उनके पति या पत्नी के साथ खोला जाएगा जिनके पक्ष में पेंशन भुगतान आदेश में पारिवारिक पेंशन की परमिशन दी गई है. यह अकाउंट ‘former or survivor’ और ‘either or survivor’ कैटिगरी में होता है. यह पेंशनर्स की इच्छा पर निर्भर करता है.
क्यों खोला जाता है संयुक्त खाता?
केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि ज्वाइंट अकाउंट इसलिए खुलवाया जाता है, जिससे पेंशनर की मौत हो जाने पर स्पाउस को पेंशन मिलने में ज्यादा परेशानी नहीं हो. इसका उद्देश्य पेंशनर्स को राहत देना है ना कि उनके लिए परेशानियों को पैदा करना है.

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