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ब्याज माफ़ी योजना उत्तरप्रदेश U2021 | Byaaj Mafi Yojana UP - Byaaj Mafi Yojana UP 2021] (Application, Form, Process, Tax, Last Date, Eligibility, Interest Waiver Scheme, List, VAT, Comtax.up.nic.in, Toll Free Number , Education Portal
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ब्याज माफ़ी योजना उत्तरप्रदेश U2021 | Byaaj Mafi Yojana UP – Byaaj Mafi Yojana UP 2021] (Application, Form, Process, Tax, Last Date, Eligibility, Interest Waiver Scheme, List, VAT, comtax.up.nic.in, Toll Free Number , Education Portal

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हमारे देश में फैली महामारी के चलते सभी जगह आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ा है. इसमें छोटे व्यापारी भी शामिल है. खास कर जो आयकर दाता है. इनकी परेशानी को काम करने के लिए उत्तरप्रदेश राज्य सरकार ने संबंधित विभाग के साथ मिलकर एक योजना की शुरूआत की है. जिसका नाम है ब्याज माफ़ी योजना. इस योजना के तहत उत्तरप्रदेश के व्यापारियों को आयकर पर लगने वाले ब्याज पर छूट प्रदान की जा रही है. इस योजना को डिटेल में आप इस लेख को अंत तक पढ़ कर समझ सकते हैं.

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ब्याज माफ़ी योजना के लांच की जानकारी (Launched Details)

योजना का नाम ब्याज माफ़ी योजना                   
राज्य उत्तरप्रदेश
योजना की शुरुआत मार्च, 2021
लांच की गई उत्तरप्रदेश राज्य सरकार द्वारा
योजना की देखरेख वाणिज्यकर विभाग द्वारा
योजना का अंत जून, 2021
लाभार्थी राज्य के व्यापारी
अधिकारिक वेबसाइट क्लिक करें
टोल फ्री नंबर 18001805223

ब्याज माफ़ी योजना की विशेषताएं (Features)

  • योजना का उद्देश्य :- इस योजना को उत्तरप्रदेश सरकार ने व्यापारियों को राहत प्रदान करने के लिए शुरू किया है.
  • दिया जाने वाला लाभ :- इस योजना के तहत व्यापारियों को उनके मूल बकाया राशि पर जो ब्याज लगता है उस पर छूट देने का फैसला किया है.
  • ब्याज दर :- इस योजना में 10 से लेकर 100 प्रतिशत तक का ब्याज माफ़ किया जा रहा है.
  • योजना की कुल अवधि :- इस योजना को केवल 3 महीने के लिए लागू किया गया है.
  • बकाया राशि की अवधि :- इस योजना में दी जाने वाली ब्याज छूट केवल उन्हें दी जाएगी, जिनकी बकाया राशि 31 दिसंबर, 2020 तक जमा हो चुकी है.

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ब्याज माफ़ी योजना में दी जाने वाली ब्याज छूट (Interest Waiver)

  • उत्तरप्रदेश राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई इस योजना के तहत यदि कोई व्यापारी 10 लाख रूपये तक की मूल बकाया पूरी धनराशि को जमा कर देता है, तो उसे शत – प्रतिशत यानि की 100 फीसदी की ब्याज और अर्थदंड की छूट मिलेगी.
  • इसी के साथ यदि 10 लाख से 1 करोड़ रूपये की मूल बकाया राशि पूरी जमा करने वाले व्यापारियों को 90 फीसदी की ब्याज छूट दी जाएगी.
  • इसके अलावा 1 करोड़ से 5 करोड़ की मूल बकाया राशि पूरी जमा करने वाले व्यापारियों को 50 प्रतिशत तक की ब्याज छूट प्रदान की जाएगी.
  • और यदि ऐसे व्यापारी जिनकी मूल बकाया राशि 5 करोड़ रूपये से ऊपर है और उसे वे समय पर पूरी जमा कर देते हैं, तो उन्हें 10 प्रतिशत तक की ब्याज छूट मिलेगी. 

ब्याज माफ़ी योजना उत्तरप्रदेश में पात्रता मापदंड (Eligibility)

  • उत्तरप्रदेश निवासी :-  इस योजना का लाभ प्राप्त करने का अधिकार उत्तरप्रदेश के निवासियों को ही दिया गया है.
  • योजना के लाभार्थी :- इस योजना के तहत उत्तरप्रदेश राज्य के छोटे व्यापारी को लाभ प्रदान किया जा रहा है. 
  • आयकर दाता :- ऐसे व्यापारी जोकि आयकर दाता है वे ही इस योजना में लाभार्थी हैं.

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ब्याज माफ़ी योजना उत्तरप्रदेश में आवेदन की प्रक्रिया (Application Process)

  • सबसे पहले लाभार्थी को इस योजना में आवेदन करने के लिए उत्तरप्रदेश राज्य के वाणिज्यकर विभाग की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा.
  • यहाँ पहुँचने के बाद आपको नीचे इस योजना के नाम की लिंक दिखाई देगी आपको उस पर क्लिक करना हैं.
  • इसके बाद आपकी स्क्रीन पर नया पेज ओपन होगा. यहाँ आपको कुछ विकल्प मिलेंगे, उनमें से आपको व्यापारी वाले विकल्प को सेलेक्ट करना होगा.
  • फिर यदि आप इस वेबसाइट में पहले से ही रजिस्टर्ड हैं तो आपको यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर इंटर करना होगा और यदि नहीं तो आपको ‘अन – रजिस्ट्रेशन’ पर क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर इंटर करना होगा.
  • इसके बाद आपको अपने व्यापार से संबंधित जो भी जानकारी पूछी जाएगी उसे भरना होगा और उसे सेव करना होगा. साथ में जमा की गई धनराशि के चालान की जानकारी भी देनी होगी और फाइनल सेव बटन पर क्लिक कर देना होगा.
  • सभी जानकारी सेव कर देने के बाद इसे संबंधित अधिकारीयों द्वारा वेरीफाई किया जायेगा.
  • सब कुछ सही होने पर आपको अगले 30 दिनों के अंदर ‘नो ड्यूस सर्टिफिकेट’ जारी कर दिया जायेगा. किन्तु यदि इसमें कोई गलती नजर आती है तो संबंधित विभाग द्वारा उसे सुधारने के लिए 3 दिन का समय भी दिया जायेगा.  

नोट :- इस योजना से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आने पर व्यापारी हेल्पडेस्क की मदद ले सकते हैं, जिसे व्यापारियों की सहायता के लिए संबंधित विभाग द्वारा स्थानीय स्तर पर प्रत्येक लोकेशन पर उपलब्ध कराया गया है.

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FAQ

Q : ब्याज माफ़ी योजना क्या है ?

Ans : यह व्यापारियों को मूल बकाया राशि समय पर जमा करने पर उन्हें ब्याज एवं अर्थदंड पर छूट प्रदान करने के लिए शुरू की गई योजना है.

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Q : ब्याज माफ़ी योजना किसके लिए शुरू की गई है ?

Ans : उत्तरप्रदेश राज्य के छोटे व्यापारियों के लिए.

Q : ब्याज माफ़ी योजना में मूल बकाया राशि की सीमा कितनी है ?

Ans : इसके लिए अलग – अलग क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है, जोकि 10 लाख रूपये से लेकर 5 करोड़ से ऊपर तक के लिए है. 

Q : ब्याज माफ़ी योजना में दी जाने वाली ब्याज छूट की दर कितनी है ?

Ans : 10 से 100 प्रतिशत तक की ब्याज छूट दी जा रही है, जोकि अलग – अलग मूल बकाया राशि की सीमा के लिए अलग – अलग है.

Q : ब्याज माफ़ी योजना कब तक लागू रहेगी ?

Ans : इसे 3 महीने के लिए लागू किया गया है.

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