Mp अनुसूचित जाति वर्ग के 12 वीं पास को मिलेगा 1 से 50 लाख का लोन, मिलेगी 20% तक सब्सिडी, यहां जानिए जानकारी
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प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग के 12वीं पास युवाओं को सरकार उद्योग स्थापित करने 1 से लेकर 50 लाख तक का लोन दिलाएगी। जबकि खुदरा व्यवसाय शुरू करने 25 लाख तक का लोन देगी। इसके लिए एससी वर्ग के युवक के माता-पिता की आय 12 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इस लोन की गारंटी भी सरकार लेंगी।
![Mp अनुसूचित जाति वर्ग के 12 वीं पास को मिलेगा 1 से 50 लाख का लोन, मिलेगी 20% तक सब्सिडी, यहां जानिए जानकारी 5 प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग के 12वीं पास युवाओं को सरकार उद्योग स्थापित करने 1 से लेकर 50 लाख तक का लोन दिलाएगी। जबकि खुदरा व्यवसाय शुरू करने 25 लाख तक का लोन देगी। इसके लिए एससी वर्ग के युवक के माता-पिता की आय 12 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इस लोन की गारंटी भी सरकार लेंगी।](https://i0.wp.com/educationportal.org.in/wp-content/uploads/2022/05/scstloanmp8892674564790996277..jpg?resize=739%2C415&ssl=1)
खुदरा व्यवसाय शुरू करने के लिए 25 लाख तक का ऋण, 5% सब्सिडी भी
राज्य सरकार ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राहियों को बैंक द्वारा वितरित ऋण पर 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष सरकार द्वारा ब्याज अनुदान दिया जाएगा, ये 7 वर्ष तक ही मिलेगा।
![Mp अनुसूचित जाति वर्ग के 12 वीं पास को मिलेगा 1 से 50 लाख का लोन, मिलेगी 20% तक सब्सिडी, यहां जानिए जानकारी 6 राज्य सरकार ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राहियों को बैंक द्वारा वितरित ऋण पर 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष सरकार द्वारा ब्याज अनुदान दिया जाएगा, ये 7 वर्ष तक ही मिलेगा।](https://i0.wp.com/educationportal.org.in/wp-content/uploads/2022/05/mukhyamantriudhyamkrantiloanyojna1101518271653984837..jpg?resize=721%2C425&ssl=1)
योजना का क्रियान्वयन मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना
मुख्यमंत्री युवा उद्यम क्रांति लोन योजना की जानकारी के लिए यहां क्लिक करें
मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के लिए निर्धारित पोर्टल के माध्यम से ही किया जाएगा। सरकार ने इसके अलावा डॉ. भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना के संबंध में भी नियम जारी कर दिए है। इस योजना में सभी प्रकार के स्वरोजगार स्थापित में करने 10 हजार से एक लाख रु. तक का लोन मिल सकेगा। हितग्राही आयकरदाता ना हो और 18 से 55 वर्ष आयु के व्यक्ति इसके लिए पात्र होंगे। इस योजना में 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान 5 वर्ष तक ही दिया जाएगा।
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