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Bhopal News: प्रदेश के करीब 800 नवनियुक्त शिक्षकों ने अब तक ज्वाइन नहीं किया, 10 मई के बाद नियुक्ति आदेश हो जाएंगे निरस्त Digital Education Portal
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Bhopal News: प्रदेश के करीब 800 नवनियुक्त शिक्षकों ने अब तक ज्वाइन नहीं किया, 10 मई के बाद नियुक्ति आदेश हो जाएंगे निरस्त Digital Education Portal

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Bhopal News: भोपाल Digital Education Portal। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक करीब आठ हजार नवनियुक्त शिक्षकों के लिए 30 मार्च को नियुक्ति आदेश जारी किए थे। नवनियुक्त शिक्षकों को 15 दिन की समयावधि में कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश थे। इसके बाद भी कार्यभार ग्रहण नहीं करने वाले नवनियुक्त शिक्षकों को 27 अप्रैल तक कार्यभार ग्रहण करना था।अभी भी करीब 800 नवनियुक्त शिक्षकों ने कार्यभार ग्रहण नहीं किया। विभाग ने उन्हें अंतिम रूप से सूचित किया है कि यदि वे ज्वाइन करना चाहते हैं तो 10 मई कर लें, नहीं ता उनके आदेश निरस्त हो जाएंगे।उनके स्थान पर प्रतीक्षा सूची से नियुक्ति की कार्यवाही की जाएगी।

स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक नवनियुक्त शिक्षकों के लिए जारी नियुक्ति आदेश में 15 दिन की समयावधि में कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश थे। इसके बाद भी कार्यभार ग्रहण नहीं करने वाले नवनियुक्त शिक्षकों के संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय आयुक्त अनुभा श्रीवास्तव ने बताया कि ऐसे अभ्यर्थियों को उनके पदांकित जिले में 27 अप्रैल 2023 तक कार्यभार ग्रहण करने के लिए अंतिम रूप से सूचित किया गया था। श्रीमती श्रीवास्तव ने बताया कि कतिपय नवनियुक्त शिक्षकों द्वारा आज तक भी कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। ऐसे समस्त नवनियुक्त शिक्षक, जिन्होंने 27 अप्रैल तक कार्यभार ग्रहण नहीं किया है और न ही उनके द्वारा ज्वाइनिंग की समयसीमा में वृद्धि की अनुमति प्राप्त की गई है, उन्हें अंतिम रूप से सूचित किया जाता है कि यदि वे ज्वाइन करना चाहते हैं तो 10 मई 2023 तक शासकीय कार्य दिवस में लोक शिक्षण संचालनालय,भोपाल में विलंब के कारण सहित अभ्यावेदन के साथ उपस्थित हों। आयुक्त लोकशिक्षण ने बताया कि 10 मई तक उपस्थित न होने वाले नवनियुक्त शिक्षकों के नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माने जाएंगें एवं तत्पश्चात उनके किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। उनके स्थान पर प्रतीक्षा सूची से नियुक्ति की कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि ऐसे नवनियुक्त प्राथमिक शिक्षक, जिनके नियुक्ति आदेश जारी होने के बाद भी उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है, उन्हें विभाग द्वारा प्राथमिक शिक्षक नियोजन 2023 हेतु जारी विज्ञापन दिनांक 26 नवंबर 2022 के क्रम में जारी चयन प्रक्रिया में भी शामिल नहीं किया जाएगा।

 

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