Mp Trible Teacher Appointment Order : मध्यप्रदेश जनतातीय विभाग में माध्यमिक शिक्षको के नियुक्ति आदेश जारी, इन विषयों के शिक्षको की की गई नियुक्तियां, यहाँ देखे आदेश
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मध्य प्रदेश जनजाति विभाग द्वारा आखिरकार लंबे समय से इंतजार कर रहे शिक्षकों के नियुक्ति आदेश जारी कर दिए हैं|
- माध्यमिक शिक्षकों के नियुक्ति आदेश हुए जारी
- इन विषयों के हुए नियुक्ति आदेश जारी Trible Teacher Appointment Order
- 3 वर्ष परिवीक्षा अवधि पर होगी नियुक्ति, इतना मिलेगा वेतन
- 15 दिन में देना होगी उपस्थिति , ये दस्तावेज कराने होंगे सत्यापित
- इन बातो का रखे विशेष ध्यान
- चरित्र प्रमाण पत्र फोर्मेट
- Download Appointment Order आदेश डाउनलोड करे
माध्यमिक शिक्षकों के नियुक्ति आदेश हुए जारी
आपको बता दें कि मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग माध्यमिक शिक्षकों के लिए 2 माह पूर्व कर दी गई हैं | वहीं मध्य प्रदेश आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा शिक्षकों की चयन सूची जारी करने के उपरांत आज माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति आदेश जारी किए हैं| मध्य प्रदेश जनजाति एवं अनुसूचित अनुसूचित जाति शिक्षण वर्ग एवं भर्ती नियम 2018 के नियम 5 के अनुसार प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल द्वारा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा परिणाम के आधार पर भर्ती विज्ञापन परिणाम के उपरांत दस्तावेजों का सत्यापन करवाने वाले माध्यमिक शिक्षक के नियुक्ति आदेश जारी कर दिए हैं|
इन विषयों के हुए नियुक्ति आदेश जारी Trible Teacher Appointment Order
मध्यप्रदेश जनजातीय ट्राइबल डिपार्टमेंट द्वारा माध्यमिक शिक्षकों के सामाजिक विज्ञान ,संस्कृत एवं विज्ञान विषय के नियुक्ति आदेश जारी किए गए हैं| अन्य विषयों के नियुक्ति आदेश शीघ्र ही जारी होने की संभावना है |
3 वर्ष परिवीक्षा अवधि पर होगी नियुक्ति, इतना मिलेगा वेतन
मध्य प्रदेश जनजाति विभाग द्वारा माध्यमिक शिक्षक के पद पर की गई नियुक्ति 3 वर्ष के लिए परिवीक्षा अवधि के रूप में अस्थाई रूप से रहेगी| परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने के उपरांत मध्य प्रदेश जनजाति एवं अनुसूचित जाति शिक्षण संवर्ग सेवा एवं भर्ती नियम 2018 के संशोधित नियम 14 के अंतर्गत स्थाई नियुक्ति की पात्रता होगी|
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मध्य प्रदेश जनजाति विभाग ट्राइबल डिपार्टमेंट द्वारा माध्यमिक शिक्षकों के पद पर नियुक्त शिक्षकों का वेतन छठवें वेतनमान के आधार पर 9300-34800 +3200 ग्रेड पे का मध्य प्रदेश वेतन पुनरीक्षण 2017 के अंतर्गत मैट्रिक्स में लेवल 8 में वेतनमान 32800-103600 के न्यूनतम वेतन रुपए 32800 एवं अन्य भत्ते जो शासन द्वारा समय-समय पर देहि के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल एवं जनजाति अनुसूचित जाति शिक्षण वर्ग सेवा भर्ती नियम 2018 के संशोधित नियम 24 दिनांक 24 फरवरी 2020 के अनुसार वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70% द्वितीय वर्ष 80% एवं तृतीय वर्ष 90% राशि देय होगी|
15 दिन में देना होगी उपस्थिति , ये दस्तावेज कराने होंगे सत्यापित
संबंधित अभ्यर्थी को आदेश दिनांक से 15 दिवस में पदस्थापना स्थल पर उपस्थिति देनी होगी। माध्यमिक शिक्षक पद पर उपस्थिति के समय संबंधित अभ्यर्थी को निम्नानुसार दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे । समस्त अभ्यर्थी आवश्यक समस्त अभिलेखों की मूलप्रति एवं उसकी 3 स्वप्रमाणित प्रतियों के सेट साथ में लायेंगे | अभिलेखों का सत्यापन मूल दस्तावेज से जिले के सहायक आयुक्त / जिला संयोजक जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति विकास अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी के समक्ष कराएगे जिसकी सूची निम्नानुसार है :
- नियुक्ति आदेश
- 6 पासपोर्ट साइज फोटो,
- आधार कार्ड
- मोबाइल नम्बर
- ई-मेल एड्रेस ।
- जाति प्रमाण पत्र ( सक्षम स्तर से जारी किया हुआ नवीनतम अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिड़छा वर्ग एवं EWS)
- मूल निवासी प्रमाण पत्र ।
- निःशक्तता / दिव्यांगता का प्रमाण पत्र – न्यूनतम 40 प्रतिशत दिव्यांगता का मेडिकल बोर्ड का वैद्य प्रमाण पत्र ( जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति दिव्यांग श्रेणी में हुई है।)
- अतिथि अनुभव प्रमाण पत्र ( जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति अतिथि शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र के आधार हुई है)
- शासकीय सेवा की स्थिति में विभागीय अनुमति (NOC) अथवा विभागीय अनुमति न होने की स्थिति में संबंधित विभाग को प्रस्तुत सेवा से त्याग पत्र की पावती प्रति ।
- अभ्यर्थी के शैक्षणिक प्रमाण ।
- प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड द्वारा जारी स्कोरकार्ड।
- चरित्र सत्यापन के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग परिपत्र क्रमांक एफ सी-3/15/2012/1/तीन दिनांक 24.11.2012 के अनुसार शपथ पत्र (परिशिष्ट- एक )
इन बातो का रखे विशेष ध्यान
- संबंधित अभ्यर्थी पदस्थापना स्थल के जिला मुख्यालय पर पदभार ग्रहण करने उपरांत अपने पदस्थापना स्थल पर पदभार ग्रहण करेंगे।
- नियुक्ति आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के भीतर मेडिकल बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई होगी एवं इसके किसी भी समय एक माह का नोटिस देकर या उसके बदले में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेगी।
- नोटिस दिये जाने के पहले या बाद में यदि अभ्यर्थी अपने कार्य से बिना पूर्व अनुमति के अनुपस्थित रहेंगे तो यह माना जावेगा कि उन्होंने अनुपस्थिति की तिथि से बिना नोटिस दिये सेवा छोड़ दी है, ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी को एक माह का अथवा नोटिस की अवधि में जितनी अवधि कम होगी, उतनी अवधि का वेतन तथा भत्तों का भुगतान करना होगा।
- परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि विषय मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम 1961 एवं भर्ती नियम 2018 प्रावधानों के अंतर्गत शासित होंगे तथा वरिष्ठता का निर्धारण विभाग द्वारा नियुक्ति हेतु निर्धारित किये गये मापदण्डों अनुसार किया जावेगा।
- परिवीक्षा अवधि में अनाधिकृत अनुपस्थिति पर परिवीक्षा अवधि अनुपस्थिति की अवधि तक लिए आगे बढ़ा दी जायेगी।
- संबंधित का आगामी 3 वर्षों तक सामान्य स्थानांतरण नहीं किया जाएगा।
- अनुसूचित क्षेत्रों में पदस्थ कर्मचारियों को शासन नियम अनुसार अनुसूचित क्षेत्र भत्ता नियमानुसार दिया जायेगा।
- आवासीय विद्यालयों में जहाँ आवासीय सुविधा उपलब्ध है उन विद्यालयों में आवास आवंटन की पात्रता होगी।
- इस जारी आदेश में पोस्टिंग प्लेस पर वर्तमान स्थिति में पद रिक्त न होने की दशा में ऐसे अभ्यर्थी को तत्समय रिक्त पदों वाली 3 -4 संस्थाओं में पदस्थी का विकल्प रहेगा।
- नवीन विकल्प पर पदस्थापना मैरिट एवं अन्य मापदंडों अनुसार की जा सकेगी।
चरित्र प्रमाण पत्र फोर्मेट
नियुक्त होने वाले माध्यमिक शिक्षको को निर्धारित प्रारूप पर चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा.! डिजिटल एजुकेशन पोर्टल आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर चरित्र प्रमाण पत्र के लिए निर्धारित प्रारूप परिशिष्ट १ निचे उपलब्ध करवा रहा है !
Download Appointment Order आदेश डाउनलोड करे
Trible Teacher Appointment Order माध्यमिक शिक्षक विषय सामाजिक विज्ञान आदेश
Subject-Scienceमाध्यमिक शिक्षक विषय विज्ञान आदेश
Subject-Scienceमाध्यमिक शिक्षक विषय हिंदी आदेश
1882-83-Hindiमाध्यमिक शिक्षक विषय अंग्रेजी आदेश
1880-81-Englishमाध्यमिक शिक्षक विषय गणित आदेश
1884-85-Mathsमाध्यमिक शिक्षक विषय संस्कृत आदेश
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