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शिक्षक अतिशेष नियम प्राथमिक स्कूल माध्यमिक स्कूल हाई स्कूल एवं हायर सेकंडरी स्कूल 2019 20

शिक्षक अतिशेष नियम प्राथमिक स्कूल माध्यमिक स्कूल हाई स्कूल एवं हायर सेकंडरी स्कूल 2019 20.

मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 2019 20 में शिक्षकों के लिए जारी स्थानांतरण नीति में अतिशेष शिक्षकों के स्थानांतरण हेतु आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। यह निर्देश शिक्षकों की सुविधा हेतु एजुकेशन पोर्टल की वेबसाइट पर प्रकाशित किए जा रहे हैं|

प्राथमिक स्कूल हेतु अतिशेष नियम

शिक्षकों की संख्या का निर्धारण निशुल्क एवं बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार किया गया है। आरटीई 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में पदस्थ रचना इस प्रकार होगी –

  1. दर्ज संख्या 60 विद्यार्थी तक आवश्यक शिक्षकों की संख्या दो
  2. 61 से 90 तक तीन
  3. 91 से 120 तक चार
  4. 121 से 200 तक पांच और
  5. 200 से ऊपर प्रत्येक 40 पर एक शिक्षक
  6. 150 से अधिक होने पर प्रधानाध्यापक

उपरोक्त नियम शिक्षा पोर्टल पर उपलब्ध विगत 3 शैक्षणिक सत्र 2016-17, 2017-18, 2018-19
के औसत नामांकन के आधार पर अतिशय संख्या का चिन्हांकन किया जावेगा।

अतिशेष शिक्षकों के चिन्हांकन में अन्यत्र पदस्थ करने में कनिष्ठतम शिक्षक को स्थानांतरित किया जाएगा कनिष्ठतम से आशय संपूर्ण सेवा अवधि के आधार पर कनिष्ठ होने से हैं ना कि पदस्थ संस्था में व्यतीत की गई सेवा अवधि से |

यह स्पष्ट किया जाता है कि 40% या उससे अधिक निशक्त अथवा
ऐसे शिक्षक जिनकी सेवानिवृत्ति में 1 वर्ष या उससे कम समय शेष है
उन्हें अतिशेष ना मानते हुए अगले क्रम पर उपलब्ध कनिष्ठ शिक्षक को स्थानांतरित किया जावेगा।

माध्यमिक स्कूल हेतु अतिशेष शिक्षकों के लिए नियम

माध्यमिक शालाओं में आरटीई के अनुसार पद सरचना निम्नानुसार होगी

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  • दर्ज संख्या 105 तक कुल 3 शिक्षक होंगे जिनमें एक गणित एक अंग्रेजी एवं एक सामाजिक विज्ञान का शिक्षक होगा।
  • दर्ज संख्या 106 से 140 तक कुल 4 शिक्षक होंगे जिनमें एक अतिरिक्त शिक्षक संस्कृत के लिए होगा |
  • दर्ज संख्या 141 175 तक कुल 5 शिक्षक होंगे जिसमें एक अतिरिक्त शिक्षक विज्ञान के लिए होगा |
  • दर्ज संख्या 176 से 210 तक कुल 6 शिक्षक होंगे जिसमें एक अतिरिक्त शिक्षक हिंदी विषय के लिए होगा |
  • दर्ज संख्या अधिक होने पर उपरोक्त अनुसार प्रत्येक 35 विद्यार्थियों पर क्रमशः विषयों छात्र संख्या 100 होने पर
    पूर्णकालिक प्रधानाध्यापक का पद स्वीकृत रहेगा

उपरोक्त अनुसार विषय वार संख्या के आधार पर शिक्षकों का निर्धारण करते समय उनके स्नातक स्तर के विषय देखे जाएं तदनुसार ही अतिशेष घोषित किया जाए | शेष निर्देश प्राथमिक शिक्षक अनुसार ही रहेंगे

हाई स्कूल एवं हायर सेकंडरी स्कूल के लिए अतिशेष नियम

हाईस्कूल व हायर सेकंडरी विद्यालय के लिए पद सरचना मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के पत्र दिनांक 11 मार्च 2013 के अनुसार जिन विद्यालयों में संख्या मान से अथवा विषय मान से निर्धारित संख्या से अधिक शिक्षक कार्यरत होने पर उन्हें अतिशेष माना जावेगा |

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  • अतिशेष शिक्षकों के लिए शिक्षक के नियुक्ति आदेश में उल्लेखित विषय को ही मान्य किया जाएगा |
  • यदि किसी प्रकरण में नियुक्ति आदेश में दर्शाए गए विषय अस्पष्ट होने पर वरिष्ठ अध्यापक हेतु स्नातकोत्तर के विषयों को सूक्ष्मता से सेवा अभिलेख परीक्षण करते हुए विषय निर्धारण किया जावे |
  • एवं इस आशय का शपथ पत्र संबंधित से प्राप्त किया जावे।
  • प्रमाणीकरण संबंधित शिक्षक से इस आशय के साथ प्राप्त किया जावे कि उसके द्वारा भविष्य में से परिवर्तित नहीं किया जावेगा और शपथ पत्र संबंधित की सेवा पुस्तिका में लगाया जाए।

अतिशेष नियमों के लिए शिक्षा विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देश देखें

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