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आशा कार्यकर्ताओं के लिए खुश खबर मध्य प्रदेश सरकार ने खोला खजाना आशा कार्यकर्ताओं को मिलेगी पेंशन, वृद्धावस्था सहायता, निशुल्क इलाज के साथ स्वयं एवं बच्चों की पढ़ाई के लिए प्रोत्साहन राशि , मातृत्व अवकाश सहित ढेरों फायदे
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आशा कार्यकर्ताओं के लिए खुश खबर मध्य प्रदेश सरकार ने खोला खजाना आशा कार्यकर्ताओं को मिलेगी पेंशन, वृद्धावस्था सहायता, निशुल्क इलाज के साथ स्वयं एवं बच्चों की पढ़ाई के लिए प्रोत्साहन राशि , मातृत्व अवकाश सहित ढेरों फायदे

आशा कार्यकर्ताओं के लिए खुश खबर मध्य प्रदेश सरकार ने खोला खजाना, आशा कार्यकर्ताओं को मिलेगी पेंशन, वृद्धावस्था सहायता, निशुल्क इलाज के साथ स्वयं एवं बच्चों की पढ़ाई के लिए प्रोत्साहन राशि , मातृत्व अवकाश सहित ढेरों फायदे.

आशा कार्यकर्ताओं के लिए खुश खबर पेंशन, वृद्धावस्था सहायता, निशुल्क इलाज के साथ स्वयं एवं बच्चों की पढ़ाई के लिए प्रोत्साहन राशि , मातृत्व अवकाश सहित ढेरों फायदे

ईलाज हेतु निःशुल्क सुविधा –

प्रदेश में सरकारी अस्पतालों से प्रदान की जाने वाली समस्त स्वास्थ्य सेवाए आशा एवं आशा सहयोगी को पति एवं पयों के लिए निःशुल्क रहेगी।

दुर्घटनाग्रस्त आशाओं के ईलाज के दौरान दी जाने वाली सुविधा

यदि किसी आशा या आशा रहयोगी की दुर्धटना हो जाती है और यह अस्पताल में भती रहती है या गंभीर बीमारी से ग्रस्ता हो जाती है तो उस परिस्थिति में उन्हें इलाज के खर्य तथा रोजम की आवश्यकताओं (जसे आवागमन, खाने-पीने, दवाईयों आदि) में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है अतः ऐसी आशाएं /आशा सहयोगी जो दुर्घटना में घायल होती है या गंभीर बीमारी से ग्रस्त है तो उनके ईलाज के लिए गंभीरता के अनुसार अस्पताल में भी होने पर प्रति दिवरा को मान से क. 281.73/- राशि प्रदान की जायेगी। यह राशि यह जय तक अस्पताल में भर्ती रहेगी तब तक प्रदान की जायेगी। यदि इस बीच स्वास्थ्य लाभ हेतु या अस्थायी विकलागता होने पर यह प्रति दिवस को कार्य करने में असमर्थ होती है तो उस स्थिति में आशा को प्रतिमाह रूटीम इंसेंटिब रू 2000 तथाआशा सहयोगी को क. 2000 प्रतिमाह प्रदान किया जाता रहेगा।

आशा/आशा सहयोगी की स्वयं की शिक्षा हेतु प्रोत्साहन

वे आशाएँ जो 8 वी पास है तथा आगे की पढ़ाई जारी रखना चाहती है उन्हें फीस एवं किताबों के लिए प्रोत्साहन स्वरूप सहयोग प्रदान किया जायेगा।
8 वी के बाद पढ़ाई करने वाली आशा को रू. 2000,
10 वी के बाद पढ़ाई करने याली आशा को क 5000,
12वीं के बाद स्नातक/ अन्य डिप्लोमा कोर्स करने वाली आशा/आशा सहयोगी को क 8000 एवं
स्नातक के बाद स्नातकोतार की पढ़ाई करने वाली आशा/ आशा सहयोगी को का 10000 की प्रोत्साहन राशि वर्ष में एक बार प्रदान की जायेगी।
इस हेतु आशा/आशा सहयोगी के समस्त दस्तावेज आवेदन सहित प्राप्त किये जायेगे एवं जिला स्वास्थ्य समिति के अनुमोदन पश्चात प्रदान किये जायेंगे।

आशा के परिवार में बच्चों की शिक्षा के लिए प्रोत्साहन –

10वीं की कक्षा में 80 प्रतिशत से अधिक अंक लाने वाले आशाओं/आशा सहयोगियों के बच्चों को आगे की शिक्षा प्राप्त करने हेतु स्मार्ट কलासेज/कोचिंग क्लासेज करने/किताब कॉपी आदि खरीदने हेतु सहयोग किया जावमा।
यह राशि 10वीं उत्तीर्ण करने वाले तथा ११ वीं एवं 12वीं की पढाई कर रहे बच्चों का 5000 तथा 12 वी उत्तीर्ण करने तथा स्नातक करने के लिए रु. 8000 तक की मदद प्रतिवर्ष दी जावेगी।
अंक सूची एवम समस्त दस्तावेज को साथ आशा/आशा सहयोगी द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा।
जिला स्वास्थ्य समिति में अनुमोदन पश्यात लाभ प्रदान किया जावेगा।
यह लाभ दो जीवित संतानों पर ही प्रदान किया जायेगा।
यह राशि केवल ऐसी स्थिति में प्रदाय की जायेगी जब शासन के किसी अन्य विभाग के माध्यम से बच्चो को आर्थिक सहायता/ स्कॉलरशिप नही दी जा रही हो।

आशाओं और आशा सहयोगी मातृत्व अवकाश-

ये आशाए/आशा सहयोगी जो गर्भवती है उन्हें 6 माह का मातृत्व प्रदान किया जायेगा।
इस दौरान में अपने गांव में रह कर अपने रूटीन कार्य करेंगी।
इस दौरान आशा एवं आशा सहयोगियों को 6 माह तक रूटीन इंसेंटिव रू. 2000 की राशि प्रदान जायेगी।
यदि यह स्वास्थ्य के उसके अन्य कार्य करना चाहती है तो कर सकती है।

स्वावलंबन पेंशन निधि योजना –

6 वर्ष से कम आयु की आशा / आशा सहयोगियों को भारत शासन की स्वावलंबन पेशन निधि योजना से जोडा जायेगा।
योजना अंतर्गत आशा / आशा सहयोगियों द्वारा की गई मासिक बचत एवं शासन के अंशदान के आधार पर 10 वर्ष की आयु पूर्ण होने के पश्चात योजना में जमा राशि एकमुश्त अथवा मासिक पेंशन के रूप में प्राप्त की जा सकती है।

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वृद्धा अवस्था सहायता –

जिन आशा/आशा सहयोगियों को स्वावलंबन योजना की पात्रता नही है उन्हें 60 वर्ष पूर्ण होने पर एकमुशत रू. 20,000 वृद्धावस्था सहायता के रूप में प्रदाय किया जायेगा।
यह राशि उसी स्थिति में देय होगी जब आशा/आशा सहयोगी अपने कार्य में त्याग पत्र दे।

कार्यस्थल पर होने वाली हिंसा का निराकरण

आशा के साथ विभागीय या क्षेत्रीय स्तर पर छेडछाड की घटनाएं होती रहती है जिसके बारे में आशाएं बताने में संकोच करती है। अतः कार्यस्थल पर हिंसा एक्ट 2013 में राहत कमेटी अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट का गठन किया जाये
आशा ग्रीवेंस रेड्रेसल कमेटी इस कमेटी का हिस्सा होगी।
इन कमेटी में 2 महिलाएं होना आवश्यक है।।
आशा के साथ होने वाली ऐसी घटनाओं को रोकने का प्रयास किया जा सके।
आशा एक स्वेच्छिक कार्यकर्ता है और उसे अक्सर किसी भी समय कार्य करना पड़ता है।
आशाओं की सुरक्षा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसका निराकरण तत्काल किया जाना जावेगा।

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स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किये गए निर्देश पढ़े

अब_आशा_कार्यकर्ता_और_सहायिका_के_बच्चों_को_60_अंक_लाने_पर_मिलेंगे

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