कोटवार जाति प्रमाण पत्र – कोटवार जाति के व्यक्तियों को अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति के जाति प्रमाण पत्र की पात्रता के संबंध में मध्यप्रदेश शासन ने जारी किए यह निर्देश
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मध्यप्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा कोटवार जाति के व्यक्तियों को अनुसूचित जाति ,जनजाति और पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं | जारी दिशानिर्देशों के मुताबिक कोटवार जाति को पिछड़ा वर्ग की सूची से विलोपित कर दिया गया है |
जाति प्रमाण पत्र आवेदन बिहार | Bihar Caste Certificate Online Apply(Opens in a new browser tab)
आरक्षण से हटी कोटवार जाति , नहीं बन पाएंगे पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण पत्र
मध्यप्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी पत्र दिनांक 18 अक्टूबर 2021 के अनुसार कोटवार जाति के व्यक्तियों को अन्य पिछड़ा वर्ग अथवा अनुसूचित जाति के जाति प्रमाण पत्र की पात्रता नहीं है | अतः कोटवार जाति के वर्तमान में प्रचलित निर्देशों के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग , अनुसूचित जाति का जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा सकता है | इस संबंध में उप सचिव मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा कलेक्टर को पत्र जारी करके निर्देशित किया गया है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति ,अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के अनुसार ही भविष्य में जाति प्रमाण पत्र जारी की जाए |
कोटवार जाति प्रमाण पत्र के संबंध में प्रशासन द्वारा जारी पत्र देखें
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