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Madhya Pradesh News: पथ विक्रेताओं के खाते में जल्द पहुंचेगा ब्याज अनुदान Digital Education Portal

Madhya Pradesh News: नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने इंडियन बैंक के साथ किया अनुबंध

Madhya pradesh news: पथ विक्रेताओं के खाते में जल्द पहुंचेगा ब्याज अनुदान

Madhya Pradesh News: भोपाल (राज्य ब्यूरो)। कोरोना काल में प्रभावित हुए पथ विक्रेताओं के रोजगार को फिर से स्थापित करने के लिए लागू की गई प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के ब्याज अनुदान की राशि हितग्राहियों के खाते में जल्द पहुंचेगी। इसके लिए नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने इंडियन बैंक के साथ सोमवार को अनुबंध किया। इसमें ब्याज अनुदान की राशि डीबीटी के माध्यम से अंतरित की जाएगी।

विभागीय मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया कि स्वनिधि योजना के पहले चरण में केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश में चार लाख पांच हजार पथ विक्रेताओं को बैंकों से ऋण दिलाने का लक्ष्य दिया था। हमने चार लाख 90 हजार पथ विक्रेताओं को अब तक ऋण दिलाया है। दस हजार रुपये के ऋण में सात प्रतिशत का ब्याज अनुदान केंद्र सरकार देती है।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्णय लिया है कि बाकी जो भी ब्याज लगेगा, उसका भुगतान राज्य सरकार करेगी। यह राशि हितग्राहियों के खाते में जल्द पहुंचे, इसके लिए इंडियन बैंक के साथ अनुबंध किया है। इस दौरान विभाग के प्रमुख सचिव मनीष सिंह, आयुक्त निकुंज कुमार श्रीवास्तव, बैंक के फील्ड जनरल मैनेजर मनोज कुमार दास सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।

50 हजार रुपये तक ले सकते हैं ऋण

प्रदेश सरकार ने यह व्यवस्था भी की है कि समय पर ऋण चुकाने वाले हितग्राही को दोबारा ऋण भी दिलाया दिया जाएगा। बीस हजार रुपये का ऋण भी यदि समय पर चुका दिया जाता है तो वह अधिकतम 50 हजार रुपये तक ऋण ले सकता है।

रेरा अध्यक्ष को तीन माह पहले देना होगा इस्तीफे का नोटिस

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– नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने नियमों में किया संशोधन

– विदेश जाने से पहले शासन की लेनी होगी अनुमति

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भोपाल (राज्य ब्यूरो)। भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) के अध्यक्ष को इस्तीफा देने का नोटिस कम से कम तीन माह पहले देना होगा। जब तक यह मंजूर नहीं हो जाता है, तब तक उन्हें कार्यालय आना होगा। साथ ही विदेश जाने से पहले शासन की अनुमति लेनी होगी। नियुक्ति और वेतन-भत्ता तय करने के लिए भी अब शासन से पहले अनुमति लेना अनिवार्य होगा। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण के नियमों में संशोधन कर दिया है।

विभागीय अधिकारियों ने बताया कि अभी नियमों को लेकर स्पष्टता नहीं थी। अध्यक्ष यदि इस्तीफा देते हैं तो उसके लिए प्रक्रिया तय कर दी गई है। यह व्यवस्था इसलिए बनाई गई है ताकि रेरा के काम प्रभावित न हों। अध्यक्ष का इस्तीफा स्वीकार होने और नई नियुक्ति होने तक वरिष्ठ सदस्य को प्रभार दिया जा सकेगा। इसके लिए शासन द्वारा अलग से आदेश जारी किया जाएगा।

अध्यक्ष कार्यमुक्त होने के बाद पांच साल तक ऐसी किसी संस्था में काम भी नहीं कर सकेंगे, जिसके हित रेरा से जुड़े रहे हों। नियुक्ति या वेतन-भत्ते के निर्धारण के अधिकार अभी अध्यक्ष के पास थे लेकिन अब उन्हें इस संबंध में कोई भी निर्णय लेने से पहले शासन से अनुमति लेनी होगी। नया पद बनाने, पदोन्न्ति करने के मामले में भी यही व्यवस्था रहेगी। सम्मेलन या किसी अन्य कार्य से विदेश जाने के लिए शासन से अनुमोदन प्राप्त करने का प्रविधान नियम में किया गया है।

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