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कोरोना काल के दो साल बाद अब फिर से मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना शुरू हो गई। इसमें सरकार ने बदलाव करते हुए हर जाति और धर्म की बेटी को शामिल कर लिया है। लाभ लेने वाले की आयु सीमा को भी हटा दिया है। अर्थात अमीरी-गरीबी वाला पैमाना इस बार नहीं है।
सिर्फ सरकारी सामूहिक विवाह आयोजन में ही शामिल होने वाले को लाभ
खास बात यह भी है कि इस बार सिर्फ सरकारी सामूहिक विवाह आयोजन में ही शामिल होने वाले को लाभ मिलेगा। हालांकि अब तक सामूहिक विवाह आयोजन को लेकर तारीख तय नहीं हुई है। आखातीज वाला अबूझ मुहूर्त निकल चुका है। अधिकारी कह रहे हैं कि तैयारी चल रही है, जल्द ही तारीखों की घोषणा भी की जाएगी।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में प्रदेश के कुछ जिलों में सामूहिक विवाह को लेकर आई शिकायतों के बाद इस बार शासन ने नियमों में बदलाव किए। बाकायदा इसके लिए नए नियम बनाकर जिला मुख्यालय पर भेजते हुए प्लानिंग बनाने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद जिला स्तर पर समिति का गठन तो हो गया है लेकिन अब तक तारीख तय नहीं हो पाई है। अधिकारियों के अनुसार तारीखों की घोषणा भी कर दी जाएगी। इस बार सामूहिक विवाह केवल सरकारी स्तर पर ही होंगे। अर्थात नगर पालिका, नगर परिषद और जनपद पंचायतों के माध्यम से ही विवाह सम्मेलन होंगे। सामाजिक न्याय विभाग के हाथ में इसकी कमान है।
एक सम्मेलन के लिए कम से कम 5 जोड़े जरूरी
पहले सिर्फ आरक्षित वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की बेटी का ब्याह ही सरकार अपने स्तर से करती थी लेकिन इस बार सर्वहारा वर्ग, धर्म व अमीर-गरीब सभी को सम्मेलन में शामिल होने की पात्रता तय कर दी है। इसके लिए सरकार ने सिर्फ एक ही शर्त रखी है कि बेटी का पिता मप्र का मूल निवासी हो। उसे मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में शामिल किया जा सकता है। ऐसे में संख्या कम ज्यादा हो सकती है। एक समारोह के लिए कम से कम 5 जोड़े होना आवश्यक है, अधिकतम की संख्या निर्धारित नहीं की गई है।
योजना के तहत बेटी के विवाह पर खर्च होंगे 55 हजार रुपए
योजना के तहत सरकार ने प्रत्येक बेटी के विवाह पर 55 हजार रुपए खर्च करने की रूपरेखा तय की है। इसमें 11 हजार बेटियों को उनके खाते में जमा करवाए जाएंगे और 38 हजार रुपए की विवाह सामग्री बेटियों को दी जाएगी। 6 हजार रुपए सम्मेलन करवाने वाली जनपद पंचायत या नगर निकायों को जो भी आयोजन करेगा उसे देंगे। इस बार समाज या अन्य स्तर पर होने वाले सामूहिक विवाह या घर पर विवाह करने वालों को किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। यदि योजना का लाभ लेना है तो सरकारी सामूहिक विवाह समारोह में ही पंजीयन करवाना होगा।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना – Cm kanya vivah yojana
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना -mp के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह कुहन ने प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग जो गरीबी रेखा से निचे जीवन यापन करते है उनके लिय राज्य सरकार ने kanya vivah yojana 2020 को शुरू किया है इस योजना के शुरू होने से प्रदेश के गरीब परिवारों की बैटियो की vivah समन्धि समस्या का निवारण हो सकेगा जिससे राज्य का कोई भी असहाय परिवार अपनी बेटी की शादी जैसी परेशानी को दूर करेगा |
इस योजना का लाभ प्रदेश के प्रत्येक गरीब परिवार को इस योजना के तहत अभिभावक को 51000 रुपया की नगद राशी लड़की के बैंक अकाउंट में सरकार द्वारा सीधे ट्रान्सफर कर दी जाएगी
दोस्तों आज हम आपको इस kanya vivah yojana की तमाम जानकारी इस आर्टिकल के माध्यम से आप तक रूबरू करवाएँगे कैसे इस योजना की आवेदन प्रक्रिया है और कोण कोण से दस्तावेजो की जरुरत होगी इन सब बातो की जानकारी इसी लेख के जरीय आप तक पहुंचेंगे तो बने रहे हमारे साथ लास्ट तक और योजना का पूरा पूरा लाभ उठाए |
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्यादान योजना mukhyamantri kanya vivah yojana
mp राज्य की बढती गरीबी को देखते हुए भाजपा सरकार ने kanya vivah योजना की शुरुआत की है. इस योजना से प्रदेश की हर बेटी की शादी का खर्चा mp सरकार अपने राजकोष से आंवटित करेगी जिससे उनके परिवार को कुछ आर्थिक सहायता राशी वितरित की जाएगी.
इस योजना का लाभ तब मिलेगा जब लड़की की उम्र 18 साल या फिर इससे अधिक होने पर ही इस योजना का लाभ मिले पाएगा और लड़की जिस लड़के से शादी करना चाहती है उस लड़के की उम्र भी 21 वर्ष से कम नही होनी चाहिय अगर नही है तो फिर आप इस योजना से वंचित होंगे.
इस योजना में राज्य सर्कार हर गरीब परिवार की लड़की को 51000 रुपया की राशी उनकी शादी ही के लिय वितरण करेगी. जिससे अपनी शादी का खर्चा उनके परिवार का बोझ न बने इस योजना का लाभ प्राप्त करने के कुछ जरुरी नियम व् शर्ते लागु हो, तभी आप इस योजना में शामिल हो सकते है
मध्यप्रदेश kanya vivah yojana की आवश्यक पात्रता व् योग्यता
- इस kanya vivah yojana का लाभ केवल mp राज्य के मूलनिवासियो को ही मिलेगा अन्य को नही |
- कन्या विवाह योजना का लाभ तब मिलेगा जब लड़की की उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक और लड़के की उम्र 21 वर्ष या फिर उससे अधिक होने पर ही योजना का लाभ उठा सकते है
- योजना का लाभ प्रदेश के उन परिवारों की लडकियों को मिलेगा जिनकी आय 2 .50 लाख वार्षिक होगी और वे गरीबी रेखा से निचे अपना जीवन व्यतीत करते है वो ही इस योजना का लाभ प्राप्त करने योग्य है।
- इस योजना का लाभ एक परिवार की केवल दो लडकियों को ही दिया जाएगा या फिर एक लड़की होने के बाद दूसरी लड़की के साथ जुड़वाँ बेटी होने पर इन तीनो लडकियों को इस योजना का पूरा पूरा लाभ प्राप्त होगा।
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के आवश्यक दस्तावेज [documents ]
- आवेदक का आधार कार्ड
- मुलनिवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र {2.50 लाख या फिर इससे कम }
- वोटर id
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
- बैंक खाता पासबुक सहित
- आवेदक की उम्र का कोई जन्म प्रमाण पत्र या फिर कक्षा 10 th की मार्कशीट
मध्यप्रदेश kanya vivah yojana की आवेदन प्रक्रिया कैसे करे
mp प्रदेश का कोई भी इच्छुक अभियार्थी इस kanya vivah yojana का आवेदन करना चाहता है तो हमारे द्वारा बताए गए निर्देशों का पालन करे ताकि किसी प्रकार की गलती ना हो और योजना का लाभ सही तरीके से उठा सके
- सबसे पहले आपको इस kanya vivah yojana की ऑफिसियल वेबसाइट के home पेज पर जाना होगा
- उसके बाद आपके सामने एक नव रजिस्ट्रेशन का option दिखाई देगा उस पर क्लिक करना है
- उस पर क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पर एक फॉर्म open होगा उसमे आपको नाम ,पता ,उम्र ,गाँव का नाम ,जिला का नाम ,मोबाइल नंबर ,आदि सम्पूर्ण जानकारी को दस्तावेजो में मिलन करके सही तरीके से भरना है
- फॉर्म प्रक्रिया सम्पूर्ण होने के बाद निचे submit बटन पर क्लिक कर देना है और आपकी आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन हो जाएगी इसको आप फिर से लॉग इन कर देख सकते हो
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