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*मप्र में उप चुनाव की तारीखों का ऐलान* खंडवा लोकसभा समेत 3 विधानसभा सीटों जोबट, रैगांव और पृथ्वीपुर में 30 अक्टूबर को होगी वोटिंग
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*मप्र में उप चुनाव की तारीखों का ऐलान* खंडवा लोकसभा समेत 3 विधानसभा सीटों जोबट, रैगांव और पृथ्वीपुर में 30 अक्टूबर को होगी वोटिंग

मध्य प्रदेश उपचुनावों (MP By-Election 2021) की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने खंडवा लोकसभा सीट, पृथ्वीपुर विधानसभा सीट, जोबट विधानसभा सीट और रैगांव विधानसभा सीट के लिए 30 अक्टूबर को मतदान होगा और 2 नंवबर को परिणाम घोषण किए जाएंगे।तारीखों के ऐलान के साथ सियासी हलचल तेज हो गई है और एमपी कांग्रेस ने तो चारों सीटों पर जीत का दावा किया है।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य की 28 खण्डवा लोकसभा क्षेत्र एवं 45- पृथ्वीपुर, जिला निवाडी, 62- रैगांव (अ.जा.) जिला सतना एवं 192- जोबट (अ.ज.जा.) जिला अलीराजपुर के विधान सभा क्षेत्र के रिक्त पद को भरने हेतु आज दिनांक 28 सितम्बर, 2021 को कार्यक्रम जारी किया गया है। कार्यक्रम अनुसार निर्वाचन की अधिसूचना दिनांक 1 अक्टूबर 2021 को संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा जारी की जायेगी। इसी दिनांक से नाम-निर्देशन पत्र जमा किये जायेंगे। नाम- निर्देशन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 8 अक्टूबर, 2021 है। नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 11.10.2021 को होगी। नाम निर्देशन पत्र 13.10.2021 तक वापस लिए जा सकेंगे। इन क्षेत्रों मतदान दिनांक 30.10.2021 को होगा। मतों की गणना 02.11.2021 को संबंधित जिला मुख्यालय पर की जावेगी। निर्वाचन की घोषणा के साथ ही आदर्श आचरण संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। आदर्श आचरण संहिता सभी उम्मीदवारों, राजनैतिक दलों और सरकार पर लागू होगी।

उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री प्रमोद शुक्ला ने बताया कि मध्यप्रदेश में होने वाले लोकसभा और विधानसभा उप चुनाव के लिये भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है।

यह होगा चुनावी कैलेंडर

11 अक्टूबर को नामांकन,
13 अक्टूबर को नाम वापसी
30 अक्टूबर को मतदान
2 नवंबर को होगी मतगणना

मध्य प्रदेश एक खंडवा लोकसभा सीट (Khandwa By-election) और तीन रैगांव, जोबट और पृथ्वीपुर में विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण खंडवा लोकसभा सीट मानी जा रही है जिस पर बीजेपी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, वही तीन विधानसभा सीटों पर कांग्रेस की साख दांव पर है। वही दमोह उपचुनाव में जीत के बाद जहां कांग्रेस आश्वस्त है, वही बीजेपी हार के बाद सतर्क हो गई है और चुनाव को देखते हुए आए दिन बड़ी बैठकें, नई नियुक्तियां और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा बड़े बड़े ऐलान किए जा रहे है।

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*मप्र में उप चुनाव की तारीखों का ऐलान* खंडवा लोकसभा समेत 3 विधानसभा सीटों जोबट, रैगांव और पृथ्वीपुर में 30 अक्टूबर को होगी वोटिंग 8

COVID-19 के दौरान आम चुनाव के संचालन के दौरान व्यापक दिशा-निर्देश

आयोग ने नामांकन के पूर्व तथा बाद जुलूस एवं सार्वजनिक बैठक को प्रतिबन्धित किया है। नामांकन प्रस्तुत करने के लिए उम्मीदवार के साथ आने वाले व्यक्तियों की संख्या के मानदंडों को संशोधित किया है, जो 2 (दो) तक सीमित है।

● नामाकन के प्रयोजनों के लिए वाहनों की संख्या 3 (तीन) तक सीमित हैं, जो रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय के 100 मीटर की परिधीय में आते हैं।

> नामांकन पत्र करने के लिए कोई भी जुलूस कर अनुमति नहीं है।

> उम्मीदवार को ऑनलाइन पद्धति से भी नामांकन फॉर्म एवं Affidavit दाखिल करने सुविधा उपलब्ध कराई है। ऑन लाईन भरे फार्म एवं शपथ पत्र का प्रिंट निकालकर की नोटराईजेशन उपरान्त संबंधित Returning officer के समक्ष जमा किया जा सकेगा।

> उम्मीदवार चुनाव लड़ने के लिए निर्धारित निक्षेप राशि (Deposit amount) संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को भौतिक रूप से चालान अथवा कैश के रूप में जमा कर सकेंगे।

> कोविड-19 की रोकथाम के दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए आयोग ने डोर टू डोर अभियान के लिए संख्या उम्मीदवार सहित कुल 5 (पाच) व्यक्तियों तक सीमित कर दिया है।

● प्रचार-प्रसार हेतु रोड शो को प्रतिबन्धित किया गया है तथा किसी भी प्रकार के मोटर / बाईक, साईकल रैली आदि की अनुमति नहीं है।

> सभाओं के लिए

• आन्तरिक समाओं के लिए कुल क्षमता का 30% अथवा 200 व्यक्तियों (जो भी कम हो) की अनुमति दी गई है। • बाहरी सभाओं के लिए कुल क्षमता का 50% अथवा 1000 व्यक्ति (स्टार कैम्पेनर की सभा हेतु) अथवा 500 व्यक्ति अन्य सभी मामलों में अनुमति दी गई है।

> COVID-19 के लिए जिला स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। इनके परामर्श से चुनावों के संचालन के लिए व्यवस्था और निवारक उपायों से संबंधित दिशानिर्देशों का पालन करते हुए Election Management Plan बनाया गया है।

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अर्हता-

ऐसे व्यक्ति जो अहर्ता दिनांक 1 जनवरी 2021 को अपनी 18 वर्ष आयु पूर्ण कर चुके हैं और जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज है, यह इस निर्वाचन में अपना मतदान कर सकेंगे।

मतदाता संख्या –

28- खण्डया संसदीय क्षेत्र में 10.07 लाख पुरूष, 9.61 लाख महिलाएं, 70 थर्ड जेण्डर एवं 683 सर्विस वोटर्स कुल 19.69 लाख मतदाता तथा 3 विधान सभा क्षेत्रों में 3.52 लाख पुरुष 3.28 लाख महिलाए 1 थर्ड जेण्डर एवं 790 सर्विस वोटर्स कुल 6.80 लाख मतदाता मतदान कर सकेंगे। इस क्षेत्र में शत-प्रतिशत मतदाताओं के पास मतदाता पहचान पत्र उपलब्ध करा दिए गए हैं। इनमें 80 वर्ष से अधिक उम्र के 35,919 एवं 23,571 दिव्यांग मतदाता चिन्हित है।

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मतदान केन्द्र-

28 खण्डवा संसदीय क्षेत्र में वर्तमान में कुल 2367 मतदात केन्द्र तथा तीन विधान सभा क्षेत्रों में 837 मतदात केन्द्र है 1000 से अधिक मतदाता वाले बूथ के लिए सहायक मतदान केन्द्र बनाया जायेगा। प्रत्येक मतदान केन्द्र पर अनिवार्य न्यूनतम सुविधाएं (AMF) उपलब्ध कराई गई हैं।

मतदान दल

मतदान को सम्पन्न कराने हेतु लगभग 20000 मतदान कर्मियों की आवश्यकता होगी। कोविड के दिशा-निर्देशों के तहत मतदान दलों के आवागमन हेतु पर्याप्त संख्या में वाहनों की व्यवस्था की गई है। मतदान दलों का तृतीय रेण्डमाईजेशन 24 घण्टों के स्थान पर कोविड-19 के निर्देशों के पालन हेतु 72 घण्टे पूर्व में रखा गया है।

EVM & VVPAT

मतदान हेतु FLC OK मशीनों में 9650 बैलेट यूनिट, 9370

कन्ट्रोल यूनिट एवं 9428 VVPAT जिलों में उपलब्ध हैं। मतदाता अपने पसंदीदा अभ्यर्थी

को डाले गये मत की पुष्टि मतदान प्रकोष्ट में उपलब्ध VVPAT पर पर्ची देखकर कर

सकेंगे।

मतदाता पर्ची

आयोग द्वारा इस विधान सभा क्षेत्र के मतदाताओं को मतदान दिवस से पांच दिवस पूर्व तक चोटर इन्फारमेशन स्लिप (VIS) उपलब्ध कराई जायेगी। दृष्टिबाधित मतदाताओं को मतदान में सुविधा हेतु Braille Photo Voter Information Slips भी उपलब्ध कराई जावेगी।

पहचान हेतु वैकल्पिक दस्तावेज

निर्वाचन में कोई मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न रहे इस हेतु आयोग द्वारा मतदाताओं की पहचान स्थापित करने हेतु EPIC के अतिरिक्त 11 प्रकार के निम्न दस्तावेजों को भी मान्य किया है

  1. आधार कार्ड
  2. मनरेगा जॉब कार्ड
  3. बैंकों / डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक
  4. श्रम योजना मंत्रालय द्वारा स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत जारी स्मार्ट कार्ड
  5. ड्राईविंग लाइसेन्स
  6. पैन कार्ड
  7. भारत के रजिस्टार जनरल (RGI) द्वारा राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड
  8. भारतीय पासपोर्ट
  9. फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज
  10. केन्द्रीय / राज्य शासन / सार्वजनिक उपक्रम / पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किये गये फोटोयुक्त युक्त पहचान पत्र
  11. सांसद / विधायक / विधान परिषद के सदस्य को जारी आधिकारिक पहचान पत्र

नामांकन प्रक्रिया

नामांकन में ऑनलाइन मोड की सुविधा के लिए अतिरिक्त विकल्प प्रदान किए गये हैं.

  • CEO/DEO की वेबसाइट पर नामांकन फॉर्म भी ऑनलाइन उपलब्ध होगा। कोई भी इच्छुक उम्मीदवार इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकता है तथा इसको प्रिंट कर रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष जमा कर सकता है। शपथ पत्र भी CEO/DEO की वेबसाइट पर ऑनलाइन भरा जा सकता है और इसका प्रिंट लिया जा सकता है और नोटरीकरण के बाद इसे रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष नामांकन फॉर्म के साथ जना किया जा सकता है।
  • उम्मीदवार संबंधित रिटर्निंग आफिसर के पास security amount जमा करने कर सकेगा। इसके अतिरिक्त वह चालान से भी security amount जमा कर सकता है।
  • इसके अतिरिक्त पूर्व की प्रक्रिया अनुसार उम्मीदवार ऑफलाईन फार्म प्राप्त कर भी रिटर्निंग एचअधिकारी को निर्धारित समय के पूर्व प्रस्तुत कर सकता है।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव संचालन की प्रमुख गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए कोविड-19 के दौरान होने वाले उप चुनाव के लिए निम्नानुसार व्यापक दिशा निर्देश जारी किए

  • चुनाव संबंधी प्रत्येक गतिविधि के दौरान प्रत्येक व्यक्ति मास्क लगाएगा जिन मतदाताओं के पास मास्क नहीं होगा उन्हें मतदान केन्द्र पर मास्क उपलब्ध कराया जाएगा।
  • प्रत्येक मतदान केन्द्र पर सैनिटाइजर साबुन और पानी की उपलब्धता है।
  • मतदान केन्द्र पर निर्वाचकों की थर्मल जाच (तापमान) की जायेगी। मतदाता का प्रथम बार में तय मानकों से अधिक तापमान आने पर द्वितीय उपचार जांच की जायेगी और फिर भी तापमान अधिक रहता है तो ऐसे मतदाता को टोकन / प्रमाण पत्र दिया जाएगा और उसे कहा जाएगा कि वह मतदान के अंतिम घंटे में आये। अंत में कोविड-19 की प्रतिरोधक प्रक्रिया का पालन करते हुये ऐसे मतदाता से मतदान कराया जायेगा।
  • मतदान हेतु लाईन में 15-20 व्यक्तियों के लिए 6 फीट की दूरी पर निर्धारित गोले बनाये जायेंगे।
  • मतदान स्थल पर Medicated waste material के संग्रहन एवं डिस्पोजल के लिए आवश्यक समुचित व्यवस्थाएं भी की गई है।

मॉक पोल –

मतदान के दिन वास्तविक मतदान शुरू होने से 90 मिनट पहले उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंटों की उपस्थिति में प्रत्येक मतदान केंद्र पर 50 वोट डालने के द्वारा एक मॉक पोल आयोजित किया जाता है और नियंत्रण इकाई और व्हीव्हीपीएटी पर्चियों की गिनती के इलेक्ट्रॉनिक परिणाम का मिलान किया जाता है और उन्हें दिखाया जाता है। पीठासीन अधिकारियों द्वारा मॉक पोल के सफल आयोजन का प्रमाण पत्र बनाया जाएगा।

मॉक पोल के बाद पोलिंग एजेंटों की नौजूदगी में ईवीएम और वीवीपैट सील किए जाते हैं और सील पर पोलिंग एजेंटों के हस्ताक्षर प्राप्त किए जाते हैं.

वीडियोग्राफी / वेबकास्टींग / सीसीटीवी कवरेज

सभी संवेदनशील घटनाओं की वीडियोग्राफी की जाएगी। नामांकन प्रक्रिया और उनकी जांच, चुनाव चिन्हों का आवंटन एफएलसी ईव्हीएम को तैयार एवं भण्डारण करना महतवपूर्ण आम सभाएं. चुनाव अभियान के दौरान जूलूस-रैली इत्यादि, डाकमतपत्रों को जारी करने की प्रक्रिया, चिन्हित वल्नरेबल मतदान केन्द्रों में मतदान प्रक्रिया, मतदान पश्चात् ईव्हीएम और व्हीव्हीपीएटी का भण्डारण, मतगणना आदि की वीडियोग्राफी की जाएगी। सीसीटीवी महत्वपूर्ण सीमा जांच पोस्ट पर निगरानी के लिए लगाए जाएंगे। आयोग ने यह भी कहा है कि वीडियोग्राफी / वेबकास्टींग / सीसीटीवी और डिजिटल कैमरा का उपयोग संवेदनशील मतदान केन्द्रों और प्रकोष्टो में मतदान की गोपनीयता बनाए रखते हुए मतदान की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा।

चुनाव समग्री वितरण एवं संग्रहण

निर्वाचन हेतु निर्धारित समस्त चुनाव सामग्री के वितरण एवं उनके संग्रहण हेतु कोविड निर्देशों का पालन करते हुए आवश्यक व्यवस्थाएं की जायेंगी।

मतगणना केन्द्र

मतों की गणना हेतु स्ट्रांग रूम में कोविड-19 के दिशा-निर्देश हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं की जाएंगी। आयोग से प्राप्त निर्देशों के तहत मतों की गणना हेतु बड़े हॉल में 7 से अधिक मतगणना टेबिल नहीं रखी जायेंगी आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हेतु मतगणना कक्षों की संख्या बढाई जा सकती है।

विकलांग व्यक्तियों (PwD) और वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुविधा

सभी मतदान केंद्र Ground floor पर स्थित हैं जिनमें रैम्प की सुविधा है। केन्द्रों पर व्हीलचेयर उपलब्ध रहेगी। मतदान केंद्रों पर PwD के लिए विशेष सुविधा की जाएगी। मतदान केंद्रों में इनके प्रवेश के लिए प्राथमिकता दी जाती है, मतदान केंद्र परिसर के प्रवेश द्वार के पास निर्दिष्ट पार्किंग स्थलों के लिए प्रावधान किया जा रहा है।

COVID-19 के मद्देनजर पीडब्ल्यूडी मतदाताओं और वरिष्ठ नागरिकों (80 वर्ष से अधिक आयु) के लिए पहल

चुनाव (संशोधन) नियम, 2019 के संचालन और चुनाव संचालन (संशोधन) नियम, 2020 के अनुसार प्रदेश के रिक्त 28-खण्डवा लोक सभा क्षेत्र एवं तीन विधान सभा क्षेत्रों में निर्वाचन के लिए पोस्टल बैलेट से मतदान कराने की व्यवस्था है। निम्न श्रेणियों को भी पोस्टल बैलट के माध्यम से मतदान की सुविधा दी जा रही है:

  • वरिष्ठ नागरिक (80 वर्ष से अधिक आयु)मतदाता सूची में चिन्हित दिव्यांग व्यक्ति
  • COVID-19 के प्रभावित या संदिग्ध व्यक्ति

पोस्टल बैलेट द्वारा मतदान के इच्छुक मतदाता को सभी अपेक्षित विवरण देते हुए फार्म-12 डी में संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी को आवेदन करना होगा। पोस्टल बैलेट से मतदान कराने की यह प्रक्रिया मतदान दिवस के एक दिन पूर्व तक पूर्ण कर ली जावेगी।

District, AC Level and Booth Level Election Management Plan

जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा एसपी और सेक्टर अधिकारियों के परामर्श से एक व्यापक जिला चुनाव प्रबंधन योजना तैयार किया गया है। इनके अनुसार vulnerability mapping exercise और critical मतदान केंद्रों की मैपिंग की गयी है एवं इसको सतत् अद्यतन किया जा रहा है।

COVID-19 के सुरक्षा उपायों एवं मतदान दिवस पर मतदान केन्द्रों पर की गई व्यवस्था के बारे में मतदाताओं को तथा अभ्यर्थियों एवं राजनैतिक दलों को COVID-19 के निर्देशों के पालन के प्रति अधिक से अधिक जागरूक किया जायेगा।

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