बड़ी खबर : मंदिर पुजारियों के मानदेय को लेकर हुआ यह बड़ा बदलाव, अब पुजारी को मिलेंगे ₹5000 प्रति माह तक मानदेय, यहां पढ़े पूरी जानकारी
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मध्यप्रदेश शासन धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल द्वारा मंदिर के पुजारियों के मानदेय को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है। अब शासन द्वारा संधारित मंदिर के पुजारियों या सेवादारों को ₹5000 तक प्रतिमाह मानदेय का भुगतान किया जाएगा | मध्यप्रदेश शासन द्वारा पुजारियों के मानदेय भुगतान को लेकर मंदिर के स्वामित्व की भूमि के आधार पर मानदेय का निर्धारण किया गया है|
![बड़ी खबर : मंदिर पुजारियों के मानदेय को लेकर हुआ यह बड़ा बदलाव, अब पुजारी को मिलेंगे ₹5000 प्रति माह तक मानदेय, यहां पढ़े पूरी जानकारी 5 मध्यप्रदेश शासन धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल द्वारा मंदिर के पुजारियों के मानदेय को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है। अब शासन द्वारा संधारित मंदिर के पुजारियों या सेवादारों को ₹5000 तक प्रतिमाह मानदेय का भुगतान किया जाएगा | मध्यप्रदेश शासन द्वारा पुजारियों के मानदेय भुगतान को लेकर मंदिर के स्वामित्व की भूमि के आधार पर मानदेय का निर्धारण किया गया है|](https://i0.wp.com/educationportal.org.in/wp-content/uploads/2022/06/mp-pujari-mandey-2022.png?resize=1024%2C1024&ssl=1)
आपको बता दें कि वर्तमान में ऐसे मंदिर जो कि शासन संधारित है उनके पुजारियों या सेवादारों को मानदेय के रूप में एक निश्चित राशि भुगतान की जाती है। मध्यप्रदेश शासन द्वारा मंदिर के पुजारियों या सेवादारों के मानदेय भुगतान को लेकर नई सेवा शर्तें निर्धारित की गई है।
पुजारियों को मिलेंगे ₹5000 तक मानदेय
मध्यप्रदेश शासन धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल द्वारा जारी निर्देशों के मुताबिक जिन मंदिरों के पास कृषि भूमि नहीं है , उन मंदिरों के पुजारियों या सेवादारों को रुपए ₹5000 प्रति माह की दर से मानदेय भुगतान किया जाएगा| आपको बता दें कि अभी तक सभी मंदिर के पुजारियों को एक समान मानदेय भुगतान किया जाता रहा है| लेकिन हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शासन द्वारा संधारित मंदिर के पुजारियों को मानदेय भुगतान के लिए नई शर्तों का निर्धारण किया है|
वही ऐसे मंदिर जिनके पास 5 एकड़ तक कृषि भूमि है, उन मंदिर के पुजारियों को ₹2500 प्रति माह की दर से मानदेय भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई हैं|
ऐसे मंदिर जिनके पास 5 एकड़ से 10 एकड़ तक कृषि भूमि है | उन मंदिर के पुजारियों को ₹2000 प्रति माह की दर से मानदेय भुगतान किए जाने के निर्देश प्रसारित किए गए हैं|
इसके अलावा ऐसे मंदिर जिनके पास 10 एकड़ से अधिक भूमि हैं उन मंदिर के पुजारियों को अलग से शासन द्वारा कोई मानदेय नहीं दिया जाएगा|
मंदिर पुजारियों के मानदेय निर्धारण निर्देश यहां देखें
मध्यप्रदेश शासन धार्मिक न्यास विभाग द्वारा हाल ही में इस संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए गए हैं| डिजिटल एजुकेशन पोर्टल आपकी सुविधा के लिए यहां पर मध्यप्रदेश शासन धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल द्वारा मंदिर के पुजारियों के मानदेय को लेकर जारी किए गए निर्देश की प्रति उपलब्ध करवा रहा है|
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