
संविदा कर्मियों हेतु नियम, सरकारी नौकरी में संविदाकर्मी आरक्षण नियम, मध्य प्रदेश संविदा कर्मचारी आरक्षण नियम, सरकारी नौकरी में संविदा कर्मचारियों के लिए आरक्षण, samvida Aarakshan niyam, sarkari naukari mein samvida karmchariyon ke niyam, mp employee update,
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक सी 5-2 /2018/1/3 भोपाल, दिनांक 05 जून 2018 के अनुसार राज्य शासन के विभिन्न विभागों एवं म.प्र. राज्य रोजगार गांरटी परिषद राज्य/जिला स्वास्थ्य समिति एवं म.प्र. सर्वशिक्षा अभियान मिशन में संविदा पर नियुक्ति अधिकारियों / कर्मचारियों को नियमित पदों पर नियुक्ति प्राप्त करने के अवसर प्रदान किए जाने हेतु निम्नानुसार दिश निर्देश जारी किए जाते हैं, संविदा अधिकारियों/कर्मचारियो का आशय है वर्तमान अथवा पूर्व में संविदा पर कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी ।
20% पदों पर होगी संविदा कर्मियों की भर्ती
प्रत्येक विभाग के भर्ती किए जाने वाले पदों में 20 प्रतिशत पद संविदा पर नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए आरक्षित रहेंगे, किन्तु इस नीति के अंतर्गत आरक्षण सुविधा का एक बार लाभ लेकर नियुक्ति प्राप्त कर लेते (joining) उपरांत पुन : लाभ की पात्रता नहीं होगी।
संविदा कर्मी नियमित पदों के विरुद्ध नियुक्ति हेतु आरक्षण प्रावधान
इस आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्न संविदा सेवक पात्र होंगे :-
💁सीधी भर्ती का रिक्त पद जिस श्रेणी का है उसी श्रेणी में आवेदक न्यूनतम 05 वर्ष तक संविदा पर नियुक्त रहा हो। 05 वर्ष की यह अवधि रिक्त पदों पर आवेदन करने के दिनांक को पूर्ण होना चाहिए। इस आशय का प्रमाण-पत्र उसे प्रस्तुत करना होगा। यह प्रमाण-पत्र यथा स्थिति जिला स्तर पर अथवा राज्य स्तर के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा।
💁सेवा नियमों में प्रश्नाधीन नियमित पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक अर्हता तथा अन्य सुसंगत अनुभव जो वाँछित है, उन्हें वह पूर्ण करता हो।
💁यदि किसी संविदा सेवक ने विभिन्न पदों पर कार्य किया है तो उसकी कुल संविदा सेवा 05 वर्ष की होना चाहिए। अगर उसने विभिन्न श्रेणी के पदो पर संविदा पर कार्य किया है तो 05 वर्ष की उपरोक्त अवधि की गणना पूर्ण होने पर वह उस श्रेणी के पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन कर सकेगा जो इस 05 वर्ष में निम्नतम श्रेणी का था ।
💁अगर किसी शासकीय सेवक को संविदा के पद से किसी अवधि में हटा दिया गया हो तथा उसे पुनः उसी पद पर अथवा किसी अन्य पद पर संविदा पर नियुक्ति प्राप्त हो गई हो तो 05 वर्ष की संविदा सेवा की अवधि की गणना सेवा से पृथक रहने की अवधि को घटा कर की जाएगी।
💁किसी भी विभाग में कार्यरत संविदा पर नियुक्ति सेवक अन्य किसी भी विभाग के द्वारा विज्ञप्त पद पर आवेदन कर सकेगा जिसके लिए वह अर्हता रखता हो यह आवश्यक नहीं है कि जिस विभाग में संविदा पर सेवक नियुक्त है उसी विभाग में उसे नियमित किए जाने के अवसर दिए जाएं।
💁राज्य शासन में नियमित नियुक्ति होने पर उन्हें पूर्व की संविदा सेवाओं का किसी भी प्रकार का लाभ प्राप्त नहीं हो सकेगा।
💁संविदा कर्मियों के लिए आरक्षित किए गए सीधी भर्ती के नियमित पदों पर पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया के माध्यम से चयन होगा। इस चयन प्रक्रिया में नियुक्तिकर्ता विभाग द्वारा न्यूनतम कटऑफ अंक निर्धारित किए जाएंगे।
💁संविदा सेवक एक अथवा उससे अधिक श्रेणी के संविदा पदों पर नियुक्त रहा हो सकता है। ऐसी स्थिति में जिस श्रेणी के नियमित पद पर वह नियुक्ति का आवेदन करता है उसके समकक्ष एवं उच्चतर श्रेणी के संविदा पर वह जितने वर्ष कार्यरत रहा उतने वर्ष की छूट उसे निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में मिलेगी। यह छूट सहित अधिकतम आयु आवेदन दिनांक अथवा पद की भर्ती के लिए जारी विज्ञप्ति में निर्धारित दिनांक को 55 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
💁नियुक्ति की प्रक्रिया में अनुसूचित जाति / जनजाति/ पिछड़ा वर्ग के आरक्षण नियमों का पालन होगा ।
💁विभागों का इस नीति के अनुरूप अपना प्रशासकीय सेटअप तथा भर्ती नियमों में यथोचित परिवर्तन करने होंगे । यहाँ आवश्यक हो वहाँ भर्ती में प्रतिबंध से आवश्यक छूट भी प्राप्त की जावेगी । किसी विभाग द्वारा संविदा अधिकारियो / कर्मचारियों के संबंध में यदि कोई सुविधा पूर्व से प्रदत्त की जा रही हो तो वह यथावत् रख सकेगा ।
💁सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल द्वारा जारी आदेश सी-5-2/2018 / 1-3 (पार्ट फाईल) भोपाल दिनांक 18/10/2022 के अनुसार उपरोक्त बिन्दु 16( 3 ) के परिपालन में संविदा हेतु आरक्षित 20 प्रतिशत पदों पर होरिजेन्टल आरक्षण लागू होता है अत: पर्याप्त संख्या में संविदा कर्मियों की उपलब्धता न होने पर शेष पदों को रोस्टर अनुसार गैर संविदा के अभ्यर्थियों से भरा जावेगा ।
💁सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल द्वारा जारी आदेश सी-5-2/2018 /1-3(पार्ट फाईल ) भोपाल दिनांक 18/10/2022 के अनुसार उपरोक्त बिन्दु 16 (3) के परिपालन में संविदा हेतु आरक्षित 20 प्रतिशत पदों पर होरिजेन्टल आरक्षण लागू होता है अतः पर्याप्त संख्या में संविदा कर्मियों की उपलब्धता न होने पर शेष पदों को रोस्टर अनुसार गैर संविदा के अभ्यर्थियों से भरा जावेगा ।
💁मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के परिपत्र क्रमाक 07- 11/2019/आ.प्र./एक दिनांक 22 नवम्बर, 2019 द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग(ई.डब्लू.एस.) के लिए सीधी भर्ती के प्रकरण पर उद्भूत होने वाली रिक्तियों 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है ।
💁समस्त प्रकार के आरक्षित प्रवर्गों की गणना तथा अध्यपेक्षा के प्रारूप में ऐसे आरक्षित पदों के ब्यौरों का उल्लेख करने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व विभाग पर होगा । मण्डल द्वारा पदों की संख्या की गणना नहीं की जाएगी यदि गणना में कोई त्रुटि पाई जाती है तो मण्डल इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
💁शारीरिक रूप से विकलांग या निःशक्त अभ्यर्थियों में निःशक्तता की प्रतिशतता का सत्यापन चिकित्सीय बोर्ड द्वारा किया जाएगा और भूतपूर्व सैनिकों की दशा में निदेशक, सैनिक कल्याण बोर्ड मध्यप्रदेश द्वारा किया जाएगा और सत्यापन की प्रक्रिया विभाग / विभागाध्यक्ष / संस्था द्वारा ही की जाएगी बोर्ड द्वारा नहीं ।
💁उपरोक्त सभी प्रकार के आरक्षण के संबंध में आरक्षित प्रवर्गों को विभिन्न प्रकार की छूट/शिथिलता इस निमित्त लागू अधिनियमों तथा नियमों के उपबंधों के अनुसार दी जाएगी।
💁परीक्षा का अंतिम परिणाम आने के पूर्व भर्ती में आरक्षण के संबंध में यदि म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा कोई संशोधन किया जाता है तो नवीन संशोधन का पालन किया जाएगा एवं तदसमय लागू आरक्षण अनुसार परीक्षा परीणाम जारी किया जावेगा ।