मध्य प्रदेश में निजी संस्थान भी स्वास्थ्य सेवाएं देने से नहीं कर सकते इन्कार।
ये सेवाएं आएंगी एस्मा के दायरे में
कोरोना की पिछली दो लहर में निजी अस्पताल और डाक्टरों द्वारा सेवा देने से इन्कार करने के मामले सामने आए थे। इसे देखते हुए सरकार ने अभी से यह प्रविधान कर दिया है कि कोई भी निजी अस्पताल, चिकित्सक, नर्स या अन्य स्वास्थ्य कर्मी सेवा देने से इन्कार नहीं कर सकेगा। इसके साथ ही प्रदेश में उपलब्ध सभी स्वास्थ्य सुविधाएं, डाक्टर, नर्स व स्वास्थ्यकर्मी, अस्पतालों के सफाई कर्मचारी, मेडिकल उपकरणों की बिक्री करने वाले, दवाएं की बिक्री और परिवहन करने वाले, पानी व बिजली की आपूर्ति, सुरक्षा संबंधी सेवाएं, खाद्य एवं पेयजल प्रबंधन और बायोमेडिकल वेस्ट प्रबंधन से जुड़ी सभी सेवाएं एस्मा के दायरे में आएंगी।
स्वास्थ्य सेवाओं को एस्मा के दायरे में लाने की अधिसूचना जारी करने के साथ ही यह प्रविधान प्रभावी हो गए हैं। इसका उल्लंघन करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। – डा.राजेश राजौरा, अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग
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