राज्य शासन ने प्रदेश की सभी प्रक्रम बस सेवाओं में दिव्यांग व्यक्तियों को 50 प्रतिशत छूट देने के निर्देश दिये हैं। दिव्यांग व्यक्ति को यूडीआईडी कार्ड दिखाने पर यह छूट मिल जायेगी।
परिवहन आयुक्त ने प्रदेश के सभी क्षेत्रीय,अतिरिक्त क्षेत्रीय एवं जिला परिवहन अधिकारी को निर्देश दिये हैं कि दिव्यांगों को सक्षम प्राधिकारी के प्रमाण-पत्र के रूप में केन्द्र या राज्य शासन द्वारा जारी यूनिक डिसऐबिलिटीज आईडी कार्ड प्रस्तुत करने पर किराये में 50% छूट का लाभ दें।
आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पूर्व में भी इस प्रकार की घोषणा की गई थी । लेकिन इस घोषणा का पालन नहीं होने के कारण प्रदेश सरकार द्वारा एक बार फिर से सभी जिला परिवहन अधिकारियों को दिव्यांग जनों को 50% छूट देने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
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