Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /home/educationportal.org.in/public_html/index.php on line 4
पदोन्नति में आरक्षण मामला : आरक्षित वर्ग के वकीलों पर मध्य प्रदेश सरकार ने खर्च कर दिए 12 करोड़ Digital Education Portal
educationMp news

पदोन्नति में आरक्षण मामला : आरक्षित वर्ग के वकीलों पर मध्य प्रदेश सरकार ने खर्च कर दिए 12 करोड़ Digital Education Portal

पदोन्नति में आरक्षण मामले में आरक्षित वर्ग के लिए वकील कराए थे उपलब्ध।

पदोन्नति में आरक्षण मामला : आरक्षित वर्ग के वकीलों पर मध्‍य प्रदेश सरकार ने खर्च कर दिए 12 करोड़
भोपाल(राज्य ब्यूरो)। पदोन्नति में आरक्षण मामले में आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति एवं जनजाति) का पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रखने के लिए सरकार ने 12 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। यह राशि उन वकीलों की फीस पर खर्च हुई है, जो आरक्षित वर्ग की सलाह पर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में उतारे थे। यह राशि अभी और बढ़ने की संभावना है क्योंकि 22 फरवरी से राज्यवार प्रकरणों में सुनवाई और फैसला होना है।

मध्य प्रदेश में आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों का पक्ष प्रभावी तरीके से कोर्ट में रखने के लिए सरकार ने अपने खर्च पर वकील उपलब्ध कराए थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस वर्ग के कर्मचारियों से कहा था कि वे सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखने के लिए जिस वकील को पसंद करेंगे, सरकार उसका पूरा खर्च उठाएगी। अजाक्स (अनुसूचितजाति एवं जनजाति अधिकारी-कर्मचारी संघ) ने अलग-अलग समय में करीब 10 वकीलों के नाम सरकार को दिए थे, जो पिछले दो साल से मामले में लगातार पैरवी कर रहे हैं। इनकी फीस पर अब तक 12 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं।

उल्लेखनीय है कि पदोन्नति में आरक्षण मामला जून 2016 से सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। इस दौरान प्रदेश में 60 हजार से ज्यादा अधिकारी-कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं। उनमें से 32 हजार को इन्हीं सालों में पदोन्नति मिलना थी। अब सरकार ने पदोन्नति देने के संबंध में अपने स्तर से आकलन करा लिया है। चूंकि, अधिकांश कर्मचारियों को क्रमोन्न्ति दी जा चुकी है, इसलिए उन्हें वरिष्ठ पद का वेतनमान दिया जा रहा है। पदोन्नति देने पर सरकार के ऊपर कोई अतिरिक्त आर्थिक भार नहीं आएगा क्योंकि आर्थिक लाभ भूतलक्षी प्रभाव से नहीं दिए जाएंगे।

निर्णय के बाद भी सरकार एक पक्ष को देख रही

अनारक्षित वर्ग के कर्मचारियों के संगठन सपाक्स (सामान्य, पिछड़ा, अल्पसंख्यक अधिकारी-कर्मचारी संस्था) के अध्यक्ष केएस तोमर का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। एक तरह से फैसला आ चुका है, पर सरकार का एक वर्ग विशेष से मोहभंग नहीं हो पा रहा है। इसी मोह में सरकार ने दूसरे वर्ग को नाराज कर लिया। सरकार आज भी उसी वर्ग के पक्ष में सोच रही है। जनता के पैसे से सरकार ने एक वर्ग पर 12 करोड़ की रकम खर्च कर दी, यह न्यायोचित नहीं है।

  • #reservation in promotion case
  • #Madhya Pradesh news
  • #Madhya Pradesh government
  • #Decision on reservation in promotion
  • #mp highcourt
  • #supreme court
  • #reserved category lawyers

हमारे द्वारा प्रकाशित समस्त प्रकार के रोजगार एवं अन्य खबरें संबंधित विभाग की वेबसाइट से प्राप्त की जाती है। कृपया किसी प्रकार के रोजगार या खबर की सत्यता की जांच के लिए संबंधित विभाग की वेबसाइट विजिट करें | अपना मोबाइल नंबर या अन्य कोई व्यक्तिगत जानकारी किसी को भी शेयर न करे ! किसी भी रोजगार के लिए व्यक्तिगत जानकारी नहीं मांगी जाती हैं ! डिजिटल एजुकेशन पोर्टल किसी भी खबर या रोजगार के लिए जवाबदेह नहीं होगा .

Join whatsapp for latest update

Team Digital Education Portal

शैक्षणिक समाचारों एवं सरकारी नौकरी की ताजा अपडेट प्राप्त करने के लिए फॉलो करें

Follow Us on Telegram
@digitaleducationportal
@govtnaukary

Join telegram
Follow Us on Facebook
@digitaleducationportal @10th12thPassGovenmentJobIndia

Follow Us on Whatsapp
@DigiEduPortal
@govtjobalert

Show More

Leave a Reply

Back to top button

Discover more from Digital Education Portal

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading

Please Close Ad Blocker

हमारी साइट पर विज्ञापन दिखाने की अनुमति दें लगता है कि आप विज्ञापन रोकने वाला सॉफ़्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं. कृपया इसे बंद करें|