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CM Rise School Update : सीएम राइस स्कूलों के लिए जारी की गई ग्रांट राशि, मेंटेनेंस रिपेयर, ऑफिस स्टेशनरी, सिक्योरिटी गार्ड ,सफाई कर्मियों के मानदेय आदि में उपयोग की जा सकेगी राशि, प्रत्येक स्कूल को 10 लाख से 16 लाख रुपए तक जारी हुई राशि
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CM Rise School Update : सीएम राइस स्कूलों के लिए जारी की गई ग्रांट राशि, मेंटेनेंस रिपेयर, ऑफिस स्टेशनरी, सिक्योरिटी गार्ड ,सफाई कर्मियों के मानदेय आदि में उपयोग की जा सकेगी राशि, प्रत्येक स्कूल को 10 लाख से 16 लाख रुपए तक जारी हुई राशि

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CM Rise School Grant : मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश के 274 cm rise स्कूलों को प्रथम चरण में प्रारंभ किया जा रहा है| इन स्कूलों के लिए वित्तीय वर्ष 2022 23 की ग्रांट राशि का प्रथम 6 माह के लिए बजट जारी कर दिया गया है| डीपीआई द्वारा जारी बजट राशि जिला स्तर के विद्यालयों के लिए 16 लाख, विकासखंड स्तर के विद्यालय के लिए 12 लाख तथा अन्य विद्यालयों के लिए 10 लाख रुपए प्रति विद्यालय के मान से 6 माह के लिए जारी की गई है|

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CM Rise School Grant : इन मदों में उपयोग की जा सकेगी बजट राशि, यहां देखें हेड वार विवरण

मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग डीपीआई भोपाल द्वारा cm राइज स्कूलों के लिए जारी ग्रांट राशि को हेड वार विभाजित किया गया है| आपकी सुविधा के लिए यहां पर अलग-अलग हेड में किस विद्यालय के लिए कितनी राशि का उपयोग किस हेड में किया जा सकेगा इसकी जानकारी उपलब्ध करवाई जा रही है|

Cm rise school update : सीएम राइस स्कूलों के लिए जारी की गई ग्रांट राशि, मेंटेनेंस रिपेयर, ऑफिस स्टेशनरी, सिक्योरिटी गार्ड ,सफाई कर्मियों के मानदेय आदि में उपयोग की जा सकेगी राशि, प्रत्येक स्कूल को 10 लाख से 16 लाख रुपए तक जारी हुई राशि
CM Rise School Grant : 2022

सीएम राइस स्कूल बजट राशि उपयोग के लिए महत्वपूर्ण निर्देश

प्राथमिकता वाले 25 सीएम राइज़ स्कूल के लिए राशि का उपयोग

रखरखाव एवं मरम्मत कार्य प्राथमिकता वाले 25 सीएम राइज़ स्कूल के मुख्य भवन एवं इनके कैम्पस स्कूलों में म.प्र. पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन द्वारा मरम्मत एवं रंग-रोगन आदि का कार्य कराया जा रहा है। यदि इनके द्वारा कराये जा रहे कार्यों से हटकर कोई कार्य कराया जाना हैं तो इस मद का नियमानुसार उपयोग किया जा सकेगा।

CM Rise School Grant : पूर्व में जारी मरम्मत राशि 5 लाख से किया जा सकेगा मरम्मत कार्य

CM Rise School Grant : शेष स्कूलों द्वारा पूर्व से आवंटित रूपये 5 लाख की राशि से मरम्मत कार्य कराया जा रहा है। यदि कराये जा रहे कार्यों से हटकर कोई कार्य कराया जाना है तो इस मद का नियमानुसार उपयोग किया जा सकेगा। सभी प्रकार से कराये गये कार्यो को शाला प्रबंधन समिति की बैठक पंजी की प्रोसिडिंग में लेना होगा।

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सभी स्कूल अपने मुख्य भवन अथवा कैम्पस स्कूलों में शौचालयों में रर्निंग वॉटर की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। इस हेतु आवश्यक होने पर सबमर्सिबल पंप, फिटिंग सामग्री आदि मरम्मत मद से क्रय कर सकेंगे

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सभी स्कूल अपने कैम्पस स्कूल के प्राथमिक व माध्यमिक विंग के कक्षों में विनाइल / लिनोलियम कारपेट लगायेंगे। यह कार्य कराने के पूर्व उन्हें फ्लोर को समतल बनाना होगा।

CM Rise School Grant :जिन स्कूलों में बाउन्ड्रीवॉल नहीं है, वे तार फेसिंग का कार्य मरम्मत मद से करा सकेंगे। अच्छे पौधे युक्त गमलों का क्रय, वॉल पेन्टिंग, साइनेज़, साफ्ट बोर्ड आदि तैयार करने में मरम्मत मद का उपयोग कर सकेंगे।

समय- समय पर आवश्यकतानुसार विद्युत व्यवस्था के सुधार कार्य, प्लबिंग, कारपेन्टर आदि के कार्य ,ऑफिस कन्टेन्जेंसी,आवश्यक स्टेशनरी, इन्टरनेट व्यय, पत्र-पत्रिकाएं एवं अन्य आवश्यक व्यय ,सभी प्रयोगशालाओं की सामग्री प्रयोगशाला में वॉशबेसिन, रर्निंग वॉटर, गैस पाईप लाइन, पर्याप्त उपकरण एवं स्टोरेज, सुरक्षा उपकरण, रसायन, जीव विज्ञान प्रयोगशाला में हैण्डवॉश यूनिट आदि।

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इसके अतिरिक्त लेब मरम्मत एवं लेब के लिये आवश्यक सामग्री क्रय कर व्यय किया जा सकेगा।

अन्य मिसलेनियस व्यय –

  1. प्रवेश उत्सव, प्रचार-प्रसार आदि कार्यों हेतु, एक्सपोजर विजिट
  2. खेलकूद सामग्री क्रीड़ा मद से खेल सामग्री की पर्याप्त व्यवस्था न होने की स्थिति में आवश्यकतानुसार खेलकूद सामग्री का क्रय किया जा सकेगा।
  3. पुस्तकालय हेतु आवश्यक सामग्री एवं समाचार पत्र पत्रिकाएं पुस्तकें क्रय किया जा सकेगा।

सुरक्षा एवं सफाईकर्मी का मानदेय

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  1. सुरक्षा एवं सफाईकर्मी का मानदेय राज्य स्तर पर एमपी कॉन लिमिटेड से अनुबंध स्थापित किया जाकर समस्त सीएम राइज़ विद्यालयों में सुरक्षाकर्मी एवं सफाईकर्मियों की व्यवस्था आउटसोर्सिंग पर की गई है।
  2. इनके मानदेय का भुगतान दैनिक उपस्थिति एवं प्रचलित दरों के आधार पर एमपी कॉन लिमिटेड द्वारा प्रतिमाह संबंधित कर्मचारियों के बैंक खाते में किया जावेगा।
  3. इस हेतु समस्त प्राचार्यों को माह की अंतिम कार्य दिवस में एमपी कॉन लिमिटेड भोपाल के फार्मेट में सभी आउटसोर्स कर्मचारियों की उपस्थिति एमपी कॉन के ई-मेल mpconsultancy.bpl@gmail.com पर अनिवार्यतः प्रेषित करना होगा।
  4. एमपी कॉन लिमिटेड द्वारा कर्मचारियों की उपस्थिति के आधार पर देयक जनरेट कर आपको प्रत्येक माह की 03 तारीख तक ई-मेल के द्वारा देयक प्रेषित करेंगे।
  5. प्राचार्यगण ई-मेल से प्राप्त देयक के आधार पर देयक की राशि का भुगतान एमपी कॉन लिमिटेड भोपाल को सीधे बैंक खाते में माह की 05 तारीख तक अनिवार्य रूप से हस्तांतरित करेंगे एवं कर्मचारियों के ईपीएफ कटौत्रा व अन्य टैक्स, जो एमपी कॉन को देय हो का भुगतान उसी दिवस एमपी कॉन के बैंक खाते में हस्तातंरित करेंगे।
  6. एमपी कॉन लिमिटेड द्वारा भुगतान प्राप्ति के 02 दिवस में अथवा माह की 07 तारीख तक आउटसोर्स पर कार्यरत कर्मियों का वेतन भुगतान सीधे संबंधित के बैंक खाते में अनिवार्यतः किया जायेगा।
  7. एमपी कॉन लिमिटेड द्वारा अनुबंध की शर्तों के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, माल एवं सेवाकर आदि के दायित्वों का भुगतान समायोजन करने के उपरान्त इसकी सूचना एवं चालानों की प्रति लोक शिक्षण संचालनालय को आगामी माह के प्रथम सप्ताह में प्रेषित की जावेगी।
  8. सुरक्षा एवं साफ-सफाई मद में आवंटन समाप्त होने के पूर्व पुनः राज्य स्तर से इस मद में आवंटन जारी किया जायेगा। आवंटन खत्म होने पर तात्कालिक व्यवस्था हेतु ग्रान्ट के अन्य मदों की बचत राशि का उपयोग किया जाकर ग्रान्ट मद में बजट प्राप्त होने पर समयोजन किया जायेगा।
  9. किसी भी माह में आउटसोर्स कर्मचारियों को वेतन से वंचित नहीं रखा जावे यह सुनिश्चित करें।
  10. संचालनालय द्वारा एन.आई.सी. के माध्यम से होने वाली पाक्षिक वीडियों कान्फ्रेसिंग में भी इसकी नियमित रूप से समीक्षा की जावेगी।

प्राथमिकता वाले 25 स्कूल जिनमें अप्रैल 2022 माह से आउटसोर्स पर सुरक्षाकर्मी एवं सफाईकर्मी रखे गये है, उनके प्राचार्यों द्वारा नियमित रूप से उपस्थिति भेजी गई है, जिससे इन स्कूलों के कर्मचारियों का 25 मई 2022 तक की अवधि के मानदेय का भुगतान हो चुका है। इन कर्मचारियों का आगामी भुगतान 26 मई 2022 से 30 जून तक की उपस्थिति के अनुसार उक्त ग्रान्ट राशि से किया जाएगा।

शेष स्कूलों जिनमें मई माह से आउटसोर्स कर्मचारी रखे गये हैं, उन सभी के द्वारा मई माह की उपस्थिति नहीं भेजे जाने से उनके मई माह का भुगतान नहीं हुआ है। वे प्राचार्य सभी कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों की 30 मई तक की उपस्थिति निर्धारित प्रारूप एमपी कॉन लिमिटेड को ई-मेल करेंगे तत्पश्चात एमपी कॉन द्वारा संबंधित प्राचार्यों को ई-मेल से देयक भेजे जायेंगे। प्राचार्य द्वारा उक्त कण्डिका 3.5.5 की प्रक्रिया के अनुसार संबंधित कर्मचारियों के बैंक खाते में मानदेय का भुगतान करेंगे। यह कार्यवाही 15 जून 2022 तक अनिवार्य रूप से की जावे I

इस कार्य में प्राचार्य अथवा एमपी कॉन भोपाल स्तर से लापरवाही एवं समयसीमा में भुगतान न होने पर इसे गंभीरता से लिया जायेगा।

जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा प्रत्येक स्कूल हेतु निर्धारित आवंटन मॉडल स्कूलों की तरह अग्रिम के तौर पर आहरण कर शाला प्रबंधन एवं विकास समिति के खाते में तत्काल उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

अतएव तदनुसार उपलब्ध ग्रान्ट का भण्डार क्रय नियमों एवं मध्यप्रदेश वित्तीय संहिता के नियमों का पालन करते हुए उचित प्रक्रिया कर राशि का उपयोग सुनिश्चित करें

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समिति द्वारा निर्धारित मद में व्यय करने के उपरान्त देयक जिला शिक्षा अधिकारी के, कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से आहरण कर संबंधित के बैंक खाते में भुगतान किया जाएगा।

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