Covid-19 Treatment In Private Hospital : मध्य प्रदेश में प्राइवेट हॉस्पिटल द्वारा कोविड-19 इलाज के लिए मरीजों से अब निर्धारित शुल्क से अधिक नहीं ले पाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए कोविड 19 इलाज शुल्क निर्धारित कर दिया गया है। निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त अधिक शुल्क लेने पर प्राइवेट हॉस्पिटल के खिलाफ आवश्यक अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्राइवेट हॉस्पिटल के खिलाफ प्राप्त होने वाली शिकायतों के निराकरण के लिए कमेटी का गठन किया गया है।
Covid-19 Treatment In Private Hospital प्राइवेट हॉस्पिटल की शिकायतों के निराकरण के लिए कमेटी गठित
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