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Disability Certificate दिव्यांग का प्रमाण पत्र बनाने एवं नवीनीकरण के बदले नियम, अब 1 जून से ऑनलाइन बनेगा प्रमाण पत्र/ नवीनीकरण

disability certificate, निशक्त प्रमाण पत्र, विकलांग प्रमाण पत्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाने तथा नवीनीकरण करने के नियम में बड़ा बदलाव।

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Disability Certificate दिव्यांग का प्रमाण पत्र बनाने एवं नवीनीकरण के बदले नियम, अब 1 जून से ऑनलाइन बनेगा प्रमाण पत्र/ नवीनीकरण 10

Disability Certificate

प्रदेश सरकार द्वारा 1 जून से दिव्यांग का प्रमाण पत्र बनाने तथा नवीनीकरण करने के नियम में बड़ा बदलाव किया है। अभी तक दिव्यांग का प्रमाण पत्र ऑफलाइन बनाए जाते थे लेकिन अब 1 जून 2021 से दिव्यंग्नता प्रमाण पत्र बनाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर ही आवेदन करना होगा और वहीं से दिव्यंगता प्रमाण पत्र बनाए जाएंगे तथा नवीनीकरण किया जाएगा। इसके लिए भारत शासन ने राजपत्र प्रकाशित कर दिया है।

स्वावलंबन पोर्टल से सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा ही बनाए जा सकेंगे दिव्यांग का प्रमाण पत्र Disability Certificate

भोपाल। दिव्यांगता प्रमाण-पत्र 01 जून 2021 से यूडीआईडी पोर्टल swavlambancard.gov.in पर राज्य शासन द्वारा अधिसूचित सक्षम चिकित्सा प्राधिकारियों द्वारा ही प्रदान किए जाएंगे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय दिव्यांगजन सशक्तिकरण, भारत सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है।

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1 जून 2021 के बाद मैन्युअल प्रक्रिया से जारी Disability Certificate होंगे अमान्य

केन्द्र शासन द्वारा सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से कहा गया है कि आगामी एक जून 2021 से नवीन एवं नवीनीकरण सहित सभी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र केवल यूडीआईडी पोर्टल के माध्यम से नियमानुसार जारी किया जाना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि के बाद मैन्युअल प्रक्रिया से जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण-पत्र अमान्य होगा। संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण, भोपाल श्री आर.के.सिंह ने बताया कि सभी विभागीय वरिष्ठ अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

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मध्यप्रदेश सामाजिक न्याय एवं निशक्त कल्याण आयोग ने जारी किए निर्देश

मध्यप्रदेश सामाजिक न्याय एवं निशक्त कल्याण आयोग द्वारा मध्य प्रदेश के समस्त संयुक्त संचालक एवं जिला संचालकों को इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सामाजिक न्याय एवं निशक्त कल्याण आयोग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि भारत सरकार द्वारा जारी गजट नोटिफिकेशन एवं निर्देशों के अनुरूप ही दिव्यांग प्रमाण पत्र स्वावलंबन पोर्टल पर सक्षम प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से ही जारी किए जाएं। 1 जून 2021 के बाद किसी भी प्रकार की ऑफलाइन नवीनीकरण अथवा नवीन प्रमाण पत्र मान्य नहीं किए जाएंगे।

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