हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों में अतिथि शिक्षक की नियुक्ति को लेकर आ रही तकनीकी समस्या को देखते हुए आज लोक शिक्षण संचनालय मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा संशोधित आदेश जारी किया गया है।
स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए गए पत्र में स्पष्ट किया गया है कि वर्तमान में हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों में पद संरचना अंतर्गत कुल स्वीकृत पदों के विरुद्ध प्रत्येक विषय के लिए अधिकतम एक अतिथि शिक्षक रखे जाने का प्रावधान है। जबकि कई स्कूलों में विद्यार्थियो का नामांकन अधिक होने के कारण विषयवार एक से अधिक अतिथि शिक्षक की आवश्यकता है। लेकिन पोर्टल पर प्रत्येेक विषय का एक ही पद रिक्त दिखाई दे रहा है। ऐसी स्थिति में विद्यालय प्रबंधन विषय वार एक सेेेे अधिक अतिथि शिक्षक की नियुक्ति नहीं कर पा रहे है ।
Discussion about this post