अतिथि शिक्षक नियुक्ति हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों में 80% से ज्यादा औसत उपस्थिति होने पर रखे जा सकेंगे अतिरिक्त अतिथि शिक्षक डीपीआई ने जारी किए नवीन दिशा निर्देश

हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों में अतिथि शिक्षक की नियुक्ति को लेकर आ रही तकनीकी समस्या को देखते हुए आज लोक शिक्षण संचनालय मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा संशोधित आदेश जारी किया गया है।
कुल स्वीकृत पदों के विरुद्ध विषय वार अधिकतम एक अतिथि शिक्षक की नियुक्ति का प्रावधान
स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए गए पत्र में स्पष्ट किया गया है कि वर्तमान में हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों में पद संरचना अंतर्गत कुल स्वीकृत पदों के विरुद्ध प्रत्येक विषय के लिए अधिकतम एक अतिथि शिक्षक रखे जाने का प्रावधान है। जबकि कई स्कूलों में विद्यार्थियो का नामांकन अधिक होने के कारण विषयवार एक से अधिक अतिथि शिक्षक की आवश्यकता है। लेकिन पोर्टल पर प्रत्येेक विषय का एक ही पद रिक्त दिखाई दे रहा है। ऐसी स्थिति में विद्यालय प्रबंधन विषय वार एक सेेेे अधिक अतिथि शिक्षक की नियुक्ति नहीं कर पा रहे है ।
लगातार एक सप्ताह से 80% से ज्यादा औसत उपस्थिति होने पर रख सकेंगे अतिरिक्त अतिथि शिक्षक
डीपीआई द्वारा जारी पत्र में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि यदि विद्यालय में छात्र संख्या अधिक हैं एवं पद संरचना के अनुरूप अतिथि शिक्षक रखने की आवश्यकता हो रही है, तो विद्यालय विद्यार्थियों की लगातार 1 सप्ताह से 80% से ज्यादा औसत उपस्थिति होने पर अतिरिक्त अतिथि शिक्षक रख सकेंगे।
अतिरिक्त अतिथि शिक्षक की नियुक्ति के लिए राज्य स्तर से लेना होगी अनुमति
विद्यालय में विद्यार्थियों की लगातार 80% से ज्यादा उपस्थिति होने की स्थिति में संबंधित विद्यालय के प्राचार्य राज्य स्तर पर निर्धारित प्रारूप में अतिथि शिक्षक की लिए मांग पत्र भेजेंगे। इसके पश्चात राज्य स्तर से विमर्श पोर्टल पर अतिथि शिक्षक के लिए रिक्त पद अपडेट किया जाएगा। पोर्टल पर रिक्त पद अपडेट होने के पश्चात ही अतिरिक्त अतिथि शिक्षक की पदस्थापना संबंधित विद्यालय में की जा सकेगी। लेकिन यह तभी संभव होगा जब की कक्षा 9वी से 12 वी में अध्ययनरत विद्यार्थियों की लगातार 1 सप्ताह से 80% से ज्यादा उपस्थिति शाला में हो।
एक परिसर एक शाला मैं संचालित विद्यालय प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूल के अध्यापकों का ले सकेंगे सहयोग
एक परिसर एक शाला में संचालित विद्यालय द्वारा बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो इस हेतु प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला में पदस्थ शिक्षकों का उपयोग हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी में योग्यता अनुसार कर सकेंगे। जिससे कि विद्यार्थियों का कोर्स समय सीमा में पूर्ण हो सके।
अतिथि शिक्षकों की जॉइनिंग एवं पदस्थापना ऑनलाइन जीएफएमएस पोर्टल पर ही होगी
अतिथि शिक्षकों की जॉइनिंग के लिए एजुकेशन पोर्टल के जी एफ एम एस पोर्टल को शीघ्र ही अपग्रेड किया जा रहा है। अतिथि शिक्षक की नियुक्ति एवं जॉइनिंग हेतु संबंधित अधीक्षक के पास जीवित है स्कोर कार्ड एवं संबंधित विद्यालय में विमर्श पोर्टल पर रिक्ति होना चाहिए।
विषय अनुसार अतिथि शिक्षक की उपलब्धता नहीं होने पर संकुल या विकासखंड के अन्य स्कूलों के शिक्षकों की ली जा सकेगी सहायता
ऐसी शालाए जहां पर विषय मान से अतिथि शिक्षक उपलब्ध नहीं हो पा रहे हो। वहां पर संकुल या विकासखंड के माध्यमिक स्कूल के शिक्षकों की संबद्धता के माध्यम से अध्यापन कार्य पूर्ण किया जा सकेगा।
इन कारणों से भी रखे जा सकेंगे अतिरिक्त अतिथि शिक्षक
विमर्श पोर्टल पर प्रदर्शित हो रहे रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षक रखने के अलावा स्कूलों में अतिरिक्त अतिथि शिक्षक रखने की स्थिति हेतु निम्नलिखित कारणों को मारने किया जा सकता है ।
- संबंधित शिक्षक का स्थानांतरण हो जाना
- संबंधित विषय शिक्षक की सेवानिवृत्ति
- अन्य किसी कारण से किसी विषय के शिक्षक का पद रिक्त होने पर।
उपरोक्त स्थितियों की वजह से अतिरिक्त अतिथि शिक्षक रखने के लिए विद्यालय के प्राचार्य द्वारा डीपीआई के ईमेल ऐड्रेस [email protected] पर अतिथि शिक्षक का मांग पत्र भेज सकेंगे। इस हेतु शीघ्र ही विमर्श पोर्टल पर भी अतिरिक्त अतिथि शिक्षक की व्यवस्था हेतु ऑनलाइन रिक्वेस्ट की का सकेगी।

