जबलपुर, डेस्क रिपोर्ट। हाई कोर्ट ने (MP High court) कर्मचारियों (Employees) के लिए महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। एक याचिका में सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सेवानिवृत्ति के बाद शासन के कर्मचारियों को दिए गए समयमान वेतनमान (third time scale) के आदेश को निरस्त नहीं किया जा सकता। यदि ऐसे आदेश को निरस्त किया जाता है तो यह नियम विधि के विरुद्ध है। हाईकोर्ट ने आदेश को निरस्त करते हुए शासन को निर्देश दिया कि वह जल्द से जल्द सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचारियों को समयमान वेतनमान का लाभ दें।
दरअसल प्रदीप कुमार तेलंग सहायक ग्रेड 2 के पद पर पशु चिकित्सक विभाग से जिला टीकमगढ़ से सेवानिवृत्त हुए थे। 30 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद उन्हें तृतीय समय मान वेतनमान का लाभ दिया गया था। इस मामले में संयुक्त संचालक कोष लेखाकार सागर की आपत्ति की सर्विस बुक पर यह लिखा गया है कि एलडीसी के रूप में 17 मई 1982 से 17 जून 1982 के बीच की सेवा समयमान हेतु गणना नहीं की जा सकेगी। ऐसे में सेवानिवृत होते समय उन्हें तृतीय समयमान का आदेश निरस्त कर दिया गया था।
सेवानिवृत्त कर्मचारी द्वारा हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई। याचिका पर दलील पेश करते हुए अधिवक्ता अमित चतुर्वेदी द्वारा कहा गया कि अनुवीक्षण समिति के अनुमोदन के बाद सहायक वर्ग 2 को तीसरे समय मान का लाभ दिया गया था। इस दौरान उनके पात्रता के सभी बिंदुओं का परीक्षण भी किया गया था लेकिन समय मान निरस्त करते समय कर्मचारियों को सुनवाई का भी अवसर नहीं मिला।
जिस पर कोर्ट ने पक्षों की दलील सुनने के बाद तृतीय समय वह निरस्त करने वाले आदेश को खारिज कर दिया है। साथ ही शासन को आदेश दिया है कि सभी बिंदुओं पर विचार कर जल्द ही कर्मचारी को नवीन आदेश जारी किए जाएं।
🔥🔥 Join Our Group For All Information And Update, Also Follow me For Latest Information🔥🔥
अगर आप को डिजिटल एजुकेशन पोर्टल द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया इसे अधिक से अधिक शिक्षकों के साथ शेयर करने का कष्ट करें|
Follow Us On Google News – Digital Education Portalकर्मचारी के हित में हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, सेवानिवृत्ति के बाद मिलेगा तीसरे समयमान का लाभ, राज्य शासन को आदेश Digital Education Portal 9
हमारे द्वारा प्रकाशित समस्त प्रकार के रोजगार एवं अन्य खबरें संबंधित विभाग की वेबसाइट से प्राप्त की जाती है। कृपया किसी प्रकार के रोजगार या खबर की सत्यता की जांच के लिए संबंधित विभाग की वेबसाइट विजिट करें | अपना मोबाइल नंबर या अन्य कोई व्यक्तिगत जानकारी किसी को भी शेयर न करे ! किसी भी रोजगार के लिए व्यक्तिगत जानकारी नहीं मांगी जाती हैं ! डिजिटल एजुकेशन पोर्टल किसी भी खबर या रोजगार के लिए जवाबदेह नहीं होगा
🌟Guest Teacher Breaking News 🌟 मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक अपडेट 2023 : शिक्षक पात्रता परीक्षा में 50% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले अतिथि शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर, डीपीआई ने जारी किए निर्देश👇
September 22, 2023
🌟 Mp Breaking Update रसोइया मानदेय वृद्धि 2023🌟 मध्य प्रदेश के स्कूलों में रोटी बनाने वाले रसोइयों के मानदेय में हुई ₹2000 प्रति माह की वृद्धि, मध्य प्रदेश शासन ने जारी किए आदेश
September 22, 2023
🌟 शिक्षक प्रमोशन 2023 Big Breaking News 🌟 माध्यमिक शिक्षक एवं प्राथमिक शिक्षक उच्च पद प्रभार (प्रमोशन) को लेकर डीपीआई ने दिए निर्देश, 30 सितंबर से पहले हो सकते हैं शिक्षकों के प्रमोशन
September 21, 2023
मध्य प्रदेश सहकारी समितियां के कर्मचारियों के पंचायत अब 23 सितंबर 2023 को भोपाल में, मुख्यमंत्री दे सकते हैं सहकारी समिती कर्मचारीयो को सौगाते
September 20, 2023
👉मध्यप्रदेश अतिथि विद्वान भर्ती 2023 : कालेजों में अतिथि विद्वानों की नियुक्ति के लिए च्वाइस फिलिंग शुरू,25 सितंबर तक चलेगी प्रक्रिया