जबलपुर, डेस्क रिपोर्ट। हाई कोर्ट ने (MP High court) कर्मचारियों (Employees) के लिए महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। एक याचिका में सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सेवानिवृत्ति के बाद शासन के कर्मचारियों को दिए गए समयमान वेतनमान (third time scale) के आदेश को निरस्त नहीं किया जा सकता। यदि ऐसे आदेश को निरस्त किया जाता है तो यह नियम विधि के विरुद्ध है। हाईकोर्ट ने आदेश को निरस्त करते हुए शासन को निर्देश दिया कि वह जल्द से जल्द सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचारियों को समयमान वेतनमान का लाभ दें।
दरअसल प्रदीप कुमार तेलंग सहायक ग्रेड 2 के पद पर पशु चिकित्सक विभाग से जिला टीकमगढ़ से सेवानिवृत्त हुए थे। 30 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद उन्हें तृतीय समय मान वेतनमान का लाभ दिया गया था। इस मामले में संयुक्त संचालक कोष लेखाकार सागर की आपत्ति की सर्विस बुक पर यह लिखा गया है कि एलडीसी के रूप में 17 मई 1982 से 17 जून 1982 के बीच की सेवा समयमान हेतु गणना नहीं की जा सकेगी। ऐसे में सेवानिवृत होते समय उन्हें तृतीय समयमान का आदेश निरस्त कर दिया गया था।
सेवानिवृत्त कर्मचारी द्वारा हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई। याचिका पर दलील पेश करते हुए अधिवक्ता अमित चतुर्वेदी द्वारा कहा गया कि अनुवीक्षण समिति के अनुमोदन के बाद सहायक वर्ग 2 को तीसरे समय मान का लाभ दिया गया था। इस दौरान उनके पात्रता के सभी बिंदुओं का परीक्षण भी किया गया था लेकिन समय मान निरस्त करते समय कर्मचारियों को सुनवाई का भी अवसर नहीं मिला।
जिस पर कोर्ट ने पक्षों की दलील सुनने के बाद तृतीय समय वह निरस्त करने वाले आदेश को खारिज कर दिया है। साथ ही शासन को आदेश दिया है कि सभी बिंदुओं पर विचार कर जल्द ही कर्मचारी को नवीन आदेश जारी किए जाएं।
🔥🔥 Join Our Group For All Information And Update, Also Follow me For Latest Information🔥🔥
अगर आप को डिजिटल एजुकेशन पोर्टल द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया इसे अधिक से अधिक शिक्षकों के साथ शेयर करने का कष्ट करें|
Follow Us On Google News – Digital Education Portalकर्मचारी के हित में हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, सेवानिवृत्ति के बाद मिलेगा तीसरे समयमान का लाभ, राज्य शासन को आदेश Digital Education Portal 9
हमारे द्वारा प्रकाशित समस्त प्रकार के रोजगार एवं अन्य खबरें संबंधित विभाग की वेबसाइट से प्राप्त की जाती है। कृपया किसी प्रकार के रोजगार या खबर की सत्यता की जांच के लिए संबंधित विभाग की वेबसाइट विजिट करें | अपना मोबाइल नंबर या अन्य कोई व्यक्तिगत जानकारी किसी को भी शेयर न करे ! किसी भी रोजगार के लिए व्यक्तिगत जानकारी नहीं मांगी जाती हैं ! डिजिटल एजुकेशन पोर्टल किसी भी खबर या रोजगार के लिए जवाबदेह नहीं होगा
MP Board Exam 2023 : 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षा में शामिल विद्यार्थियों को तीन विषयों में मिलेंगे बोनस अंक Digital Education Portal
2 days ago
MP Board Exam paper Leak: प्रश्न पत्र के कोड से पकड़ाए नकल कराने वाले शिक्षक Digital Education Portal
7 days ago
💥Big Breaking News 💥 आय से अधिक संपत्ति मामले में पूर्व प्रभारी डीईओ श्री संतोष कुमार शर्मा के खिलाफ लोकायुक्त सागर में मामला हुआ पंजीबद्ध
7 days ago
MP Board Paper Leak Case: 10वीं व 12वीं बोर्ड परीक्षा के पेपर लीक मामले में 9 केंद्राध्यक्ष और सहायक केंद्राध्यक्ष निलंबित Digital Education Portal
1 week ago
💥 Sarva Shiksha Abhiyan Transfer 2023 💥 : सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत संविदा अधिकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर को लेकर बड़ी अपडेट, राज्य शिक्षा केंद्र अनेजारी के निर्देश, यहां देखें ट्रांसफर आवेदन एवं प्रक्रिया