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How To Know My Tds Deduction Amount टीडीएस कटोत्रा आयकर रिटर्न सहित अन्य जानकारी स्टेप बाय स्टेप गाइड
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How to know my tds deduction amount टीडीएस कटोत्रा आयकर रिटर्न सहित अन्य जानकारी स्टेप बाय स्टेप गाइड

How to know my tds deduction amount : ऐसे वेतनभोगी कर्मचारी जिन्हें अपना आयकर रिटर्न 31 जुलाई 2020 तक भरना है. उन्हें रिटर्न भरते समय अपने नियोक्ता (आहरण वितरण अधिकारी ) से गत वित्तीय वर्ष में वेतन से काटे गये आयकर टीडीएस की आवश्यकता होगी । आप चाहे तो टीडीएस की जानकारी आयकर विभाग के पोर्टल से भी ले सकते है। tds deduction details

रिटर्न में अब होगी आसानी पहले से भरा जीएसटी return form जल्द उपलब्ध होगा(Opens in a new browser tab)

who is liable to deduct tds सैलेरी पर इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट करें tds deduction

How to know my tds deduction amount टीडीएस कटोत्रा आयकर रिटर्न सहित अन्य जानकारी स्टेप बाय स्टेप गाइड
How To Know My Tds Deduction Amount टीडीएस कटोत्रा आयकर रिटर्न सहित अन्य जानकारी स्टेप बाय स्टेप गाइड 22

सैलेरी में कई प्रकार के भत्ते होते हैं जिसे एक साथ मिलाने पर कर्मचारी की CTC बनाती है। सैलेरी में निम्नलिखित भत्ते होते हैं:-

  • बेसिक सैलेरी में मकान किराया भत्ता (HRA), मेडिकल भत्ता, ट्रेवल भत्ता, ट्रांसपॉर्ट भत्ता, महंगाई भत्ता, विशेष(special) भत्ता, अन्य भत्ते शामिल हैं।
  • परक्यूइसाइट में कंपंनी द्वारा सब्सिडी वाले ईंधन (fuel) और कैंटीन की सुविधा, काम के लिए ट्रेवल और होटल खर्चा, आदि दी जाने वाले लाभ और सुविधाएं शामिल हैं।

tds deduction आयकर रिटर्न , टीडीएस सहित अन्य जानकारी स्टेप बाय स्टेप गाइड

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  1. आयकर विभाग के पोर्टल पर जाने के लिये नीचे उसकी लिंक दी जा रही है| tds deduction
  2. इस लिंक को क्लीक करते ही जो पेज खुलेगा वो पेज भी दिया जा रहा है।
  3. इस पेज पर जाकर आपको सबसे पहले अपने आपको रजिस्टर्ड करना होगा जो कि बेहद आसान है ।
  4. आप रजिस्टर्ड यूजर /रजिस्टर्ड यूअर सेल्फ पर जाकर क्लीक करें । आपको पंजीयन के लिये अपना पेन नम्बर आवश्यक हैं !
  5. यदि आप रजिस्टर्ड है तो रजिस्टर्ड यूजर पर लागिन को क्लीक कर साईड में प्रवेश करें |
  6. यदि न्यू यूजर है तो रजिस्टर्ड यूअरसेल्फ पर जाकर आवष्यक प्रक्रिया कर साईड में प्रवेश करें ।
  7. https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home
  8. इसके बाद आप नीचे के फोटो में देखें ।
  9. आपको My Account लिंक को क्लीक करना है ।
  10. क्लीक करते ही आपके सामने एक स्लाईड नीचे दिये अनुसार ओपन होगी ।
  11. उसमें आपको View Form 26 एएस टेक्स क्रेडिट ओपन करना है।
  12. इसके बाद आपको नीचे दी गयी स्लाइड ओपन होकर सामने आयेगी ।
  13. इसमें आवश्यक पूर्ति करनी है।
  14. इसके बाद आपके सामने तक तरह का पेज खुलकर सामने आयेगा ।
  15. इस पर आपको कनफर्म के बटन को क्लीक करना है।
  16. इसके पश्चात् आपको नीचे दिख रहा पेज सामने आयेगा ।
  17. आपको आई एग्री के सामने क्लीक करना है वह नीचे क्लीक view tax credit टेक्स क्रेडिट की लिंक को क्लीक करना है।
  18. नीचे दिया गया पेज ओपन होगा ।
  19. इसमें नीचे view tax credit व्यूह टेक्स क्रेडिट की लिंक दी है उसे क्लीक करना है।
  20. सबसे महत्वपूर्ण पेज पर अब आ गये है ।
  21. यहाँ पर आपको असेसमेंट ईयर डालना है जैसा कि पिक्चर में दिख रहा है।
  22. फिर View As पर भी जैसा दिख रहा है वैसे ही लिखना है।
  23. फिर Export PDF पर क्लीक करना है।
  24. अब आपके सामने जो पेज खुलेगा ।
  25. उसमें प्रतिमाह आपके आहरण वितरण अधिकारी ने कितना आयकर काटा है उसकी प्रविष्ठि दिखेगी ।
  26. आपको कितना वेतन मिला है वो दिखेगा ।
  27. आपके बैंक खाते किस किस बैंक में है उसमें कितना पैसा जमा है और किस बैंक में कितनी एफडी है और उस पर वित्तीय वर्ष में कब कब कितना ब्याज मिला है सब कुछ आपके सामने आयेगा ।
  28. सब कुछ आसान है केवल ध्येय रखकर सीखना और दूसरों को सीखाने की जिम्मेदारी आपकी है|

who is liable to deduct tds

A common cause of worry for taxpayers is the lack of clarity about the tax deducted by employers and also if they are actually being paid. There have been instances when in the name of TDS, the deduction was never actually paid or paid with delays. The worry over someone making a mistake with your PAN number at the time of paying TDS is also an issue that bothers taxpayers. Here is an easy process of checking if the TDS has actually been deducted and reflecting against your name.

Following are the steps to check TDS Credit in Form 26AS: tds deduction on salary. who is liable to deduct tds

  • Step 1: Go to https://incometaxindiaefiling.gov.in/
  • Step 2: Register and Login to the portal
  • Step 3: Go to ‘My Account’ tab and click on view Form 26AS (Tax Credit)
  • Step 4: Select year and PDF format to download the file and proceed further.
  • Step 5: Open the downloaded file.
  • The password to open this file is your date of birth mentioned on you PAN, e.g. if your birth date is 1st January, 1990 then your password will be 01011990
  • Step 6: After opening Form 26 AS you will get information regarding total income on which TDS is deducted and TDS credited to your account
  • Step 7: If you have internet banking facility and your PAN is linked to it, then you can use your bank’s net banking portal to check your TDS online.
income-tax-tds

TDS छूट के लिए योग्य कारण

आयकर अधिनियम धारा 10 के तहत निम्नलिखित भत्तों पर TDS नहीं काटा जाता है:

  • HRA: अगर कोई नौकरीपेशा व्यक्ति किराय पर रहता है और किराया देता है तो उसके वार्षिक 1,80,000 रु. तक के हाउस रेंट अलाउंस पर TDS नहीं लगाया जाएगा।
  • Transport Allowance: परिवहन भत्ते के रूप में कर्मचारीको काम से बाहर आने जाने के लिए यह भत्ता दिया जाता है, वार्षिक 19,200 रू. तक के इस भत्ते में TDS नहीं लगता है।
  • आयकर धारा 80C: आप अगर निवेश करते हैं तो इस धारा के तहत आपके 1,50,000 रु. तक के निवेश पर टैक्स छूट दी जाती है।
  • सामान्य भविष्य निधि (PPF)
  • जीवन बीमापॉलिसी
  • कंपंनी द्वारा भविष्य निधियोगदान (EPF)
  • राष्ट्रीय बचत पत्र (NSC)
  • होम लोन पर टैक्स छूट
  • TDS 80CCC और 80CCD के अंतगर्त: पेंशन के लिए किसी कंपनी के एनयुटी योजना में  निवेश धारा 80CCD के अंतगर्त टैक्स छूट के लिए आता है और इसे राष्ट्रीय पेंशन योजना(NPS) में योगदान के रूप में माना जाता है।

धारा 80C, 80CCC और 80CCD के अंतर्गत टैक्स बचत का क्लैम 2,00,000 रु. से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 1.5 लाख रु. टैक्स छूट और 50,000 रु. टैक्स कटौती के लिए मान्य हैं जो कि NPS योगदान के लिए हैं।

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  • TDS धारा 80TTA के तहत – बैंक में बचत खाते परमिलने वाला 10,000 रु. तक का वार्षिक ब्याज़ पर TDS छूट मिलती है।
  • TDS धारा 80D के तहत – यह धारा मेडिकल खर्च और मेडिकल बीमा प्रीमियम के लिए टैक्स छूट देती है।
  • मेडिकल भत्ता – कर्मचारी मेडिकल बिल जमा कर मेडिकल भत्ते पर टैक्स छूट के लिए क्लेम कर सकते हैं।
  • TDS धारा 80DDB के तहत – यह कुछ रोगों के उपचार में किए गए खर्च के लिए अधिकतम 40,000 रु. तक टैक्स छूट के लिए क्लेम कर सकते हैं।

वरिष्ठ नागरिकों और अति वरिष्ठ नागरिकों के लिए 1 लाख रु. की छूट

  • TDS की धारा 80E के तहत – यह उच्च शिक्षाके लिये शिक्षा लोन के ब्याज़ के लिए टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं। ये लोन करदाता, उसके पति/पत्नी, बच्चे का भी हो सकता है।
  • होम लोन पर ब्याज भुगतानके लिए- TDS की 80EE के तहत होम लोन के ब्याज़ के लिए वार्षिक 50,000 रु. तक की टैक्स छूट के लिए क्लेम किया जा सकता है।
  • TDS धारा 80G, 80GGA, 80GGB और 80GGC: यह धाराएं दान देने के मामले में लागू होती हैं। 80G सामान्य दान के लिए, 80GGA ग्रामीण विकास, 80GGB वैज्ञानिकअनुसंधान (scientific research) और 80GGC राजनीतिक पार्टियों को दान देने से संबंधित है।

कुछ अन्य उपखंड(sub section) जहां TDS लागू है 

  • यदि आपकी इनकम टैक्स देने योग्य से कम है तो TDS कम हो जाता है।
  • टैक्स कमी से लोगों की बचत व अन्य निवेश  पैदा होने पर डिस्पोजोबल इनकम जनरेट हो जाती है।
  • टैक्स योग्यइनकम में कमी से भी एक ब्रैकेट उत्पन्न हो जाता है। जिसमें व्यक्ति टैक्स देने योग्य नही होते है ।
  • धर्म व परोपकारगतिविधियों में शामिल रहने पर छूट ।

Source –

Mr. Deepak Halve दीपक हलवे

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प्राचार्य शासकीय हाईस्कूल बालोैदा टाकून विकासखंड सांवेर जिला इंदौर

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