Ambulance Rate In Mp Private Hospital प्रदेश में कोविड-19 से संक्रमित मरीजों के परिवहन के लिये विभिन्न जिलों में प्राइवेट एम्बुलेंस वाहन के लिये पृथक-पृथक दरें प्रचलित है। संपूर्ण प्रदेश में कोविड-19 से संक्रमित मरीजों के परिवहन की दरों को एक समान रखे जाने की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये राज्य शासन एतद् द्वारा कोविड-19 से संक्रमित मरीजों के परिवहन के लिये प्राइवेट एंबुलेंस हेतु दरों का निर्धारण किया गया हैं।
मध्य प्रदेश प्राइवेट हॉस्पिटल एंबुलेंस रेट
Ambulance Rate In Mp Private Hospital: मध्य प्रदेश परिवहन विभाग द्वारा ए एल एस एवं बी एल एस एंबुलेंस के लिए शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र के यह निम्नानुसार दर निर्धारित की गई है।
एक समान होगी संपूर्ण मध्यप्रदेश में एंबुलेंस रेट
मध्य प्रदेश में बढ़ती हुई कोरोना संक्रमण को देखते हुए मध्य प्रदेश परिवहन विभाग द्वारा अब सभी प्राइवेट हॉस्पिटलों के लिए ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र हेतु एंबुलेंस रेट निर्धारित कर दिए गए। निर्धारित किए गए एंबुलेंस दर अब कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल इससे अधिक राशि मरीजों से वसूल नहीं कर सकेंगे। यदि एंबुलेंस द्वारा निर्धारित दर से अधिक राशि वसूल की जाती है तो इसकी शिकायत सम्मानित व्यक्ति मध्य प्रदेश सीएम हेल्पलाइन 198 या फिर 1075 पर करा सकते हैं। किसी की हॉस्पिटल की शिकायत प्राप्त होने का उपाय संबंधित हॉस्पिटल संचालक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
मध्य प्रदेश परिवहन विभाग द्वारा एंबुलेंस दर निर्धारण आदेश
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