Madhya Pradesh, Lockdown, Night Curfew, covid-19 : कोविड-19 (covid-19) के मामलों में वृद्धि के चलते मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के पांच जिलों में 7 से 9 दिनों का संपूर्ण लॉकडाउन ( Full lockdown) लागू आज शुक्रवार से शुरू होने जा रहा है. वहीं, साथ ही दमोह को छोड़कर प्रदेश के सभी नगरीय क्षेत्रों में शुक्रवार शाम छह बजे से सोमवार सुबह छह बजे तक 60 घंटे तक लॉकडाउन और समस्त नगरीय क्षेत्रों में 8 अप्रैल से रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू जारी रहेगा.
Madhya Pradesh, Lockdown, Night Curfew, covid-19
मध्य प्रदेश के जिन पांच जिलों में 7 से 9 दिनों का संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा, उनमें रतलाम, बैतूल, कटनी, खरगोन और छिंदवाड़ा जिले शामिल हैं.
यह घोषणा मध्य प्रदेश के प्रशासन ने गुरुवार को की थी. संबंधित जिलों के क्लेक्टरों ने यह जानकारी दी थी. मध्य प्रदेश के जिन पांच जिलों में 7 से 9 दिनों का संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा, उनमें रतलाम, बैतूल, कटनी, खरगोन एवं छिंदवाड़ा जिले शामिल हैं.
भोपाल शहर के कोलार क्षेत्र में शुक्रवार शाम छह बजे से नौ दिन का लॉकडाउन लगाया जाएगा
भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने बताया, ”भोपाल शहर के कोलार क्षेत्र में नौ अप्रैल शाम छह बजे से 19 अप्रैल की सुबह छह बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा.’
– खरगोन जिले में 7 दिनों का लॉकाडाउन आज 9 अप्रैल की रात 9 बजे से लागू होगा.
– रतलाम एवं बैतूल जिलों में 9-9दिनों का लॉकडाउन 9 अप्रैल शाम 6 बजे से लागू होगा
– कटनी जिले में 7 दिनों का लॉकडाउन अजा 9 अप्रैल से शाम 6 बजे से लागू होगा
– छिंदवाड़ा जिले में 8 अप्रैल की रात 8 बजे से सात दिन तक संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा
– शाजापुर जिले के शाजापुर नगरीय क्षेत्र में 7 अप्रैल की रात्रि 8 बजे से लॉकडाउन जारी है, जो 10 अप्रैल की प्रात: छह बजे तक जारी रहेगा.
रतलाम जिले में आज शाम 6 बजे से 19 अप्रैल का संपूर्ण लॉकडाउन
रतलाम कलेक्टर गोपाल चंद डाड बृहस्पतिवार को संवाददाताओं को बताया, ”जिला प्रशासन द्वारा लगातार समझाए जाने के बावजूद अधिकांश लोग मास्क पहनने और सामाजिक दूरी के नियमों की अनदेखी कर रहे हैं. नतीजतन रतलाम में कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है. इस परिस्थिति को देखते हुए 9 अप्रैल शुक्रवार शाम 6 बजे से 19 अप्रैल सोमवार सुबह छह बजे तक संपूर्ण रतलाम जिले में संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा.” लॉकडाउन अवधि में दूध की आपूर्ति घर-घर होगी. मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे. सब्जी की आपूर्ति हो सकेगी.
खरगोन जिले में आज रात 9 बजे से 17 अप्रैल सुबह 6 बजे तक का संपूर्ण लॉकडाउन
खरगोन के जिलाधिकारी अनुग्रह पी ने बताया, कोरोना के बढ़ते मरीजों को लेकर खरगोन जिले में 9 अप्रैल रात 9 बजे से 17 अप्रैल सुबह 6 बजे तक का सम्पूर्ण लॉकडाउन रहेगा. लॉकडाउन में अन्य राज्यों से माल एवं सेवाओं का आवागमन, दवा एवं राशन की दुकानें, अस्पताल, पेट्रोल पंप, बैंक एवं एटीएम, दूध एवं सब्जी की दुकानों को प्रतिबंध से छूट रहेगी.
बैतूल जिले में आज शाम 6 बजे से 19 अप्रैल सुबह 6 बजे तक जिले में संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा
बैतूल के कलेक्टर अमनबीर सिंह बैस ने बताया, ” कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बैतूल जिले में नौ अप्रैल शाम छह बजे से 19 अप्रैल सुबह छह बजे तक जिले में संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा.
कटनी जिले में आज शाम 6 बजे से 17 अप्रैल सुबह 6 बजे तक पूर्ण लॉकडाउन ‘
कटनी की कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने मीडिया को बताया, ”कोरोना के बढ़ते मरीजों को लेकर कटनी जिले में 9 अप्रैल शाम छह बजे से 17 अप्रैल सुबह छह बजे तक जिले में संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा.”
इन गतिविधियों को प्रतिबंध से छूट
अपर मुख्य सचिव राजेश राजौरा द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि जिन गतिविधियों की लॉकडाउन में प्रतिबंध से छूट रहेगी, उनमें अन्य राज्यों से माल एवं सेवाओं का आवागमन, दवा एवं राशन की दुकानें, अस्पताल, पेट्रोल पंप, बैंक एवं एटीएम, दूध एवं सब्जी की दुकानें शामिल हैं.
प्रतिबंधों से इन्हें छूट
आदेश के अनुसार इसके अलावा, टीकाकरण हेतु आवागमन कर रहे नागरिक/कर्मी, बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन, हवाईअड्डे से आने-जाने वाले नागरिक, एम्बुलेंस, अग्निशमन सेवायें एवं परीक्षा केन्द्र आने एवं जाने वाले परीक्षार्थियों तथा परीक्षा केंद्र एवं परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मी एवं अधिकारीगणों को इस प्रतिबंध से छूट रहेगी.
सभी सरकारी कार्यालयों में 31 जुलाई तक 5 डे वर्किंग
राज्य सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों में 31 जुलाई तक सप्ताह में 5 दिन सोमवार से शुक्रवार तक कामकाज होगा.
– कार्यालय का समय सुबह 10 से शाम छह बजे तक रहेगा.
– शनिवार एवं रविवार को समस्त शासकीय कार्यालय बंद रहेंगे
दमोह को छोड़कर पूर प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में ये आदेश होगा प्रभावी
मध्य प्रदेश गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव राजेश राजौरा द्वारा बृहस्पतिवार को जारी आदेश में कहा गया,”राज्य शासन द्वारा कोविड-19 महामारी की रोकथाम एवं बचाव के संबंध में 30 अप्रैल तक के लिए आदेश जारी किए जाते हैं. प्रदेश के समस्त नगरीय क्षेत्रों में (दमोह को छोड़कर) शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन प्रभावी रहेगा. दमोह के संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्णय लिया जाएगा.” बता दें कि दमोह में 17 अप्रैल को विधानसभा का उपचुनाव होना है।
प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू 30 अप्रैल तक जारी रहेगा
आदेश में आगे कहा गया, ”प्रदेश के समस्त नगरीय क्षेत्रों में आगामी 30 अप्रैल तक प्रतिदिन आठ अप्रैल रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक का रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू रहेगा” वहीं, छिंदवाड़ा से मिली रिपोर्ट के अनुसार, छिंदवाड़ा जिले में आठ अप्रैल की रात 8 बजे से आगामी सात दिन तक संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा.
मध्य प्रदेश में कल आए थे 4,324 नए मामले
बता दें मध्य प्रदेश में बृहस्पतिवार को कोरोना वायरस संक्रमण के सबसे अधिक 4,324 नए मामले दर्ज किए गए हैं और 27 लोगों की मौत हुई है. इन्हें मिलाकर प्रदेश में अब तक 3,22,338 लोगों को यह महामारी अपनी चपेट में ले चुकी है, जिनमें से अब तक 4,113 लोगों की मौत हो चुकी है.
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