MP Corona Warriors Scheme 2021 : मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा योजना अंतर्गत अब ऊर्जा विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को भी शामिल होंगे। इस संबंध में आज उर्जा विकास विभाग द्वारा निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
MP Corona Warriors Scheme 2021 “मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना”
प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन राजस्व विभाग के पत्र क्र. रा.आ. / सात / शा-8 / 2020-21 / 195 दिनांक 10.04.2021 द्वारा राजस्व विभाग के आदेश दिनांक 26.09.2020 के द्वारा कोविड-19 के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना दिनांक 01 अप्रैल 2021 से 31 मई, 2021 (दो माह तक की अवधि हेतु पुनः लागू की गई है।
क्या है मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना Corona Warriors Scheme
मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना अंतर्गत कोरोना संक्रमण की ड्यूटी के दौरान शासकीय सेवकों की मृत्यु होने पर 50 लाख रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान की जाती है। योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करें।
ये कर्मचारी है योजना में शामिल के पात्र
राजस्व विभाग के आदेश दिनांक 26.09.2020 के द्वारा मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना (संशोधित) जारी की गई है। योजना की कडिका-3 में योजना की पात्रता का उल्लेख है, जिसमें शासकीय कर्मी के अतिरिक्त राज्य सरकार के विभागों के कर्मचारी या उसके बोर्ड / निगम / प्राधिकरण / एजेंसी / कंपनियों / स्थानीय निकाय आदि के द्वारा नियुक्त स्थायी/ अनुबंधित / दैनिक वेतन भोगी / तदर्थ / आउट सोर्स / कर्मियों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता सम्मिलित किए गए है। योजना की कडिका-4 में योजना का लाभ उपरोक्त कर्मियों के विधिक उत्तराधिकारी को दिये जाने का लेख है, जिसकी मृत्यु कोविड-19 के कारण हुई तथा उसे संक्रमण कोविड की रोकथाम हेतु प्रत्यक्ष रूप से सेवा देने के कारण हुई।
जिलास्तर समिति करेगी मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना दावों का निराकरण
योजना की कडिका-6 के अनुसार योजना अंतर्गत प्रकरणों के परीक्षण एवं पात्रता के संबंध में निर्णय करने हेतु एक जिला स्तरीय समिति के गठन का लेख है, जिसके अध्यक्ष जिला कलेक्टर रहेंगे एवं सदस्य सचिव मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत होंगे। कंडिका-7 एवं 8 में दावों के निराकरण की प्रक्रिया दर्शायी गई है। मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु समस्त पात्र कार्मिकों के संबंध में इन आदेशों में निहित प्रावधानों एवं प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जानी होगी
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