Corona Yoddha Aavedan . कोविड- 19 योद्धा कल्याण योजना. Corona Warrior Scheme. कोरोना योद्धा कल्याण योजना, एमपी कोरोना वॉरियर।
Corona Warrior कोविड- 19 योद्धा कल्याण योजना
आज के इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे कि
- 👉मध्यप्रदेश में कोरोन योद्धा योजना का लाभ लेनेेेे के लिए आपको किन-किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।
- 👉 योद्धा योजना के लिए पात्रता ,
- 👉 आवश्यक दस्तावेज एवं कोरोना संक्रमण की रोकथाम में ड्यूटी के लिए किस अधिकारी के आदेश पर योजना का लाभ मिल सकेगा।
- 👉 कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना अंतर्गत दावा आवेदन प्रपत्र
- 👉 दावा करने की प्रक्रिया सहित संपूर्ण जानकारी प्रदान कर रहे है।
- कृपया इस आर्टिकल को अंत तक जरूर पढ़ें। यदि आप कोई आर्टिकल अच्छा लगे तो आप इस आर्टिकल को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर अपने साथियों की मदद करें।
Corona Yoddha Aavedan
कोरोना ड्यूटी आदेश के दौरान इन बातो का रखे विशेष ध्यान
मुख्यमंत्री कोविड -19 योद्धा कल्याण योजना की कंडिका 3.3 के अनुसार वे सभी शिक्षक साथी (राज्य शासन के कर्मचारी) जिन्हें सक्षम अधिकारी द्वारा अधिकृत किया गया है, वे इस पॉलिसी से कवर होंगे ।
*सक्षम अधिकारी मा.जिला कलेक्टर हैं।
यदि आदेश ए डी एम, एस डी एम, तहसीलदार या सीईओ जिला /जनपद द्वारा दिया गया है तो वो भी सक्षम अधिकारी द्वारा ही मान्य/अनुमोदित होना चाहिए अन्य के द्वारा नहीं ।
- आदेश मे कोविड-19 के अन्तर्गत कोरोना संक्रमण के रोकथाम हेतु कार्यरत, लिखा होना चाहिए । कर्मी शब्द लिखा है तो भी ठीक है।
- यदि मोबाइल में टाइप आदेश के आधार पर आदेशित किया गया है तो आपको सक्षम अधिकारी के आदेश की मांग करना चाहिए ।
Corona Warrior कोविड- 19 योद्धा कल्याण योजना की प्रमुख बाते
ड्यूटी के द्वोरान मृत्यु होने पर दो प्रकार की स्थिति बनेगी —
A .एक कोरोना पॉज़िटिव रहते मृत्यु
B. या फिर डय़ूटी् में रहते अन्य कारण से मृत्यु
( A.) यदि कोरोना पॉज़िटिव रहते मृत्यु हो—- तो क्या-क्या आवश्यक दस्तावेज लगेंगे –
अ.)नामांकित दावेदार व्यक्ति द्वारा दावा प्रपत्र (आवेदन-पत्र)
ब.)मृतक का पहचान पत्र,
स.)दावेदार का पहचान पत्र,
द.) मृतक और दावेदार के बीच संबन्ध का प्रमाण पत्र,
इ.)कोरोना पॉज़िटिव का प्रमाण पत्र,
य.)अस्पताल का मृत्यु सारांश पत्र,
र.) मूल प्रति मृत्यु प्रमाण पत्र,
ल.) कैंसिल चेक,
व.)संबन्धित कार्यालय (संकुल केन्द्र) का प्रमाण पत्र जिसमें यह लिखा हो कि मृतक उसी कार्यालय का कर्मचारी होकर कार्यरत था एवं कोविड -19 संक्रमण की रोकथाम के लिए कार्य कर रहा था ।
( B.)आकस्मिक मृत्यु/दुर्घटना होने पर —
अ.) नामांकित दावेदार व्यक्ति द्वारा दावा प्रपत्र , ( आवेदन पत्र)
ब.) मृतक का पहचान पत्र,
स.) दावेदार का पहचान पत्र,
द.) मृतक और दावेदार के बीच संबन्ध का प्रमाण पत्र,
र.) अस्पताल का मृत्यु सारांश पत्र,
इ.)FIR की प्रमाणित प्रति
य.) मूल प्रति मृत्यु प्रमाण पत्र,
र.) पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रमाणित प्रति
ल.) कैंसिल चेक,
व.)संबन्धित कार्यालय का प्रमाण पत्र जिसमें यह लिखा हो कि मृतक उसी कार्यालय का कर्मचारी था, कार्यरत था, एवं कोविड-19 के रोकथाम के लिए कार्य कर रहा था ।
👉🏿 आवेदन प्रक्रिया एवं निराकरण –
- दावा प्रपत्र (आवेदन-पत्र) सभी दस्तावेज सहित संबंधित विभाग को देना है।
- ऊपर आवेदन लगाकर सभी दस्तावेजों को क्रमबद्ध रूप से नस्ती कर, सूची क्रम को अवश्य इंगित करें।
- पश्चात संकुल पर दो प्रति में जमा करे, एवं एक प्रति स्वयं के पास रखें एवं जमा करने की पावती अपने पास सुरक्षित रखें।
- विभाग मे जिला शिक्षा अधिकारी महो.प्रमाण पत्र के साथ मा.जिला कलेक्टर को अग्रेषित करेगे।
- जिलाधीश महोदय राशि स्वीकृत कर (जो कि स्वयं इस प्रकरण में DDO हैं), नामिनी के खाते में पैसा जमा करवाने के निमित्त कोषालय को बिल तैयार कर भुगतान की कार्रवाई करेंगे।
Corona Yoddha Aavedan दावा आवेदन का प्रपत्र
👉🏿 वर्तमान आदेशानुसार योजना की तिथि
मध्य प्रदेश में वर्तमान में कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना 1/04/2021 से 31/05/2021 तक प्रभावशिल है। 31 मई के पश्चात कोरोना संक्रमण की स्थिति को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार इस योजना को आगे बढ़ा सकती हैं।
👉 कोरोना योद्धा योजना बीमा राशि
इस योजना अंतर्गत बीमा की राशि 50 लाख है। इस योजना अंतर्गत ऊपर दी गई प्रक्रिया के अनुसार अपना दावा आवेदन संबंधित विभाग को प्रस्तुत करें ।
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