अदालतों में 10 मई से 4 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश, COVID-19 के कारण हाई कोर्ट जबलपुर ने लिया फैसला
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की प्रशासनिक समिति ने पूर्व निर्धारित ग्रीष्मकालीन अवकाश को संशोधित कर दिया है। अब 10 मई से 4 जून तक ग्रीष्मावकाश घोषित किया गया है।
अवकाश अवधि के दौरान, वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से मामलों की सुनवाई
केवल बेल एप्लीकेशन, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस, हेबैस कॉर्पस के लिए आवेदन और मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट से संबंधित मामले, दैनिक कारण सूची में सूचीबद्ध होंगे। अवकाश अवधि के दौरान अन्य प्रकृति के मामलों को सूचीबद्ध नहीं किया जाएगा।
उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश नियम, 2008 के अध्याय VII के नियम (5) के उप नियम (3) के प्रावधान के अनुसार, जमानत या सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के लिए कोई भी दोहराव आवेदन दायर या छुट्टी के दौरान प्राप्त नहीं किया जाएगा। इस तरह के आवेदन, अगर छुट्टी से पहले दायर किए जाते हैं, हालांकि, माननीय पीठ या माननीय न्यायाधीश के समक्ष पोस्ट किया जा सकता है, जिसके लिए यह बंधा हुआ है, यदि माननीय पीठ या माननीय न्यायाधीश छुट्टी के दौरान बैठे हैं। अन्य प्रकृति के मामलों में असाधारण तात्कालिकता के मामले में, एडवोकेट्स / लिटिगंट्स मित्सु मेमो को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म के चैट-बॉक्स के माध्यम से या ड्रॉप बॉक्स में भौतिक रूप में दर्ज कर सकते हैं।
हाई कोर्ट की प्रशासनिक समिति ने हाई कोर्ट में पूर्व निर्धारित ग्रीष्मावकाश को संशोधित करते अब 10 मई से चार जून तक कर दिया है। संशोधित ग्रीष्मावकाश जबलपुर हाई कोर्ट की प्रधान पीठ , इसकी ग्वालियर, इंदौर बेंच के अलावा प्रदेश की सभी अधीनस्थ अदालतों में लागू रहेगा। कोरोना संक्रमण के चलते जबलपुर हाई कोर्ट, ग्वालियर बेंच व अधीनस्थ अदालतों में केसों की फिजिकल सुनवाई नहीं हो पा रही है।
बता दें कि जबलपुर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर इस वर्ष ग्रीष्मावकाश एक माह पूर्व मई में ही घोषित करने की मांग की थी। बार की तरफ से इस संबंध में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश को पत्र भेजा गया था। बार एसोसिएशन ने कहा था कि कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। बार ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास कर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश से मांग की थी कि हाई कोर्ट को सात मई तक पूरी तरह बंद रखा जाए और उसके बाद ग्रीष्मावकाश घोषित किया जाए।
हाई कोर्ट जबलपुर द्वारा जारी किया गया नोटिफिकेशन देखें
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